िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 11119999 अमहायण अमहायण अमहायण अमहायण, , , , 1930193019301930((((शशशश0000))))
सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 50505050 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 10101010 (दस*ब (दस*ब (दस*ब (दस*बरररर,,,, 2008 2008 2008 2008((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची
पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)5, पदःथापन, बदली, श(cid:18)5, छु :ट(cid:15)
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
और अ<य =य(cid:18)5गत सूचनाएं। 2-10
भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या भाग-1-क—ःवयंसेवक गुAमC के समादेंटाओं के
उपःथा(cid:18)पत (कये जानेवाले ूवर सिमितयC के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवN ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एससी0,
भाग-7—संसद के अिधिनयम Tजनपर रांशपित क^ लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0,
अनुमित िमल चु(क है। ---
बी0एस0ई0, (डप0-इन-एड0, एम0एस0 और
मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Lाओं के पर(cid:15)Lा-फल, कायNबम,
भाग-8—भारत क^ संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के
ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर छाऽवृ(cid:18)Q ूदान, आ(द।
---
भाग-1 ग—िशLा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Lाफल आ(द ---
सिमितयC के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवN ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाNSयLC (cid:24)ारा
भाग-9—(cid:18)व_ापन
---
िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ िनलामी संबंधी सूचनाएं ---
िनयम आ(द।
11-14
भाग-3—भारत सरकार, पTUम बंगाल सरकार और
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन, सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं, और सवNसाधारण सूचनाएं इaया(द।
---
उWच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और
िनयम, 'भारत गजट' और राRय गजटC के
पूरक
---
उYरण।
---
पूरक-क
15-15 भागभागभागभाग----1111 िनयु(cid:18)5िनयु(cid:18)5िनयु(cid:18)5िनयु(cid:18)5, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन,,,, बदली बदली बदली बदली, , , , श(cid:18)5श(cid:18)5श(cid:18)5श(cid:18)5, , , , छु :ट(cid:15) छु :ट(cid:15) छु :ट(cid:15) छु :ट(cid:15) और अ<यऔर अ<यऔर अ<यऔर अ<य वै वै वै वैय(cid:18)5क सूचनाएय(cid:18)5क सूचनाएय(cid:18)5क सूचनाएय(cid:18)5क सूचनाएa(cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 2
विधि विभाग
———
अधिसूचनाएं
1 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 327, दिनांक 10 दिसम्बर 2008—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9981जे0, दिनांक 18.10.1984 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामेश प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, समस्तीपुर जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 18.10. 2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र मे ं व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामेश प्रसाद सिंह | अधिवक्ता- समस्तीपुर | 18.10.1984 | बी0ए0 बी0एल0 | समस्तीपुर जिला |
(सं0सं0ए0/ए0बी0-165/83/5815जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
1 दिसम्बर 2008 एस0ओ0 328, एस॰ओ॰ 327, दिनांक 10 दिसमबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-165/83/5815जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— The 1st December 2008 S.O. 327, dated the 10th December 2008 —In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramesh Prasad Singh and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 9981J. Dated 18.10.1984 to practice as notary again for the next five years from 18.10.2007.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Ramesh Prasad Singh | Advocate, Samstipur | 18.10.1984 | B.A. B.L. | Samstipur District |
(File no.-A/AB-165/83/5815J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
3 (cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 20081 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 329, दिनांक 10 दिसम्बर 2008—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1967जे0, दिनांक 27.05.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुदर्शन सिंह, अधिवक्ता, रोहतास (सासाराम) जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 27.05.2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र मे ं व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुदर्शन सिंह | अधिवक्ता, रोहतास | 27.05.2000 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | रोहतास जिला |
(सं0सं0-ए0नोट-36/95/5807जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
1 दिसम्बर 2008 एस0ओ0 330, एस॰ओ॰ 329, दिनांक 10 दिसमबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-36/95/5807जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— The 1st December 2008 S.O. 329, dated the 10th December 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sudarshan Singh and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 1967J. Dated 27.05.2000 to practice as notary again for the next five years from 27.05.2008.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Sudarshan Singh | Advocate, Rohtas, Sasaram | 27.5.2000 | B.Sc. L. L. B. | Rohtas, District |
(File no.-A/Not-36/95/5807J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
(cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 41 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 331, दिनांक 10 दिसम्बर 2008—नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) नियम-8 के उप नियम (4) के साथ वांछित नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री प्रेम कुमार, अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिये औरंगाबाद में कार्य करेंगे
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-14/03/5816जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,,,, सरकार के सचिव।
1 दिसम्बर 2008 एस0ओ0 332, एस॰ओ॰ 331, दिनांक 10 दिसमबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-14/03/5816जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— The 1st December 2008 S.O. 331, dated the 10th December 2008—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Notaries Act, 1952 (LII of 1952) read with sub-rule (4) of rule-8 of the Notaries Rules, 1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Prem Kumar, Advocate Aurangabad a Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Aurangabad for the District of Aurangabad.
(File no.-A/Not(S)-14/03/5816J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDERA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
———
1 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 333, दिनांक 10 दिसम्बर 2008—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1634जे0, दिनांक 25.02.1984 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री देव चन्द्र झा, अधिवक्ता, समस्तीपुर जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 25.02.2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी मे नाम अंकित होने ं की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र मे ं व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री देव चन्द्र झा | अधिवक्ता, समस्तीपुर | 25.02.1984 | बी0ए0 बी0एल0 | समस्तीपुर जिला |
बी0एल0 (सं0सं0-ए0/ए0बी0-131/83/5809जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 1 दिसम्बर 2008 एस0ओ0 334, एस॰ओ॰ 333, दिनांक 10 दिसमबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-131/83/5809जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— The 1st December 2008 S.O. 333, dated the 10th December 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Deo Chandra Jha and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 1634J. Dated 25.02.1984 to practice as notary again for the next five years from 25.02.2007.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Deo Chandra Jha | Advocate, Samstipur | 25.02.1984 | B.A. B.L. | Samstipur |
(File no.-A/AB-131/83/5809J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
———
1 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 335, दिनांक 10 दिसम्बर 2008—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2119जे0, दिनांक 07.06.99 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अम्बिका प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 09.06.2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र मे ं व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अम्बिका प्रसाद सिंह | नोटरी, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद | 07.06.99 | बी0ए0 बी0एल0 | औरंगाबाद, जिला |
बी0एल0 (सं0सं0-ए0/नोट-34/95/5806जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।(cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 6 1 दिसम्बर 2008 एस0ओ0 336, एस॰ओ॰ 335, दिनांक 10 दिसमबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-34/95/5806जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— The 1st December 2008 S.O. 335, dated the 10th December 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ambika Prasad Singh, Advocate and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 2119J. Dated 07.06.99 to practice as notary again for the next five years from 09.06.2007.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Ambika Prasad Singh | Notary, Civil Court, Aurangabad | 07.06.99 | B.A. B.L. | Aurangabad District |
07.06.99 B.A. B.L. (File no.-A/Not-34/95/5806J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
———
1 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 337, दिनांक 10 दिसम्बर 2008—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1959जे0, दिनांक 07.06.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कमलेश्वर शर्मा, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 07.06.2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी मे नाम अंकित ं होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र मे ं व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कमलेश्वर शर्मा | अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय, दाउदनगर | 07.06.2002 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | दाउदनगर, अनुमंडल |
(सं0सं0-ए0/नोट-20/2000/5808जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।7 (cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 1 दिसम्बर 2008 एस0ओ0 338, एस॰ओ॰ 337, दिनांक 10 दिसमबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-20/2000/5808जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— The 1st December 2008 S.O. 337, dated the 10th December 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kamleshwar Sharma and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 1959J. Dated 07.6.2002 to practice as notary again for the next five years from 07.06.2007.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Kamleshwar Sharma | Advocate, Daudnagar Sub- Divisional Court, Aurangabad | 07.06.2002 | B.Sc. L.L.B. | Daudnagar, Sub-Division |
(File no.-A/Not-20/2000/5808J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
——— गन्ना उद्योग विभाग ——— अधिसूचना 17 अक्तूबर 2008 सं॰ 1899—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3268 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में श्री शंकर नारायण लाल, ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय को पूर्ववत ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है। श्री लाल पूर्ववत ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। साथ-साथ मुख्यालय के कार्यो का भी पूर्व की भॉंति निष्पादन करते रहेंगे। इस संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-1184 दिनांक 29.06.2008 एवं 1183 दिनांक 29.06.2008 को इस हद तक संषोधित समझा जाय। यह आदेष तुरन्त प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजबल्लभ सिंह,
सरकार के उप-सचिव।(cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 8 श्रम संसाधन विभाग ——— अधिसूचना 3 अक्तूबर 2008 सं॰ 5/आ0एल0-4049/03श्र0सं0 5036—श्रम प्रवत्र्तन भत्र्ती नियमावली, 1991 के नियम 3(प)ख) के अनुसार यह प्रावधान है कि श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारी संवर्ग में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में श्रमायुक्त, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्ग-3 के वैसे कर्मचारी, जो श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारी के स्वीकृत वेतनमान् से कम वेतनमान् में कार्यरत हों, प्रोन्नति के पात्र होंगे । इस संबंध में सीधी भत्र्ती एवं प्रोन्नति से भरे जानेवाले पदों का निर्धारण करने हेतु विभाग को शक्तियॉ प्रदत्त हैं। अतः उक्त नियमावली के नियम-5 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारियों के कुल स्वीकृत बल में से 25 प्रतिशत पद उक्त नियम 3(1)ख के सक्षम व्यक्तियों के लिए प्रोन्नति हेतु वर्णांकिंत रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से , शत्रुध्न कुमार चौधरी, सरकार के अवर सचिव।
——— निर्वाचन विभाग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय 7, मैंगल्स रोड, बिहार, पटना-800015 ——— अधिसूचनाएं 14 अक्तूबर 2008 सं0-ई2-1-40/2006-51-8483—श्री मनोज कुमार सिंह, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 14.05.2008 से 08.06.2008 तक कुल 26 (छब्बीस) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति दी जाती है।
2. . श्री सिंह यदि उक्त अवधि में अवकाष में नहीं रहते तो अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) पद पर बने रहते। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर॰ के॰ प्रसाद, उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-सरकार के उप-सचिव।
———
14 अक्तूबर 2008
े 227 म िनिहत (cid:29)ावधानानुसार ीमती ि(cid:29)यका िस"हा सं0 :-ई2-1-43/2006-52-8484—िबहार सवा सिहता क िनयम े ं , अवर िनवाचन पदािधकारी) , पटना िसटी अनुमंडल, पटना (स.(cid:29)ित िनवाचन िवभाग) , िबहार, पटना क मु1याे लय म (cid:29)ितिनयु2त# ) को िन.न (cid:29)कार स े अवकाश क6 7वीकितृ दी जाती ह ै :-
) (क) िदनाक ं 17.05.2006 स े 30.09.2006 तक – 137 िदन पूण वतन पर उपािजत अवकाश ।
ृ अवकाश ।
(ख) िदनाक ं 01.10.2006 स े 31.12.2006 तक – तीन माह पूण वतन पर मातBव)
) (ग) िदनाक ं 01.01.2007 स े 31.01.2007 – 31 िदन पूण वतन पर उपािजत अवकाश ।
ं िनवाचन पदािधकारी) , िबहार-सह-सरकार क (cid:29)धान सिचवे , 2. इस (cid:29)7ताव म आतEरक िवFीय सलाहकार क6 सहमित एव मु1य िनवाचन िवभाग) , िबहार, पटना का अनुमोदन (cid:29)ाHत ह ।ै
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर॰ के॰ प्रसाद, उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-सरकार के उप-सचिव।9 (cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 26 नवम्बर 2008 स्ं0सं0 ई2-207/82-55-9592—निर्वाचन विभाग में पदस्थापित निम्नांकित अवर निर्वाचन पदाधिकारियों की सेवा कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 467 दिनांक 16.12.1998 में निहित प्रावधानों के आलोक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के मौलिक पद के विरूद्ध रू0 6500-200-10500/- के वेतनमान् में स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से सम्पुश्ट की जाती हैः-
| क्र0 | पदाधिकारी का नाम एवं कोटि क्रमांक | पदस्थापन का स्थान | तिथि जिसके प्रभाव से सम्पुश्ट किये गये है । ं | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री संजय कुमार मिश्र, 25/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | गया सदर | 02.09.2002 | विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने अथवा परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति की तिथि, जो बाद में हो, के एक दिन पश्चात् की तिथि से |
| 2 | श्री विनय कुमार, 27/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, पटना | 02.09.2002 | तथैव |
| 3 | श्री मनोज कुमार सिंह, 30/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, पटना | 24.03.2003 | तथैव |
| 4 | श्री दिनेश लाल दास, 31/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | मुंगेर सदर | 24.03.2003 | तथैव |
| 5 | श्री अनिल कुमार राय, 33/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | पश्चिम चम्पारण | 17.11.2002 | तथैव |
| 6 | श्री अविनाश चन्द्र, 34/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | भोजपुर (आरा) | 30.11.2002 | तथैव |
| 7 | श्री रौशन अली, 35/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | पटना सदर | 24.03.2003 | तथैव |
| 8 | श्री रत्नांवर निलय, 36/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | सुपौल | 24.03.2003 | तथैव |
| 9 | श्री अवधेश कुमार, 39/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | कैमूर (भभूआ) | 24.03.2003 | तथैव |
| 10 | श्री एलेन अरबिन्द डीन, 40/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | दरभंगा | 24.03.2003 | तथैव |
| 11 | सुश्री गुलाब लकड़ा, 41/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | पूर्णिया | 23.08.2004 | तथैव |
| 12 | श्री अंगद प्रसाद लोहरा, 42/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | शिवहर | 23.08.2004 | तथैव |
| 13 | श्री मथुरा बड़ाईक, 43/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | कटिहार | 23.08.2004 | तथैव |
| 14 | श्री जितेन्द्र कुमार, 44/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | लखीसराय | 23.08.2004 | तथैव |
| 15 | श्री रामबाबु दास, 45/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | खगड़िया | 23.08.2004 | तथैव |
| 16 | श्री विनोद कुमार, 46/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | रोहतास (सासाराम) | 16.02.2004 | तथैव |
| 17 | श्री द्वारिका रविदास, 47/2004 अवर निर्वाचन पदाधिकारी | सहरसा | 23.08.2004 | तथैव |
2. यह सम्पुश्टि संबंधित पदाधिकारी की आपसी वरीयता की द्योतक नहीं होगी तथा इससे अन्य पदाधिकारियों की वरीयता पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 के0 प्रसाद, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-सरकार के उप सचिव।(cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 10
निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)
——— अधिसूचनाएं
24 अक्तूवर 2008
सं॰ 1/ई1-706/2007-2722—श्री राधे श्याम राम,जिला अवर निबंधक, नवादा को 02.01.2007 से दिनांक 14.01.2007 तक कुल 13(तेरह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति चिकित्सा कारणों पर बिहार सेवा संहिता के नियम 227,228,230 एवं 242 के अन्तर्गत दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एन0विजयलक्ष्मी,
निबंधन महानिरीक्षक।
———
24 अक्तूवर 2008
सं॰ 1/ई1-605/2005-2723—श्री अजय कृष्ण मिश्र,जिला अवर निबंधक, सीवान को 01.03.2008 से दिनांक 15.03.2008 तक कुल 15(पन्द्रह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति वैयक्तिक कारणों पर बिहार सेवा संहिता के नियम 227,228 एवं 230 के अन्तर्गत दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एन0विजयलक्ष्मी,
निबंधन महानिरीक्षक।
——— 24 अक्तूवर 2008.
सं॰ 1/एम1-735/2008-2724—श्री शत्रुाधन सिंह ,तत्कालीन जिला अवर निबंधक, दरभंगा, सम्प्रति जिला अवर निबंधक, रोहतास को 31.07.2007 से दिनांक 06.08.2007 तक कुल 7(सात) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति वैयक्तिक कारणों पर बिहार सेवा संहिता के नियम 227,228 एवं 230 के अन्तर्गत दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एन0विजयलक्ष्मी,
निबंधन महानिरीक्षक।
]
————
अधीLक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु(ित,
(cid:18)बहार गजट, 38-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
11 (cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राRयराRयराRयराRयपाल और कायाNSयपाल और कायाNSयपाल और कायाNSयपाल और कायाNSयLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेश आदेश आदेश आदेश अिधसूचनाएं और िनयम आ(द।अिधसूचनाएं और िनयम आ(द।अिधसूचनाएं और िनयम आ(द।अिधसूचनाएं और िनयम आ(द।
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मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।
कार्यालय-आदेश
12 नवम्बर 2008
सं स्था॰-3, बी-33/2008-1627—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661 दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ नवल कुमार उपर्फ नवल किशोर सिंह, भूतपूर्व पत्रााचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मध्ुवनी के आश्रित पुत्रा श्री अभय कुमार को नलकूप प्रमण्डल, सिवान के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-4050-80-4590 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 2. श्री अभय कुमार पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ नवल कुमार उपर्फ नवल किशोर सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, सिवान के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री अभय कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री अभय कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्पयुटर टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।(cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 12 10. योगदान करने हेतु श्री अभय कुमार को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।===========
विश्वनाथ चौध्री,
मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध। ———
12 नवम्बर 2008 सं स्था॰-3, बी-34/2008-1628—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661 दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ उपेन्द्र सिंह, भूतपूर्व कोषरक्षक, नलकुप प्रमण्डल, बाढ़ के आश्रित पुत्रा श्री अनिल कुमार सिंह को नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-4050-80-4590 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
2. श्री अनिल कुमार सिंह पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ उपेन्द्र सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री अनिल कुमार सिंह को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री अनिल कुमार सिंह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्पयुटर टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।
10. योगदान करने हेतु श्री अनिल कुमार सिंह को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।
विश्वनाथ चौध्री,
मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।13 (cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 भवन निर्माण विभाग ——— अधिसूचना 28 नवम्बर 2008 सं॰ भवन/स्था.-1-विविध-583/06-10298-10299(भ)—भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 8304(भ), दिनांक 31.08.2007 को रद्द करते हुए प्रमंडल के कार्यक्षेत्र को संतुलित रखने तथा कार्यहित एवं जनहित में भवन अवर प्रमंडल, नवगछिया को पूर्ववत भवन प्रमंडल, खगड़िया के अधीन किया जाता है। 2. स्थानान्तरित अवर प्रमंडल, नवगछिया का कार्यक्षेत्र पूर्ववत होगा। 3. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, हृदय नारायण झा, सरकार के अपर सचिव।
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जल संसाधन विभाग
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आवश्यक सूचना
28 नवम्बर 2008
सं॰-सिं0 को0-1/2001पार्ट-।।-906—चन्दन जलाशय योजना से निसृत सिंचाई प्रमंडल, बौंसी के नहरों तथा सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत इकौरिया वीयर से निसृत नहरों के पुनस्र्थापन कार्य को समुचित रूप से कार्यान्वयन हेतु रब्बी सिंचाई 2008-09 की अवधि में नहरों को बन्द किया जाना आवश्यक है।
अतः सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त नहर प्रणालियों के पुनस्र्थापन हेतु वर्ष 2008-09 में रब्बी सिंचाई के लिए इन नहरों में जलापूर्ति बन्द रहेगी।
उक्त नहरों के कमांड क्षेत्र के कृषकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्तमान वर्ष 2008-09 के रब्बी मौसम में सिंचाई हेतु उक्त नहरों से जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी तथा वे सिंचाई हेतु निजी अथवा अन्य श्रोत से पटवन की व्यवस्था करें। उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपुर सहयोग प्रार्थित है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
ह0/-अस्पष्ट
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
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अधीLक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु(ित,
(cid:18)बहार गजट, 38-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
(cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008 14 15 (cid:18)बहार गजट, 10 (दस*बर 2008(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजट गजट गजट गजट
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विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग टेक्नोलोजी भवन, बेली रोड, पटना ——— शुद्धिपत्र (एडेन्डम) 20 अक्तूबर 2008
सं॰-वि0 प्रा0(1)व2-70/07-2850—विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना की पूर्व निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक-2200, दि0 11 अगस्त 2008 में कंडिका-'ख' के बाद कंडिका-'ग' भी निम्नानुसार पढ़ा जाय :-
(ग) उपर्युक्त के आलोक में डा0 केषरी को निलम्बनावधि में पूर्ण वेतन देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
रामनाथ सिंह, उप-सचिव।
———
अधिसूचना
20 अक्तूबर 2008
सं॰-वि0 प्रा0(1)व2-70/07-2851—विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार, पटना की अधिसूचना-2200, दिनांक 11.08.2008 के द्वारा डा0 सुश्री विभालता केषरी, तत्कालीन निलम्बित व्याख्याता (व0 वे0), सचिवालय अभ्यास, न0 रा0 पो0, पटना-13 को उसमें अंकित दंडो के साथ निलंबन की तिथि 14.08.07 के प्रभाव से निलम्बन से मुक्त करते हुए राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ, पटना में स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया गया। उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति कतिपय अपरिहार्य कारण तथा दिनांक 15.08.08 से दि0 18.08.08 तक राजपत्रित अवकाष होने के कारण डा0 केषरी को दि0 19.08.08 को हस्तगत हो सकी और फलस्वरूप उनके द्वारा दि0 19.08.08 के अपराहन में राजकीय महिला पालिटेकनिक, पटना में योगदान दिया गया। उपर्युक्त के आलोक में डा0 केषरी को दि0 11.08.08 से दिनांक 19.08.08 तक की अवधि को विनियमित किया जाता है। फलस्वरूप उक्त अवधि में उन्हें पूर्ण वेतन देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
रामनाथ सिंह, उप-सचिव।
————
अधीLक, सिचवालय मुिणालय,