Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 December 2008

Published 12 December 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-12-12.564
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22221111 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 555566664444)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार 11112222 +दस-ब+दस-ब+दस-ब+दस-बर र र र 2008200820082008 [विध्ेयक संख्या-22/2008⁄ बिहार विधन-सभा सचिवालय

———

अधिसूचना 8 दिसम्बर 2008 संख्या-वि∫स∫वि∫-26/2008-2719वि∫स∫—''बिहार विनियोग ;संख्या-4द्ध विध्ेयक, 2008'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक-8 दिसम्बर, 2008 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रिÕया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उ∞ेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है। सुरेन्‹ प्रसाद शर्मा,

सचिव, बिहार विधन-सभा।

[वि॰स॰वि॰-22/2008] fcgkj fofu;ksx ¼la[;k&4½ fo/ks;d] 2008 बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी का 31 मार्च 2009 के समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिये शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक । भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में वह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह 01 अप्रैल 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. 2008-09 वर्ष के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से 46,24,72,74,000/- (चार हजार छह सौ चौबीस करोड़ बहत्तर लाख चौहत्तर हजार) रूपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 01 अप्रैल 2008 को शरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होनेवाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिये कुल 46,24,72,74,000/- (चार हजार छह सौ चौबीस करोड़ बहत्तर लाख चौहत्तर हजार) रूपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होगें, निकाले जा सकेगें।

3. विनियोग।- इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 01 अप्रैल 2008 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी।2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 12 fnlEcj 2008

अनुसूची

(धाराएं 2 ओर 3 देखें)

मांग/ विनियोग स ख्या ं स वा से संबंधित मांग या विनियोग े राजस्व प जी ं ू अनधिक राशियां
बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान राज्य की संचित निधि पर भारित योग
1 2 3 4 5 6
1 कृषि विभाग राजस्व 2,37,20,23,000 2,37,20,23,000
प जी ं ू 2,74,00,000 2,74,00,000
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग राजस्व 7,99,62,000 7,99,62,000
प जी ं ू
3 भवन निर्माण विभाग राजस्व 2,00,000 2,00,000
प जी ं ू 14,79,56,000 14,79,56,000
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजस्व 2,02,73,000 2,02,73,000
प जी ं ू
5 राज्यपाल सचिवालय राजस्व 23,00,000 23,00,000
प जी ं ू
6 निर्वाचन विभाग राजस्व 55,83,96,000 55,83,96,000
प जी ं ू
7 निगरानी विभाग राजस्व 2,54,15,000 2,54,15,000
प जी ं ू
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग राजस्व 3,33,99,000 3,33,99,000
प जी ं ू 19,50,00,000 19,50,00,000
9 सहकारिता विभाग राजस्व 62,58,26,000 62,58,26,000
प जी ं ू 19,15,00,000 19,15,00,000
10 उर्जा विभाग राजस्व 1,67,11,000 1,67,11,000
प जी ं ू 1,80,24,00,000 1,80,24,00,000
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग राजस्व 9,31,00,000 9,31,00,000
प जी ं ू 10,00,00,000 10,00,00,000
12 वित्त विभाग राजस्व 1,44,87,91,000 1,44,87,91,000
प जी ं ू
13 स द भुगतान ू राजस्व
प जी ं ू
14 ऋण अदायगियाँ राजस्व
प जी ं ू 6,88,76,000 6,88,76,000
15 पेंशन राजस्व 5,00,000 5,00,000
प जी ं ू
16 पंचायती राज विभाग राजस्व 1,86,06,35,000 1,86,06,35,000
प जी ं ू 87,54,20,000 87,54,20,000
17 वाणिज्य-कर विभाग राजस्व
प जी ं ू
18 खाद्य एवं उपभोक्ता स रक्षण ं विभाग राजस्व 63,53,76,000 63,53,76,000
प जी ं ू
19 पर्यावरण एवं वन विभाग राजस्व 14,30,10,000 14,30,10,000
प जी ं ू
20 स्वास्थ्य विभाग राजस्व 84,48,44,000 84,48,44,000
प जी ं ू 33,15,00,000 33,15,00,000
21 मानव संसाधन विकास विभाग राजस्व 91,86,42,000 91,86,42,000
प जी ं ू 42,16,000 42,16,000
"  % &
22 गृह विभाग राजस्व 37,01,45,000 37,01,45,000
प जी ं ू 53,07,02,000 53,07,02,000
23 उद्योग विभाग राजस्व 7,06,07,000 7,06,07,000
प जी ं ू 2,24,63,47,000 2,24,63,47,000
24 स चना एवं जनसंपर्क विभाग ू राजस्व 18,39,75,000 18,39,75,000
प जी ं ू 2,53,49,000 2,53,49,000
25 स चना प्रावैधिकी विभाग ू राजस्व
प जी ं ू
26 श्रम संसाधन विभाग राजस्व 11,88,15,000 11,88,15,000
प जी ं ू 2,00,00,000 2,00,00,000
27 विधि विभाग राजस्व 4,46,82,000 4,46,82,000
प जी ं ू
28 उच्च न्यायालय राजस्व 1,00,00,000 1,00,00,000
प जी ं ू
29 खान एवं भूतत्व विभाग राजस्व
प जी ं ू
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजस्व 4,03,61,000 4,03,61,000
प जी ं ू
31 स सदीय कार्य विभाग ं राजस्व 51,09,000 51,09,000
प जी ं ू
32 विधान मंडल राजस्व 51,29,000 51,29,000
प जी ं ू
33 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्व 1,22,16,000 1,22,16,000
प जी ं ू 5,00,00,000 5,00,00,000
34 बिहार लोक सेवा आयोग राजस्व 30,00,000 30,00,000
प जी ं ू
35 योजना एवं विकास विभाग राजस्व 20,52,000 20,52,000
प जी ं ू
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग राजस्व 52,46,000 52,46,000
प जी ं ू
37 ग्रामीण कार्य विभाग राजस्व 1,99,45,000 1,99,45,000
प जी ं ू 3,00,00,00,000 3,00,00,00,000
38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राजस्व 3,78,29,000 3,78,29,000
प जी ं ू 10,41,71,000 10,41,71,000
39 आपदा प्रबंधन विभाग राजस्व 16,78,57,28,000 16,78,57,28,000
प जी ं ू
40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व 86,03,000 86,03,000
प जी ं ू
41 पथ निर्माण विभाग राजस्व
प जी ं ू 4,90,00,00,000 4,90,00,00,000
42 ग्रामीण विकास विभाग राजस्व 1,00,14,50,000 1,00,14,50,000
प जी ं ू
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग राजस्व
प जी ं ू
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग राजस्व 5,11,50,000 5,11,50,000
प जी ं ू
"  % &
45 गन्ना उद्योग विभाग राजस्व 10,04,00,000 10,04,00,000
प जी ं ू 58,23,00,000 58,23,00,000
46 पर्यटन विभाग राजस्व 24,03,000 24,03,000
प जी ं ू
47 परिवहन विभाग राजस्व
प जी ं ू
48 नगर विकास एवं आवास विभाग राजस्व 1,00,50,81,000 1,00,50,81,000
प जी ं ू
49 जल संसाधन विभाग राजस्व 43,84,10,000 43,84,10,000
प जी ं ू
50 लघु जल संसाधन विभाग राजस्व 10,00,000 10,00,000
प जी ं ू
51 समाज कल्याण विभाग राजस्व 1,04,13,98,000 1,04,13,98,000
प जी ं ू
योग राजस्व 31,02,88,37,000 1,53,00,000 31,04,41,37,000
योग पूंजी 15,13,42,61,000 6,88,76,000 15,20,31,37,000
महायोग 46,16,30,98,000 8,41,76,000 46,24,72,74,000
3 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 12 fnlEcj 2008 4 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 12 fnlEcj 2008

———

mns'; ,oa gsrq

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारतीय-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2008 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2008 द्वारा प्राधिकृत राशि चालू वर्ष के लिये प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई गई है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गई है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान में आनेवालें भारों की पूर्ति के लिये राज्य की संचित निधि में 46,24,72,74,000/- (चार हजार छह सौ चौबीस करोड़ बहत्तर लाख चौहत्तर हजार) रूपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग विधान-मंडल के इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाय।

(सुशील कुमार मोदी) भार साधक सदस्य।

lPph izfr

पटना दिनांक-8 दिसम्बर, 2008

lqjsUnz izlkn 'kekZ सचिव, बिहार विधान-सभा।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 December 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-12-12.564/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-12-12.564.