(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 8888 पौष पौष पौष पौष 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 प प प पटना टना टना टना 588588588588)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार 22229999 ,दस.ब ,दस.ब ,दस.ब ,दस.बर र र र 2008200820082008 dk;kZy; ftyk f'k{kk inkf/kdkjh] uoknk
&&&&&&
dk;kZy; vkns'k
30 vizhy 2008
la0 727&अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 16.01.2006 की बैठक में लिए गये निर्णय आलोक में जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्मा समिति नवादा के कार्यावाही ज्ञापांक 02 दिनांक 30.01.2006 से प्राप्त अनुषंसा एवं क्षेत्रीय षिक्षा उप निदेषक मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक 579,दिनांक 9.08.2008 एवं 274 दिनांक 26.
03.2008 एवं स्थापना उपसमाहर्त्ता, नवादा के पत्रांंक 209, दिनांक 18.03.2008 एवं जिला पदाधिकारी, नवादा के टिप्पणी आदेष दिनांक 18.04.2008 के निर्देषानुसार तथा दिनांक 30.04.2008 को जिला षिक्षा स्थापना समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सुश्री सरिता कुमारी, पिता- स्व0 गणेष प्रसाद, षिक्षक, प्रा0 वि0 करहरी, अंचल- अकबरपुर, नवादा, ग्रामपो0- हसुआ, जिला- नवादा को वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 एवं सरकार 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 29 fnlEcj 2008 3. नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की गलत सूचना एवं तथ्यों अथवा कागजातों तथा अन्य किसी प्रकार के धोखाखड़ी या जालसाजी पाये जाने पर अविलम्ब सेवा समाप्त कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
4. मेरी नियुक्ति अभ्यर्थी मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भरण-पोषण नहीं करते हैं तो उनके परिलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्य को देय होगा।
5. दहेज नहीं लेने एवं देने का धोषणा पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 6. किसी भी समय बिना सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है। 7. आवेदक का आदेष निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।
8. उप सचिव विा विभाग के पत्रांक 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 1.9.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंषदायी पेन्षन लागू होगी।
9. उच्चाधिकारी का अन्य आदेष तथा माननीय न्यायालय से कोई अन्य आदेष प्राप्त होने पर नियुक्ति प्रभावी होगा।