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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 December 2008

Published 17 December 2008

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-12-17.51
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 26 26 26 26 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण, , , , 1930193019301930((((शशशश0000))))

सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 51515151 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 17171717 +दस-ब+दस-ब+दस-ब+दस-बरररर,,,, 2008200820082008((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची

पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)7, पदःथापन, बदली, श(cid:18)7, छु <ट(cid:15)

और अ>य ?य(cid:18)7गत सूचनाएं। 2-6

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम --- भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म\ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ^त (cid:18)वधान मंडल म\ उपःथा(cid:18)पत या भाग-1-क—ःवयंसेवक गुCमE के समादेंटाओं के

उपःथा(cid:18)पत +कये जानेवाले ूवर सिमितयE के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

ूितवेदन और उ^त (cid:18)वधान मंडल म\ पुर:ःथापन के पूवP ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एससी0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Vजनपर रांशपित क_ लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0,

अनुमित िमल चु+क है। ---

बी0एस0ई0, +डप0-इन-एड0, एम0एस0 और

मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Nाओं के पर(cid:15)Nा-फल, कायPबम,

भाग-8—भारत क_ संसद म\ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद म\ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयE के

ूितवेदन और संसद म\ उपःथा(cid:18)पत ूवर छाऽवृ(cid:18)S ूदान, आ+द।

---

सिमितयE के ूितवेदन और संसद म\ पुर:ःथापन भाग-1 ग—िशNा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Nाफल आ+द ---

के पूवP ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राTयपाल और कायाPUयNE (cid:24)ारा

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और

िनयम आ+द। 7-10

भाग-3—भारत सरकार, पVWम बंगाल सरकार और

भाग-9—(cid:18)व`ापन --- भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क_ िनलामी संबंधी सूचनाएं --- भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, पaरवहन, सूचनाएं, >यायालय सूचनाएं, और सवPसाधारण सूचनाएं इbया+द।

उYच >यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और

िनयम, 'भारत गजट' और राTय गजटE के

पूरक

--- ---

उ[रण।

---

पूरक-क

11-12 भागभागभागभाग----1111 िनयु(cid:18)7िनयु(cid:18)7िनयु(cid:18)7िनयु(cid:18)7, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन,,,, बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)7श(cid:18)7श(cid:18)7श(cid:18)7, , , , छु <ट(cid:15) औरछु <ट(cid:15) औरछु <ट(cid:15) औरछु <ट(cid:15) और अ>यअ>यअ>यअ>य वै वै वै वैय(cid:18)7क सूचनाएय(cid:18)7क सूचनाएय(cid:18)7क सूचनाएय(cid:18)7क सूचनाएa(cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008 2 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचना 26 अगस्त 2008 संं॰ I/E1-101/2008-2185—श्री रविन्द्र नाथ झा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की आकस्मिक मृत्यु के कारण निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री विनोद प्रसाद शर्मा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा को दिया जाता है। वे अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्य भी संपादित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सचिव।

——— आयुक्त कार्यालय, कोषी प्रमंडल, सहरसा ——— आदेष 24 सितम्बर 2008

सं॰ 11-03/06 1981/स्था॰—मो॰ कमर आलम, कार्यपालक दंडाधिकारी, निर्मली (सुपौल) को बिहार सेवा संहिता के नियम 227(1), 230 एवं 248 के अंतर्गत दिनांक- 14.04.2008 से दिनांक 12.05.2008 तक कुल 29 (उनतीस) दिनों का अर्जित अवकाष औपबंधिक रूप से स्वीकृत।

प्रस्ताव पर आयुक्त, कोषी प्रमंडल, सहरसा का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, आयुक्त के सचिव।

———

निगरानी विभाग

———

अधिसूचना

18 नवम्बर 2008

सं॰ नि0वि0स्था0-123/08-6327—निगरानी विभाग की अधिसूचना संख्या-4427 दिनांक 17.11.06 द्वारा निगरानी विभाग के विशेष (निगरानी) इकाई में मात्र एक वर्ष के लिए अनुबंधित शर्त्तों के आधार पर बिल्कुल अस्थायी तौर पर नियुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों की सेवाएँ पुनः एक वर्ष के लिये विस्तारित की गयी थी। यह अवधि नवम्बर, 2008 में समाप्त हो रही है। अतएव मंत्रिपरिषद्‌ के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि वैसे सेवा निवृत्त (सी0बी0आई0) पुलिस अधिकारी जो नवम्बर, 2009 के बाद 65 वर्ष की आयु पूरी करते हैं उन्हें अगले एक वर्ष के लिये पूर्व के अनुबंध के शर्तों के सहित रखा जाय। मंत्रिपरिषद्‌ के इस निर्णय के आलोक में नीचे दी गयी तालिका में अधिकारियों को कॉलम-4 में अंकित तिथि तक पुनः अनुबंधित शर्त्तों के आधार पर बिल्कुल अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिए रखा जाता है। 2. इन पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में एक नवीन अनुबंध पत्र पर पुनः हस्ताक्षर करना होगा। 3. अन्य शर्त्तें पूर्ववत रहेंगी।

क्रमांंक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त अधिकारियों का नाम पूर्व अनुबंध की तिथि एक वर्ष के लिए अनुबंध के नवीकरण की अन्तिम तिथि
1 2 3 4
1. श्री एन0 एन0 सिंह, से0नि0 पुलिस अधीक्षक (सी0बी0आई0) 28.11.2008 29.11.2009
2. श्री एस0 सी0 तिवारी, से0नि0 पुलिस अधीक्षक (सी0बी0आई0) 28.11.2008 29.11.2009
3. श्री आर0 के0 शर्मा, से0नि0 पुलिस निरीक्षक (सी0बी0आई0) 28.11.2008 29.11.2009
4. श्री बी0 डी0 सिंह, से0नि0 पुलिस निरीक्षक (सी0बी0आई0) 30.11.2008 01.12.2009
5. श्री बी0 एल0 तिवारी, से0नि0 पुलिस निरीक्षक (सी0बी0आई0) 30.11.2008 01.12.2009
6. श्री एल0 आर0 पटेल, से0नि0 पुलिस अवर निरीक्षक (सी0बी0आई0) 30.11.2008 01.12.2009
7. श्री सी0 एल0 पटेल, से0नि0 पुलिस अवर निरीक्षक (सी0बी0आई0) 30.11.2008 01.12.2009

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज कुमार जैन, सरकार के संयुक्त सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008 मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग ——— अिधसूचना 26 नव-बर 2008 संसंसंसं0 153340 153340 153340 15334—मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग म\ पदःथा(cid:18)पत/सेवा ूाdत (cid:18)बहार ूशासिनक सेवा के िन-नां+कत पदािधकाaरयE का ःथानांतरण/पदःथापन िन-नां+कत eप से ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15)/सहायक पaरयोजना पदािधकार(cid:15) Vजला मामीण (cid:18)वकास अिभकरण के पद पर +कया जाता है:-

QDQDQDQD  ूच  ूच  ूच  ूच       प,  a E  प,  a E  प,  a E  प,  a E   D D D Dccccf+QD  f+QD cccc f+QD  f+QD  3Vल वPD प,89 वPD प,89 पपपप वPD प,89 वPD प,89    वप,89 प89 वप,89 प89 @व @व वप,89 वप,89 प89 प89 @व Vल
" "gggg " " "'$$ !  hी ु D  ! "#c .%f &  ेव  प i Pप ल,jL   % ु7ुपkल&  व प, ! पु!%ुपkल&
gggg "'$$"! ुभ 0ु D ! "c .%व &  ेव  d Pप ल,jL  ! + !पVWDचप   % ु7ुपkल&  व प, ! घfपु%ुपkल&
$ $gggg $ $ "'$$! hीआीववb ! ""#c %प &  व प, !वपु!ुपkल  पa f प,  ! Vल  Dी व  भ !ुपkल
 gggg   "'$$$! hीवf,ु D ! ""'$c %भfपु&  व प ! घfपु!ुपkल  पa f प,  ! Vल  Dी व  भ !Dेपु 
' 'gggg ' ' "'$$! hी ु D ! "*c %प &  पa f प,  ! Vल  Dी व भ ! Dुmफपु  व प, ! आलD! %Dेपु &

2. उ^त म\ िनवाPचन (cid:18)वभाग, (cid:18)बहार क_ सहमित ूाdत है।

3. उपर क_ अिधसूचनाओं एवं इसके पूवP म\ िनगPत अिधसूचनाओं म\ कोई (cid:18)वरोधाभास हो तो वतPमान म\ िनगPत अिधसूचना ह(cid:15) ूभावी होगी और एतn उनसे संबंिधत पूवP क_ अिधसूचना (cid:18)वलो(cid:18)पत क_ जाती है।

4. संबंिधत Vजला पदािधकाaरयE को िनदेिशत +कया जाता है +क ःथानांतaरत/पदःथा(cid:18)पत पदािधकाaरयE को अ(cid:18)वलंब (cid:18)वरिमत कर नव पदस ्था(cid:18)पत ःथान पर योगदान देना सुिनVWत कर\।

5. ःथानांतaरत/पदःथा(cid:18)पत पदािधकार(cid:15) अ(cid:18)वलंब (cid:18)वरिमत होकर अपने-अपने नव-पदःथा(cid:18)पत ःथान पर योगदान देना सुिनVWत कर\गे तथा अनुपालन ूितवेदन अ(cid:18)वलंब मु(cid:8)यालय मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग म\ उपलoध कराव\गे।

6. ःथानांतaरत/पदःथा(cid:18)पत पदािधकार(cid:15) हर हालत म\ माह +दसंबर 2008 का वेतना+द नव पदःथा(cid:18)पत पद एवं Vजला से ूाdत कर\गे।

(cid:18)बहार-राTयपाल के आदेश से, ह0/-अःपंट, सरकार के अवर सिचव।(cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008 4

उद्योग विभाग

———

अधिसूचनाएं

21 अक्तूबर 2008

1. सं0 06 नया (स0)/निदे0प0/ल0उ0नि0/01/01 (खंड) 6509— अधिसूचना संख्या 3010, दिनांक 27.06.07 में संशोधन करते हुये बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की धारा-89 एवं 73 के अधीन श्री हुमायूॅं अख्तर राही, संयुक्त सचिव के सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप श्री प्राण मोहन ठाकुर, उद्योग निदेशक को निगम के निदेशक पर्षद में अध्यक्ष एवं निदेशक के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

2. सं0 06 नया (स0)/निदे0प0/ल0उ0नि0/01/01 (खंड) 6510— अधिसूचना संख्या 4980, दिनांक 22.10.07 में संशोधन करते हुये बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि0, पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की धारा-73 के अन्तर्गत श्री दयानन्द प्रसाद, उप उद्योग निदेशक (तक0) के स्थानान्तरण के फलस्वरूप इनके स्थान पर श्री उमेश कुमार सिंह, उप उद्योग निदेशक को निगम के निदेशक पर्षद में निदेशक के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव।

———

31 अक्तूबर 2008

1. सं0-06(स0)नि0प0/सा0वि0नि0/3/2001-6697—बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0 में प्रबंध निदेशक के रूप में अधिसूचित श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 के स्थान पर श्री प्राण मोहन ठाकुर, भा0प्र0से0 निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार पटना को उनके कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0 के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेसन की धारा 75(1) के अधीन निगम के निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्रभार दिया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव।

——— 13 अक्तूबर 2008 सं0 06नया(स0)स्थापना(निर्यात निगम)05/01-6345—बिहार राज्य निर्यात निगम लि0 पटना के आर्टिकल्स ऑफ एशोसियेसन की कंडिका 47 (1) के अन्तर्गत निदेशक पर्षद में अपने कार्यों के अतिरिक्त निम्न पदाधिकारियों को निदेशक के रूप में मनोनीत किया जाता है :-

क्र0000 क्र नामनामनामनाम पदनाम
1 श्री उपेन्द्र कुमार स य ं क्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना। ु
2 श्रीमती सरिता चौधरी स य ं क्त उद्योग निदेशक, बिहार, पटना। ु
3 श्री कौशलाधीश उपाध्याय अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
4 श्री पी0 पी0 घोष उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
5 श्री अनिल कुमार ठाकुर उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008

22 सितम्बर 2008

सं0-06(स0)नि0प0(सा0वि0नि0)-03/01-6105—श्री संदीप पौण्ड्रिीक, भा0 प्र0 से0, प्रबंध निदेशक, बिहार औद्यौगिक विकास प्राधिकार पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0, पटना के आर्टीकल्स ऑफ एसोशियेशन की धारा 75(1) के तहत निगम के निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव।

———

4 अप्रील 2008

सं0-06(स0)विविध/विसीको/अंशधारक/53/07-2175—श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0 पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेसन की धारा 81 (I) के अधीन निगम के निदेशक पर्षद में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

ÑÑÑÑ अधीNक, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट, 39-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।(cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008 6 7 (cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राTयराTयराTयराTयपाल और कायाPUयपाल और कायाPUयपाल और कायाPUयपाल और कायाPUयNE (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमNE (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमNE (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमNE (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेश आदेश आदेश आदेश अिधसूचनाएं और िनयम आ+द।अिधसूचनाएं और िनयम आ+द।अिधसूचनाएं और िनयम आ+द।अिधसूचनाएं और िनयम आ+द।

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

जल संसाधन विभाग

———

अधिसूचनाएं

17 जुलाई 2008

सं01/वि0-155/2005-5214—सूचना अधिकार अधिनियम , 2005 के अधीन जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना पदाधिकारी संबंधी अधिसूचना सं0-1/पी0एम0सी0/विविध/661/2004-1540, दिनांक 21-12-2005 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैः-

1. लोक सूचना पदाधिकारी के मनोनयन संबंधी पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए श्री एस0 एन0 दास, उप-सचिव के स्थान पर श्री इन्दु भूषण कुमार, उप सचिव को लोक सूचना पदाधिकारी मनोनित किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्व सूचनाथ्र प्रकाशित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव।

———

30 जुलाई 2008

सं॰1/वि-155/2005-5512—सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना पदाधिकारी संबंधी अधिसूचना संख्या-5214 दिनांक 17-07-08 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैः- 1. लोक सूचना पदाधिकारी के मनोनयन संबंधी पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए श्री इन्दु भूषण कुमार उप सचिव के स्थान पर श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, उप सचिव को लोक सूचना पदाधिकारी मनोनित किया जाता है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्व सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कौशल किशोर मिश्र,

सरकार के अवर सचिव।(cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008 8

मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग

———

अिधसूचना

3 +दस-बर 2008

सं0मा.(cid:18)व.8(थ)-103/08-15667—अिधसूचना सं(cid:8)या-3259 +दनांक 10.04.07 से अिधसूिचत रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक_म (cid:18)बहार के +दशा-िनदrश क_ कं +डका 2.1(ii)(ख) एवं 2.1(ii)(ग) म\ िन+हत ूावधानE को िन-निलVखत संसोिधत ूावधानE (cid:24)ारा ूितःथा(cid:18)पत +कया जाता है। कं +डका-2.1(ii)(ख) ूbयेक Vजला के Vजला पदािधकार(cid:15) इस योजना के अ>तगPत Vजला कायPबम सम>वयक हEगे। कं +डका-2.1 (ii)(ग) ूbयेक Vजला के उप (cid:18)वकास आयु^त-सह-मु(cid:8)य कायPपालक पदािधकार(cid:15), Vजला मामीण (cid:18)वकास अिभकरण, इस योजना के अंतगPत अपर Vजला कायPबम सम>वयक हEगे। उ^त अिधसूचना को इस हद तक संशोिधत समझा जाय।

(cid:18)बहार-राTयपाल के आदेश से, ह./-अःपंट, सरकार के उप-सिचव।

——— (सं0-पुर0-01/2004-1097) मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग ——— संकल्प 20 अक्तूबर 2008

विषयः- मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग संकल्प सं0-313/रा0, पटना दिनांक 28.03.08 में आंशिक संशोधन। मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना 2007-08 के अधीन प्रकाशन अनुदान के रूप में 33 लेखकों के लिए कुल 5,00,000 (पांच लाख रुपये) स्वीकृत किए गए थे। इनमें से एक लेखक के नाम की अशुद्धि को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता हैः-

1. क्रमांक 5 पर अंकित श्री रामजी प्रसाद के बदले श्री रामजी पासवान पढ़ा जाय।

उक्त संशोधन को छोड़कर शेष बातें पूर्ववत रहेंगी। 2. इस संशोधन में प्रधान सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्रीकृष्ण त्रिपाठी, सरकार के उप-सचिव।

——— अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ——— कार्यालय आदेष 13 मई 2008

1. उनके उपर आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। 2. श्री जितेन्द्र कुमार की नियुक्ति के संबंध में दिनांक-01.09.05 से प्रभावी '' बिहार सरकारी कर्मचारी अंषदायी पेंषन योजना-2005'' लागू होगी।

3. नियुक्ति आदेष निर्गत की तिथि से 21 दिनों के अंदर वे जिला कल्याण कार्यालय, नवादा में योगदान करेंगें। 4. इनके शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन संबंधित स्थान से करा कर ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। 5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, (केवल आरक्षित वर्ग के लिए) सत्यापन हेतु मूल प्रति में तथा सभी प्रमाण पत्रों को किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।9 (cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008 6. योगदान के साथ दिये गये सभी प्रमाण-पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा इस आषय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके द्वारा दिये गये सभी प्रमाण-पत्र सत्य है तथा जांचोपरान्त गलत पाये जाने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी साथ ही उनके द्वारा सरकारी कोष से प्राप्त राषि की वसूली की जायेगी एवं उनके विरूद्व अनुषासनिक कार्रवाई भी की जायेगी।

7. योगदान के समय इस आषय का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा कि अपने शादी-ब्याह में किसी प्रकार के तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करेंगें। (क) योगदान की तिथि से वेतन देय होगा। (ख) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8. विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा नियुक्ति में संदिग्धता पाये जाने पर जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा अविलम्ब विभाग से मार्गदर्षन प्राप्त करेंगेंं।

9. विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि तीन माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा।

ह0/-अस्पष्ट, निदेषक।

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अधीNक, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट, 39-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।(cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008 10 11 (cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008

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गृह (विषेष) विभाग

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अधिसूचनाएं

2 दिसम्बर 2008

सं॰ के/कारा/रा0प0-62/07-11454—श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मंडल कारा, सीतामढ़ी ,सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय-कारा निरीक्षणालय) के दिनांक 06.11.08 को आपूरक श्री रामलखन यादव से रिष्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटना के परिपेक्ष्य में इनपर भ्रष्ट आचरण, पद के दुरूपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के उल्लंघन संबंधी आरोपों की जॉंच के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रवीन्द्र पवार, प्रमंडलीय आयुक्त,पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री एस0 के0 अम्बष्ठ, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो॰ सउद, सरकार के उप-सचिव।

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2 दिसम्बर 2008

सं॰ के/कारा/रा0प0-14/08-11480—विभागीय अधिसूचना संख्या-9840 दिनांक 25.07.08 (क्रमांक-4) द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेष का अनुपालन नहीं करने, गलत तथ्य के आधार पर अवकाष में प्रस्थान करने, सरकार एवं उच्चाधिकारियों के आदेष का उल्लंघन करने तथा दिनांक 18.12.2007 को आर्दष केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के विभिन्न वार्डो की जाँच में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामाग्रियों के पाये जाने के संदर्भ में कारा महानिरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, आर्दष केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति अधिसूचित, अधीक्षक मंडल कारा सीवान को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय कारा निरीक्षणालय, बिहार, पटना का कार्यालय होगा। 3. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के आलोक मे मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जिसका भुगतान स्थापना विपत्र के माध्यम से कारा निरीक्षणालय द्वारा किया जाएगा।

4. श्री ंिसंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से आदेष निर्गत किया जा रहा है। 5. यह आदेष तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो॰ सउद, सरकार के उप-सचिव।(cid:18)बहार गजट, 17 +दस-बर 2008 12 2 दिसम्बर 2008 सं॰ के/कारा/रा0प0-14/08-11481—श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्ष केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति अधिसूचित, अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान एवं निलंबित पर कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्व के निर्वहन में अक्षमता, अदूरदर्षिता, लापरवाही एवं प्रबंधकीय अक्षमता तथा विभागीय स्थानान्तरंण आदेष की अवहेलना संबंधी कारा महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (आरोप पत्र संलग्न) की जॉंच के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। 2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रवीन्द्र पवार, प्रमंडलीय आयुक्त,पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री एस0 के0 अम्बष्ठ, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो॰ सउद, सरकार के उप-सचिव।

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अधीNक, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट का पूरक (अ0), 39-571+00-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 December 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-12-17.51/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-12-17.51.