िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट,0-40 िनबंधन सं(cid:28)या
(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट
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लघु जल संसाधन विभाग, पटना।
———
कार्यालय आदेश
6 vxLr 2008 सं0-मु0अ0ल0सिं0अनु0-75/07-1165—जिला अनुकम्पा समिति, भोजपुर, आरा के ज्ञापांक-21 (मु0) जिला अनुकम्पा समिति, भोजपुर, आरा के ज्ञापांक-21 (मु0) सं0-मु0अ0ल0सिं0अनु0-75/07-1165
दिनांक-27वी0 सितम्बर,2007 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व0 काशीनाथ राम, पम्प चालक, लघु सिंचाई दिनांक-27वी0 सितम्बर,2007 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व0 काशीनाथ राम, पम्प चालक, लघु सिंचाई दिनांक-27वी0 सितम्बर,2007 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व0 काशीनाथ राम, पम्प चालक, लघु सिंचाई पुत्रा श्री लव कुमार को लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद के अन्तर्गत रिक्त लेखा लिपिक के पद के प्रमंडल, आरा के आश्रित पुत्रा श्री लव कुमार को लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद के अन्तर्गत रिक्त लेखा लिपिक के पद के पुत्रा श्री लव कुमार को लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद के अन्तर्गत रिक्त लेखा लिपिक के पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के तृतीय श्रेणी के पद पर वेतनमान् 3050-4590रु0 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के तृतीय श्रेणी के पद पर वेतनमान् 3050-4590रु0 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के तृतीय श्रेणी के पद पर वेतनमान् 3050-4590रु0 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर
क्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियु
किया जा सकता है।
श्री लव कुमार पत्रा प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान II. श्री लव कुमार पत्रा प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान श्री लव कुमार पत्रा प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी- सह- मुख्य शल्य देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी- सह- मुख्य शल्य देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी- सह- मुख्य शल्य अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करने संबंधी चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करने संबंधी अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्रा , आय प्रमाण पत्रा, आवासीय प्रमाण पत्रा, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्रा शपथ-पत्रा , आय प्रमाण पत्रा, आवासीय प्रमाण पत्रा, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्रा शपथ-पत्रा , आय प्रमाण पत्रा, आवासीय प्रमाण पत्रा, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्रा तथा स्व0 काशी नाथ राम के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल तथा स्व0 काशी नाथ राम के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्रा अ तथा स्व0 काशी नाथ राम के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्रा अ कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जॉंच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही जॉंच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही जॉंच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे। योगदान स्वीकृत करेंगे।(cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 5 &दस(बर 2008 2 III. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक-05.10.91 की कंडिका -1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत् की गयी थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा करा लिया जायेगा।
IV. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्रा संख्या 13293 दिनांक-05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री लव कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री लव कुमार की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।
V. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
VI. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-2469 दिनांक- 16.11.05 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना,2005 के प्रावधान लागू होंगे।
VII. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
VIII. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित विन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
IX. योगदान करने हेतु श्री लव कुमार को यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
ह॰/अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता।
——— 5 vxLr 2008
सं॰-मु॰अ॰/ल॰सिं॰/स्था॰अनु॰-22@2007&1161—(i) जिला अनुकम्पा समिति, बक्सर के ज्ञापांक-9/मु॰, दिनांक-24.7.06 द्वारा की गयी अनुशंसा एवं लघु जल संसाध्न विभाग के ज्ञापांक- 2007, दिनांक-17.4.07 में निहित विभागीय निदेश के अनुपालन में स्व॰ बबन प्रसाद-II, नलकूप चालक, नलकूप प्रमंडल, बक्सर के आश्रित पुत्रा श्री वीरेन्द्र राम, भूगर्भ जल सर्वेंक्षण प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत रिक्त लेखा लिपिक के पद के विरू( निम्नवर्गीय लिपिक के तृतीय श्रेणी के पद पर वेतनमान् 3050-4590 रू॰ में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबन्ध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। (ii) श्री वीरेन्द्र राम पत्रा प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित् रूप से अपने नव-नियुक्त पद पर योगदान देगें। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाध्किारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करने संबंध्ी शपथ-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, आवासीय प्रमाण-पत्रा, न्यायालय में मुकदमा लम्बित् नहीं रहने के शपथ पत्रा तथा स्व॰ बबन प्रसाद II के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ पत्रा आदि मूल कागजात उपनिदेशक, भूगर्भ जल सर्वेंक्षण प्रमंडल, भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेंक्षण प्रमंडल, भागलपुर स्वयं करेगें तथा उसे सही पाये जाने पर हीं योगदान स्वीकृत करेंगे।
(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग के परिपत्रा सं॰- 13293, दिनांक- 05.10.91 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरू( विध्वित् की गयी थीं का सत्यापन उपनिदेशक, भूगर्भ जल सर्वेंक्षण प्रमंडल, भागलपुर द्वारा करा लिया जायेगा।
(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग, पटना के परिपत्रा संख्या- 13293, दिनांक- 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित3 (cid:1)बहार गजट, (असाधारण)] 5 fnlEcj 2008 परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्ति कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री वीरेन्द्र राम को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यापालक अभियण्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाध्किारी श्री वीरेन्द्र राम की सेवा-पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगें। (v) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
(vi) वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 1964, दिनांक- 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या- 2469, दिनांक- 16.11.05 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधन लागू होगें।
(vii) दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्त की जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियण्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
(viii) यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
(ix) योगदान करने हेतु श्री वीरेन्द्र राम को यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
ह॰/-अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता।
——— 4 flrEcj 2008
सं0 मु0अ0ल0 सिं0 अनु0-3/08-1303—जिला अनुकम्पा समिति, आरा के ज्ञापांक-21 (मु0) दिनांक-27 सितम्बर, 2007 द्वारा की गयी अनुषंसा के आलोक में स्व0 राजेष्वर पासवान , लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा के आश्रित पुत्र श्री महावीर पासवान को लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत रिक्त कोषरक्षक के पद के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी के पद पर वेतनमान 2610-3540 रु0 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। II. श्री महावीर पासवान पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निष्चित रूप् से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बिवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र, आय प्रामाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र तथा स्व0 राजेष्वर पासावान के आश्रित सदस्योें का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
III. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-13293 दिनांक-05.10.91 की कंडिका 1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना द्वारा करा लिया जायेगा। IV. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या-13293 दिनांक-05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में श्री महावीर पासवान को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री महावीर पासवान की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगें।
V. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर वाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिष देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
VI. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-2469, दिनांक-16.11.05 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंषदायी पेंषन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होगें।
VII. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।(cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 5 &दस(बर 2008 4 VIII. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवसथा के आरक्षित विन्दुु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
IX. योगदान करने हेतु श्री महावीर पासवान को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
ह0/-अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।
——— 28 uoEcj 2008
सं मु॰अ॰/ल॰सि॰/अनु॰-08/2008-1702—जिला अनुकम्पा समिति, गया के ज्ञापांक 16/मु॰,दि॰ 15.2.08 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व॰ कमला प्रसाद सिंह, जंजीर वाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया के आश्रित पुत्रा श्री संजीत कुमार को लघु सिंचाई प्रमंडल, गया के अंतर्गत रिक्त कोषरक्षक के पद के विरू( चतुर्थ श्रेणी पद पर वेतनमान- 2610-60-3150-65-3540/- रु॰ में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकंपा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
2. श्री संजीत कुमार पत्रा प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाध्किारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करने संबंध्ी शपथ पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, आवासीय प्रमाण पत्रा, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्रा तथा स्व॰ कमला प्रसाद सिंह के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल, गया स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग, पटना के परिपत्रा सं॰-13293 दि॰- 05.10.91 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरू( विध्वित की गयी थी का सत्यापन कार्यपालक अभिंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया द्वारा करा लिया जायेगा।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग, पटना के परिपत्रा सं॰-13293 दि॰ 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समापत कर दी जायेगी इस संबंध् में श्री संजीत कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाध्किारी श्री संजीत कुमार की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।
5. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्रापत होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं॰-1964 दि॰ 31.8.05 एवं संकल्प सं॰-2469 दि॰ 16.11.05 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के प्रावधन लागू होंगें।
7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्त जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
9. योगदान करने हेतु श्री संजीत कुमार को यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
ह॰/-अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,