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21 अक्तूबर 2008
सं॰ 3/आ॰-2-73/2008-988—विभागीय अधिसूचना सं0 574 दिनांक 02-7-08 एवं शुद्धि-पत्र संख्या-987, दिनांक 21-10-08 जिसके द्वारा श्री उमा शंकर राम, प्राचार्य, राजकीय बालक उच्च विद्यालय शास्त्रीनगर, पटना को मध्यमा परीक्षा वर्ष-2007 के मुल्यांकन में अनियमितता हेतु निगरानी (अन्वेषण ब्यूरो) विभाग द्वारा दिनांक 9-6-08 को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजे जाने के कारण दिनांक 09-6-08 के प्रभाव से निलम्बित किया गया था, को जेल से जमानत पर रिहा होकर उनके द्वारा दिनांक 26-8-08 को विभाग में दिए गए योगदान के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3) (1) के अन्तर्गत दिनांक 26-8-08 के प्रभाव से निलम्बन से मुक्त करते हुए इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रण विजय प्रसाद,
निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव।
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21 अक्तूबर 2008
सं॰ 3/आ॰-2-73/2008-989—विभागीय अधिसूचना सं0 988 दिनांकः 21-10-08 श्री उमा शंकर राम, प्राचार्य, राजकीय बालक उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर, पटना को दिनांक 26-8-08 के प्रभाव से निलम्बन मुक्ति के 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 29 fnlEcj 2008 प्रथम दृष्टया प्रमाणित है एवं निगरानी थाना काण्ड सं0-033/2008 में दर्ज मुकदमा के अनुसंधान के उपरान्त इन्हें दोषी पाया गया है तथा मामला न्यायालय में लम्बित है । इसके अतिरिक्त इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन इनसे माँगा गया है ।
2. अतः श्री राम को सी॰सी॰ए॰ रूल्स, 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं 9 (1) (ग) के अन्तर्गत आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निलम्बित किया जाता है ।
3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय निदेशक (प्र0) सह-संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग का कार्यालय निर्धारित किया जाता है ।
4. निलम्बन अवधि में सी0 सी0 ए0 रूल्स, 2005 के नियम- 10 (1) के अनुसार श्री राम को केवल जीवन निर्वाह एवं अनुमान्य भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रण विजय प्रसाद,
निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव।
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 590-571+00-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।