(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22228888 अमहायण अमहायण अमहायण अमहायण 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 प प प पटना टना टना टना 555572727272)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार 11119999 ,दस.ब ,दस.ब ,दस.ब ,दस.बर र र र 2008200820082008 जल संसाधन विभाग ------ अधिसूचनाएं 25 नवम्बर 2008
सं0 22 नि0 सि0(दर0)-16-28/2007-956-श्री मिनहाजुल हक, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा द्वारा दरभंगा शहर में सुरक्षात्मक बॅाघ की मरम्मति नहीं कराने के फलस्वरूप बाढ़ का पानी दरभंगा शहर में प्रवेश करने, खिरोई दॅाया तटबंध के 12.50 कि0मी0 तथा करेह बागमती नदी के सोमराहाट हायाघाट तटबंध के 07 कि0मी0 पर टूटान होने के पश्चात तटबंध को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करने इत्यादि प्रथाम द्रष्टया आरोपों के लिए निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री हक कार्यपालक अभियन्ता को विभागीय अधिसूचना सं0-1797(बाढ़) दिनांक 4.8.2007 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1092 दिनांक-15.11.2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री हक, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। फलस्वरूप श्री हक को निलंबन मुक्त करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री मिनहाजुल हक, कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।
2. निलंबन से मुक्त होने के पश्चात श्री हक, जल संसाधन विभाग(मुख्यालय) पटना में योगदान करेंगे । 3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।
------
20 अक्तूबर 2008
2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 19 fnlEcj 2008 हो सका। फलतः कटाव निरोधक जैसे महव्पूर्ण पथ योजना को तैयार करने में बाधा उपस्थित हुआ। इस प्रकार श्री कर्ण द्वारा अपने कार्यो के प्रति उदासीनता बरती गई है।वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त उक्त आरोप के लिए श्री कर्ण को निलंबित कर उनके विरूद्व बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है।
तदनुसार श्री चन्देश्वर लाल कर्ण, सहायक अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि मे श्री कर्ण का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
3. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा हैै। 4. निलंबन अवधि में श्री कर्ण सहायक अभियन्ता को बिहार सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।
------
24 अक्तूबर 2008
सं0 22 नि0 सि0(वीर0) 7-12/2004-880-श्री राम किशोर प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, नहर अंचल, सहरसा के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम-19 के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक 1095 दिनांक 31.10.2006 द्वारा प्रारम्भ की गई । इनके सेवाकाल में विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नहीं हो सका फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही को श्री प्रसाद के दिनांक 31.3.2007 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) में परिवर्तित किया जाता है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 572-571+000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।