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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 December 2008

Published 26 December 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-12-26.586
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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अधिसूचनाएं

26 fnlEcj 2008

सं॰एल0जी0-1-24/2008/लेज-199—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सचिव।2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण), 26 दिसम्बर 2008 (बिहार अधिनियम-32, 2008) न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2008 बिहार राज्य में लागू होने के लिए न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का VII) के संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ- (1) यह अधिनियम न्यायालय फीस बिहार संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. निरसन एवं व्यावृत्ति- न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 04, 2008) एतद्‌ द्वारा इसके अधिनियमित होने की तिथि के प्रभाव से निरसित किया जाता है।

परन्तु बिहार अधिनियम, 04, 2008 के अनुसरण में वसूल किया गया न्यायालय शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा,

परन्तु और कि वसूल नहीं किया गया न्यायालय शुल्क वसूली योग्य नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

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26 fnlEcj 2008

सं॰एल0जी0-1-24/2008/लेज-200—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा Dated 19th December, 2008 को अनुमत न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सचिव।

——— [Bihar Act 32, 2008] The Court Fees (Bihar Amendment) ACT, 2008 AN ACT TO AMEND THE COURT FEES ACT, 1870 IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF BIHAR BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty ninth year of Republic of India as follows:- 1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called The Court Fees (Bihar Amendment) Act, 2008.

(2) It shall extend to the whole State of Bihar. (3) It shall come into force with immediate effect. 2. Repeal And Saving.— The Court Fees (Bihar Amendment) Act, 2007 (Bihar Act, 04, 2008) is hereby repealed with effect from the date of its enactment. Provided that court fees already realized pursuant to amendment by Bihar Act, 04, 2008 shall not be refunded, Provided further that Court fees not realized shall not be recoverable

By Order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.

———— अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु-ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 586-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 December 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-12-26.586/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-12-26.586.