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अधिसूचनाएं
24 fnlEcj 2008
सं॰एल0जी0-1-21/2008/लेजः190-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण), 24 दिसम्बर 2008 [fcgkj vf/kfu;e 30] 2008] fcgkj vkdfLedrk fuf/k ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2008 izLrkouk%—बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए अध्निियम।
चूँकि राज्य गंभीर रूप से आपदा की चपेट में है, और, चूँकि राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना है, इसलिए अब, भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम 19, 1950 की धारा-4 का संशोधन।—बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-4 के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
''परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 के आरंभ की तिथि से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव इस उपांतरण के अधीन रहते हुए रहेगा कि शब्द 'तीन सौ पचास करोड़' शब्द के स्थान पर शब्द ''दो हजार पाँच सौ करोड़'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगे।''
3. निरसन एवं व्यावृति।—(1) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश 2008 (बिहार अध्यादेश संख्या-2, 2008) इसके द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।
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24 fnlEcj 2008
सं॰ एल0जी0-1-22/2008/लेजः191-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 December, 2008 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।
——— [Bihar Act 30, 2008] THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2008 AN ACT Preamble:-TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19 OF 1950)
WHEREAS, the State is in grip of unprecedented disaster; AND, WHEREAS, relief and rehabilitation measures have to be undertaken on an emergent scale; NOW, THEREFORE, be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the fiftyninth year of the Republic of India as follows:-
1. Short title and commencement.-(1) This Act may by called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2008
(2) It shall come into force at once. 2. Amendment of section-4 of Bihar Act 19 of 1950.- For the proviso to section-4 of the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19 of 1950) (hereinafter referred to as the said Act) the following proviso shall be substituted, namely :-
3 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण), 24 दिसम्बर 2008"Provided that during the period beginning on the date of commencement of the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act,- 2008 and ending on 31 st day of March 2009 this section shall have effect subject to the modification that for the words 'three hundred and fifty crores' shall be substituted by the words 'two thousand five hundred crores' 3. Repeal and savings- (1) The Bihar Contingency Fund (Amendment) ordinance, 2008 (Bihar Ordinance No. 2, 2008) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of any power conferred by, or under the said Ordinance shall be deemed to have been done and taken in exercise of the power conferred by or under this Act as if this Act were enforce on the day on which such things was done or action taken.
By Order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 582-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।