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सं॰ 2459—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-124/सी0 दिनांक-04.02.02, पत्रांक-1337 दिनांक-21.03.07 एवं पत्रांक-1117 दिनांक-07.05.05 के आलोक में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति पटना का ज्ञापांक-5-199/05 -4745 दिनांक-28.11.08 द्वारा सत्यनारायण राय, जीप चालक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 हिलसा के आश्रित पुत्र श्री सरोज कुमार को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान् 3050-4590/- रु0 समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता है। श्री कुमार को आदेष दिया जाता है कि वे ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-3 गया में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान दे देगें अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
2. स्व0 सत्यनारायण राय के आश्रित परिवार के सदस्योें को भरण-पोषण का दायित्व श्री कुमार पर होगी। उत्तर दायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता केे साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा। जिसके विरुद्ध नियमित समुचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उत्तर दायित्व की अवहेलना होने की संपुष्टी होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेष सरकार दे सकती है।
3. उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 29 fnlEcj 2008 7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्त पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई की जाएगी।
8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्य में निष्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
10. उन्हें छः माह के अन्दर टंकण/कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 11. शादी-व्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. उप सचिव वित्त विभाग को पत्र सं0-1964 दिनांक-31.08.05 के अनुसार दिनांक-01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।