िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 5555 पौषपौषपौषपौष 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 555585858585)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार 22226666 -दस/ब-दस/ब-दस/ब-दस/बर र र र 2008200820082008 सं॰ 3ए-वे0पु0-01/08-10932वि.(2) वित्त विभाग ——— संकल्प 24 fnlEcj 2008
विषयः- jkT; dfeZ;ksa dks osru iqujh{k.k ds QyLo:i cdk;k osru vkSicaf/kd :i esa Hkqxrku djus ds laca/k esaA भारत सरकार द्वारा छठे वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुसंशाओं के आधार पर किए गए वेतन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य सरकार के समक्ष भी अपने कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करने का विषय विचाराधीन था। सरकार ने 1 जनवरी 2009 के प्रभाव से औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया है जिसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि माह दिसम्बर 2008 में राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त होगा, परन्तु इसके साथ-साथ दिसम्बर माह के अपुनरीक्षित मूल वेतन के समतुल्य राशि का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार जनवरी 2009 तथा फरवरी 2009 के पुनरीक्षित वेतन के साथ दिसम्बर 2008 माह के अपुनरीक्षित मूल वेतन के समतुल्य राशि का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार तीन माहों में भुगतान की गई सम्पूर्ण अतिरिक्त राशि का सामंजन संबंधित कर्मी के अंतिम रूप से पुनरीक्षित वेतन की बकाया राशि से किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार अतिरिक्त राशि का भुगतान दिसम्बर 2008, जनवरी 2009 तथा फरवरी 2009 के माहों में ही किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप यदि कोई कर्मी अपुनरीक्षित वेतनमान में माह दिसंबर 2008 का मूल वेतन 5000 रू. के प्रक्रम पर प्राप्त कर रहा हो, तो उसे रू. 5000 मात्र ही अतिरिक्त राशि का भुगतान दिसम्बर 2008, जनवरी 2009 एवं फरवरी 2009 में किया जायेगा। इस अतिरिक्त राशि की निकासी नियमित वेतन विपत्र पर अलग से विपत्र बनाकर की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस अतिरिक्त राशि के निकासी के लिए अविलम्ब कार्रवाई करेंगे। भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का लेखा जोखा कर्मिवार अलग से संधारित किया जाएगा। इस राशि की निकासी संबंधित कर्मचारी के स्थापना बजट शीर्ष के अन्तर्गत वेतन इकाई मद से ही की जायेगी। आदेश : आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक हजार मुद्रित प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूनीश चावला, अपर वित्त आयुक्त।