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एस0ओ0 340, दिनांक 19 दिसम्बर 2008—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-3 क क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल, राज्य में आये अगस्त, 2008 के भीषण बाढ़ से पीड़ित परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित 75 हजार टन चावल तथा 50 हजार टन गेहूँ की आपूर्ति को अतिरिक्त कर की देयता से विमुक्त करते हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
19 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 341, एस0ओ0 340 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 19th December 2008
S.O.340 dated 19th December, 2008—In exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section-3AA of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to exempt the supply of 75 thousand tons of rice and 50 thousand tons of wheat allotted by the Central Government for free distribution among victims of the devastating flood in August, 2008 of the state from the levy of Additional Tax.
By Order of the Governor of Bihar, SUBHAKIRTI MAJUMDAR, Commissioner-Cum-Principal Secretary.
2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 19 fnlEcj 200819 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 342, दिनांक 19 दिसम्बर 2008 बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27/2005) की धारा-14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ सम्बद्ध अनुसूची I में निम्न संषोधन करते हैं :-
la'kks/ku
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27/2005) के साथ सम्बद्ध अनुसूची I के क्रमांक-76 के बाद एक नया क्रमांक-77 निम्नरूपेण जोड़ा जायेगा :-
''77. अगस्त 2008 में राज्य में आयी भीषण बाढ़ से पीड़ित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा आवंटित 75 हजार टन चावल एवं 50 हजार टन गेहूँ।''
बिहार-राज्यपाल के आदेष से षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
19 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 343, एस0ओ0 342 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 19th December 2008
S.O 342, dated 19th December, 2008-In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment to the schedule I appended to the said Act :- Amendments
After serial No. 76 of schedule I appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) a new serial No. 77 shall be added in the following way :-
"77. 75 thousand tons of rice and 50 thousand tons of wheat allotted by the Central Government for free distribution among victims of devastating flood of August, 2008 of the State."
By Order of the Governor of Bihar, SUBHAKIRTI MAJUMDAR, Commissioner-Cum-Principal Secretary.
———
19 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 344, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 बिहार के स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग एवं बिक्री हेतु वस्तुओं के प्रवेष पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 16/1993) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल, अगस्त, 2008 में राज्य में आयी भीषण बाढ़ से पीड़ित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित 75 हजार टन चावल एवं 50 हजार टन गेहूँ को प्रवेष कर की देयता से विमुक्त करते हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
19 दिसम्बर 2008
एस0ओ0 345, एस0ओ0 344 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 19th December 2008
S.O. 344 dated 19 December, 2008—In exercise of the powers conferred by Section-6 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use and Sale therein Act,3 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 19 fnlEcj 2008 1993 (Act No. 16 of 1993) the Governor of Bihar is pleased to exempt 75 thousand tons of rice and 50 thousand tons of wheat allotted by the Central Govt. for free distribution among victims of the devastating flood of August, 2008 of the State from levy of Entry Tax.
By Order of the Governor of Bihar, SUBHAKIRTI MAJUMDAR, Commissioner-Cum-Principal Secretary.
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 574-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।