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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 December 2008

Published 29 December 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-12-29.591
Languages
English, Hindi

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सं॰ 2459—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-124/सी0 दिनांक-04.02.02, पत्रांक-1337 दिनांक-21.03.07 एवं पत्रांक-1117 दिनांक-07.05.05 के आलोक में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति पटना का ज्ञापांक-5-199/05 -4745 दिनांक-28.11.08 द्वारा सत्यनारायण राय, जीप चालक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 हिलसा के आश्रित पुत्र श्री सरोज कुमार को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान्‌ 3050-4590/- रु0 समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता है। श्री कुमार को आदेष दिया जाता है कि वे ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-3 गया में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान दे देगें अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व0 सत्यनारायण राय के आश्रित परिवार के सदस्योें को भरण-पोषण का दायित्व श्री कुमार पर होगी। उत्तर दायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता केे साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा। जिसके विरुद्ध नियमित समुचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उत्तर दायित्व की अवहेलना होने की संपुष्टी होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेष सरकार दे सकती है।

3. उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत मेंदेना होगा। 5. अगर श्री कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जाएगा। 6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों को मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात्‌ योगदान स्वीकार किया जाएगा, जिसकी सूचना उस कार्यालय को देगे। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 29 fnlEcj 2008 7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्त पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई की जाएगी।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्य में निष्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।

10. उन्हें छः माह के अन्दर टंकण/कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 11. शादी-व्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. उप सचिव वित्त विभाग को पत्र सं0-1964 दिनांक-31.08.05 के अनुसार दिनांक-01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।विष्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता ———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 591-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 December 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-12-29.591/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-12-29.591.