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अधिसूचना
4 सितम्बर 2008
संख्या-3/प्र॰स01-01/2007मा॰-842ःश्री कुमार सहजानन्द तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, नालन्दा सम्प्रति जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा नालन्दा पदस्थापनकाल में पीक एण्ड चूज के आधार पर विद्यालयों को चेक काटने, चेक काटने के वावजूद लम्बी अवधि तक बिना हस्ताक्षर किये ही लम्बित रखने, कार्यकारणी के निर्णय का अनुपालन नहीं करने, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रति लापरवाही, अनियमितता बरतने, जिला पदाधिकारी, नालन्दा के अनेकों निदेश के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन मद की बढ़ी राशि को व्यय नहीं करने एवं अन्य कार्यों में स्वेच्छाचारिता बरतने इत्यादि में प्रथम दृष्टया गम्भीर आरोपों के लिए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-326, दिनांक 15 मई 2007 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन पत्रांक-29, दिनांक 21-4-2008 में 01 से 05 आरोपों में से आरोप संख्या 01-यथा सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य कार्यों में लापरवाही , पीक एण्ड चूज के आधार पर चेक काटना, कार्यकारिणी के निर्णय का अनुपालन नही करने, चेक काटने के बावजूद लम्बी अवधि तक बिना हस्ताक्षर के हीं लम्बित रखनें एवं आरोप संख्या-4 यथा निर्माण कार्यों की अधियाचना की लम्बी अवधि तक लम्बित रखने, किसी प्रकार की कार्रवाही नहीं करने के आरोप प्रमाणित पाये गये।
3. जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा प्रमाणित आरोपों पर श्री कुमार सहजानन्द तत्कालीन 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 19 fnlEcj 2008 4. उपरोक्त लिए गये निर्णय के आलोक में श्री कुमार सहजानन्द तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, नालन्दा सम्प्रति जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी का लघु दण्ड के रूप में तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयात्मक प्रभाव से रोकते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।
5. आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
रण विजय प्रसाद,
निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 570-571+000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।