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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 December 2008

Published 24 December 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-12-24.584
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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24 fnlEcj 2008

सं॰एल0जी0-1-25/2008/लेजः196-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण), 24 दिसम्बर 2008 [बिहार अधिनियम 31, 2008] बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम-2008 बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसुली एवं वेदखली) अधिनियम, 1956 (अधिनियम 20, 1956) में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः-

(1) यह अधिनियम बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम-2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 20, 1956 की धारा 2ए(2) के बाद एक नयी उपधारा का अंतःस्थापन।-इस अधिनियम की धारा 2ए(2) के बाद एक नई उपधारा निम्नप्रकार से अंतःस्थापित की जाती है, यथाः-

''(3) राज्य सरकार विभिन्न विभागों/प्राधिकारों/बोर्डो/आयोगों/वैधानिक निकायों को कार्यालय उपयोग हेतु आदेश में नियत अवधि के लिये सरकारी परिसरों का आवंटन कर सकेगी।'' 3. बिहार अधिनियम 20, 1956 की धारा-12 का प्रतिस्थापन।- इस अधिनियम की धारा-12 को निम्न प्रकार से प्र्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

''12, दण्ड एवं प्रक्रिया- (1) इस अधिनियम की किसी धारा अथवा किसी नियम अथवा इसके अंतर्गत निर्गत आदेश द्वारा प्रदत्त शक्ति के कार्यान्वयन में अवरोध पैदा करना या अवरोध पैदा करने में सहायक होना एक अपराध होगा और कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा वह दो साल तक की सजा या दस हजार रूपये तक के दण्ड या दोनों का भागी होगा। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा अथवा किसी नियम अथवा इसके अन्तर्गत निर्गत आदेश का उल्लघंन करता है, अथवा इस अधिनयम के अन्तर्गत या इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति के वैधानिक कार्यान्वयन में अवरोध पैदा करता है, अथवा एतद्‌प्रकार के उल्लंघन अथवा अवरोध में साथ देता है, वह धारा 5 के अन्तर्गत क्षति की वसूली के पूर्वाग्रह के बिना दो वर्षों तक कारावास अथवा 10,000/- (दस हजार रूपये) तक के जुर्माना अथवा दोनो के लिए दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की पूर्वानुमति से सक्षम प्राधिकार द्वारा अपराध गठन के लिखित प्रतिवेदन की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थिति में किसी न्यायालय द्वारा सजा की कार्रवाई को न तो प्रारंभ किया जा सकेगा या संज्ञान लिया जा सकेगा।

(3) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी से अन्यून कोटि के न्यायालय द्वारा उपधारा (1) केतहत वर्णित अपराध के लिये कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। 4. बिहार अधिनियम 20, 1956 की धारा-12 के बाद नयी धारा का अंतःस्थापनः-उक्त अधिनियम में धारा-12 के बाद निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, यथाः- ''12ए-अपराध का संज्ञेय और गैर-जमानती होना- इस अधिनियम की धारा 12(1) के तहत वर्णित प्रत्येक अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती होगा।''बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव। 3 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण), 24 दिसम्बर 2008

24 fnlEcj 2008

सं॰एल0जी0-1-25/2008/लेजः197-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 December, 2008 को अनुमत बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

——— [ Bihar Act 31, 2008] THE BIHAR GOVERNMENT PREMISES (ALLOTMENT, RENT, RECOVERY AND EVICTION) (AMENDMENT)

ACT 2008

An Act to amend the Bihar Government Premises (Allotment, Rent, Recovery and Eviction)

Act 1956 (Bihar Act 20 of 1956). Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the fifty ninth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extension and commencement .—(1) This Act may be called The Bihar Government Premises (Allotment, Rent, Recovery and Eviction) (Amendment) Act 2008. (2) It shall extend to whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.

2. Insertion of a new sub section after section 2A(2) in Bihar Act 20 of 1956.—In the said Act after

section 2A(2) the following new sub section shall be inserted namely :-

"(3) The state government may allot government premises to various Departments/ Authorities/Boards/Commissions/Statutory Bodies for their official use for the period, the order is in force."

3. Substitution of section 12 of Bihar Act 20 of 1956 –In the said Act section 12 shall be substituted, as follows-

"12 Penalty and Procedure- (1) Contravention of any provision or obstruction to the lawful exercise of any power conferred or abetment to such contravention or obstruction, under this Act or any Rule or order made there under shall constitute and offence and any person committing offence shall be punishable with imprisonment for a period which may extend to two years or fine which may extend to Ten Thousand Rupees, or with both.

(2) Proceeding for punishment under subsection (1) shall neither be initiated nor any Court shall take cognizance of such offence except on a report in writing of the facts constituting such an offence made by the competent authority with the previous sanction of the State Government.

(3) No Court inferior to that of a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence defined under subsection (1)"

4. Insertion of a new section after section 12 in Bihar act 20 of 1956.—In the said Act after section 12 the following new section shall be inserted namely-

"12A- offences to be cognizable and non-bailable-Every offence, as defined under section 12(1) of the Act, shall be cognizable and non-bailable."

By Order the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 584-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 December 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-12-24.584/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-12-24.584.