िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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ंति पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति हेतु वेतन राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भॉंति पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति हेतु वेतन विषय ः राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भॉ ंति पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति हेतु वेतन ंति पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति हेतु वेतन राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भॉ राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भॉ
समिति का गठनसमिति का गठनसमिति का गठनसमिति का गठन।
राज्य के कर्मियों/पेंशनधारियों को केन्द्रीय कर्मियों/पेंशनधारियों की भॉंति पुनरीक्षित वेतनमान/ पेंशन की स्वीकृति हेतु वेतन समिति का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगाः- 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 30 fnlEcj 2008 (ii) केन्द्रीय षष्टम् वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय पेंशनधारियों की भॉंति राज्य के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में अनुशंसा।
(iii) केन्द्रीय षष्टम् वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन आमेलन (merger of pay scales) तथा पदों के उन्नयन (upgradation) के संबंध में अनुशंसा।
(iv) ए0सी0पी तथा राज्य के कर्मियों को वर्त्तमान में प्राप्त हो रहे भत्तों आदि के पुनरीक्षण के विषय में अनुशंसा। 4. समिति उपरोक्त विन्दुओं के विषय में अनुशंसा करते समय राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों, वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखेगी। 5. अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी और इसके लिए आवश्यक सूचना एकत्र करेगी।
6. समिति अपना प्रतिवेदन 31.03.09 तक समर्पित करेगी। 7. वेतन समिति की अनुशंसा पर विचार कर सरकार वेतन पुनरीक्षण के विषय पर समुचित निर्णय लेगी।
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री व राज्य मंत्री के आप्त सचिवों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/निबंधक, उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।