िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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एस0 ओ0ः 346, दिनांक 29 दिसम्बर 2008—गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना सं0-एस0 ओ0 9560 दिनांक-17.09.08 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (सं0-65/1980) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दंडाधिकारी दिनांक 01. 01.09 से दिनांक 31.03.09 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
(जे0डी0ई0मिस0-105/96) बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जय प्रकाष मण्डल, सरकार के अवर सचिव।
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26 fnlEcj 2008
एस0 ओ0 347 एस0 ओ0 346, दिनांक 29 दिसम्बर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(जे0डी0ई0मिस0-105/96) बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जय प्रकाष मण्डल, सरकार के अवर सचिव।
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The 26th December 2008
2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 29 fnlEcj 2008shall exercise the powers conferred by sub- section (2) of the said section within the local limits of his jurisdiction for a further period of three months from 01.01.09 to 31.03.09.
(J/DE-Misc-105/96) By order of the Government of Bihar JAY PRAKASH MANDAL, Under Secretary to Government
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 592-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।