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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 December 2008

Published 05 December 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-12-05.550
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट,0-40 िनबंधन सं(cid:27)या

(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 555550505050))))

14141414 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, , , , 5555 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बरररर 2008200820082008 वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाएं 4 दिसम्बर 2008

एस॰ओ॰ 325, दिनांक 5

5 दिसम्बर, 2008 बिहार मूल्य वर्द्धित-कर अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उप

कर अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निम्नलिखित संषोधन तुरंत के में निम्नलिखित संषोधन तुरंत के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची प्रभाव से करते हैं :-

la'kks/ku

उक्त अनुसूची के क्रम संख्या '75' के बाद एक नई क्रम संख्या '76' एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियां निम्नवत्‌ जोड़ी उक्त अनुसूची के क्रम संख्या '75' के बाद एक नई क्रम संख्या '76' एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियां निम्नवत्‌ जोड़ी उक्त अनुसूची के क्रम संख्या '75' के बाद एक नई क्रम संख्या '76' एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियां निम्नवत्‌ जोड़ी जायेगी यथा -

''76. भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समर्थित केन्द्रीय पारा मिलिट्री फोरसेज के सदस्यों के उपयोग के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समर्थित केन्द्रीय पारा मिलिट्री फोरसेज के सदस्यों के उपयोग के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समर्थित केन्द्रीय पारा मिलिट्री फोरसेज के सदस्यों के उपयोग के लिए टिन' द्वारा क्रय अथवा विक्रय की जाने वाली वस्तुएं; बषर्तें की राज्य में अवस्थित 'सेन्ट्रल मास्टर कैंटिन' द्वारा क्रय अथवा विक्रय की जाने वाली वस्तुएं; बषर्तें की राज्य में अवस्थित 'सेन्ट्रल मास्टर कैं कमांडिग आफिसर से अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी अभिप्रमाणित करें कि वस्तुओं का क्रय/विक्रय केन्द्रीय कमांडिग आफिसर से अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी अभिप्रमाणित करें कि वस्तुओं का क्रय/विक्रय केन्द्रीय कमांडिग आफिसर से अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी अभिप्रमाणित करें कि वस्तुओं का क्रय/विक्रय केन्द्रीय बल के सदस्यों के उपयोग के लिए किया गया है और बिक्री की गई वस्तुओं की पुर्नबिक्री नहीं की बल के सदस्यों के उपयोग के लिए किया गया है और बिक्री की गई वस्तुओं की पुर्नबिक्री नहीं की बल के सदस्यों के उपयोग के लिए किया गया है और बिक्री की गई वस्तुओं की पुर्नबिक्री नहीं की जायेगी।''

सं0-बिक्री-कर/विमुक्ति-02/2007

क्री-कर/विमुक्ति-02/2007-5380(अनु॰)

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से षुभकीर्ति मजुमदार, षुभकीर्ति मजुमदार, ाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिवएस॰ओ॰ 326, एस॰ओ॰ 325, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित एस॰ओ॰ 326, एस॰ओ॰ 325, ——— 4 दिसम्बर 2008 दिसम्बर, 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। सं0-बिक्री-कर/विमुक्ति-02/2007 बिक्री-कर/विमुक्ति-02/2007-5380(अनु॰), बिहार-राज्यपाल के आदेष से बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षुभकीर्ति मजुमदार, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव (cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 5 &दस(बर 2008 2 The 4th December 2008 S.O. 325, dated 5th December, 2008—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section-14 of the Bihar Value Added Taxes Act, 2005 the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in Schedule I of the said Act with immediate effect :- AMENDMENT

After sl. no. 75 of the said Schedule, a new sl. no. 76 with its corresponding entry shall be added as follows namely :-

"76 – Goods to be purchased or sold for the use of members of the Central Para Military Forces by Central Master Canteen situated in the State sponsored by Ministry of Home, Govt. of India subject to the condition that an officer not below the rank of Commanding Officer certifies that sale/purchase has been done for the use of members of the Central Forces and resale of the sold goods shall not be done"

No. Bikri-kar/Vimukti-02/2007-5380(ANU.) By Order of the Governor of Bihar, SUBHAKIRTI MAJUMDAR, Commissioner-Cum-Principal Secretary Commercial Taxes Department.

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:16)ारा ूकािशत एवं मु&ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 550-571+1000-ड,0ट,0पी0।
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 December 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-12-05.550/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-12-05.550.