Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 December 2008

Published 31 December 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-12-31.594
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 10101010 पौषपौषपौषपौष 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 555599994444)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार 33331111 )दस+ब)दस+ब)दस+ब)दस+बर र र र 2008200820082008 सहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 26 fnlEcj 2008 सं॰ 1/बि॰स॰से॰ (नि॰प॰)-28/2003 सह॰-5076—बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अधिनियम 6,1935) की धारा-6(2) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निबंधक, सहयोग समितियाँ के सहायतार्थ नियुक्त बिहार सहकारिता सेवा के निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में वर्णित पद धारकों को स्तम्भ-4 में वर्णित शक्ति सीमा में स्तम्भ-3 में उल्लिखित बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धाराओं एवं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 की एतत्‌ संबंधी निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान करते हैं :-

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ पदनाम शक्तियाँ शक्ति सीमा
1 2 3 4
(1) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना कार्यालय में पदस्थापित सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं विषेष पदाधिकारी (उपभोक्ता )। धारा-48(2) के अ तर्गत ं निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा अंतरित विवादों के संदर्भ में धारा-26, 48(उप धारा 6 एवं 8) एवं 56 को छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियाँ की सभी शक्तियाँ। सम्पूर्ण बिहार की सभी प्रकार की सहयोग समितियाँ के संदर्भ में।
(2) सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/ संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (गव्य), बिहार, पटना धारा-11,16, 26, 48 (उपधारा 6 एवं 8) एवं 56 छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियाँ की सभी शक्तियाँ। अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत सभी प्रकार की सहयोग समितियाँ के संदर्भ में।
(3) प्रमंडलीय उप निबंधक, सहयोग समितियाँ प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के द्वारा धारा-48(2) के तहत अंतरित विवादों के संदर्भ में प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की उपर्युक्त सभी शक्तियाँ। -
(4) सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी धारा- 11,16,26, 44(5), 48 (उप धारा 6 एवं 8) तथा 56 छोड़कर और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम-37, 38 एवं 39 को छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियाँ की सभी शक्तियाँ। अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत प्रभार ग्रहण की तिथि से केन्द्रीय सहकारी बैंक छोड़कर।
(5) सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ धारा-14 (उपधारा-10 को छोड़कर) 20, 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियाँ के संदर्भ म ं े और धारा-34, 48 (उपधारा-6 एवं 8 छोडकर), 50, 52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी सहकारी समितियों के स दर्भ ं में निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ। अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत।
2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 31 fnlEcj 2008

(2) (2) (2) (2) यह तुरत प्रवृत होगा और पूर्व में निर्गत उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों को निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्ति प्रदान करने संबंधी प्रासंगिक अधिसूचनाएँ विलोपित किये जाते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेष से ललन राय, सरकार के उप सचिव।

———

26 fnlEcj 2008

सं॰ 1/वि॰स॰से॰(नि॰प॰)-28/2003-सह॰-5077—बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935(बिहार अधिनियम 6, 1935) की धारा - 6(1) के तहत निबंधक, सहयोग समितियाँ के रुप में नियुक्त एवं पदस्थापित व्यक्ति को पदनाम से राज्य सरकार बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम संख्या-2, 1997) की धारा - 8(1) के तहत स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निबंधक रुप में नियुक्त करती है।

2॰ बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935(बिहार अधिनियम 6, 1935) की धारा 6(1) के तहत निबंधक, सहयोग समितियाँ के सहायतार्थ नियुक्त कण्डिका - 3 की तालिका के स्तम्भ -2 के पद घारकों को पद नाम से राज्य सरकार अगले आदेष तक बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम संख्या-2, 1997) की धारा - 8(1) के तहत स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निबंधक के सहायतार्थ नियुक्त करती है। 3॰ बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा - 8(2) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अगले आदेष तक अधोलिखित तालिका के स्तम्भ -2 में अंकित पदाधिकारियों को स्तम्भ -3 में वर्णित बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निबंधक की शक्तियाँ, स्तम्भ-4 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन प्रदान करती है :-

क्र॰ पदाधिकारी का नाम निबंधक, स्वावलम्बी सहयोग समितियाँ शक्तियाँॅं शक्ति सीमा
1॰ 2॰ 3॰ 4॰
1॰ सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ(गव्य)। धाराऐं-5(उप धारा-2,4 एवं 5), 10 (उप धारा-2,4,5,6 एवं 7), 11{ उप धारा-8(ख)}, 29(उप धारा -9 एवं 10), 30(उप धारा-3), 33(उप धारा- 10), 35, 36, 38, 43(उप धारा-5 एवं 6), 44(उप धारा-1 एवं 4 ), 45, 46(झ), 48(उप धारा-3 एवं 4 ), तथा 49 । अधीनस्थ पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार की स्वावलम्बी सहकारी समितियों को छोड.कर कार्य क्षेत्र के सभी प्रकार की स्वावलम्बी सहकारी समितियों के स दर्भ में । ं
2॰ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी। धाराएँ- 5(उप धारा-2,4 एवं 5 ), 10(उप धारा -2,4,5,6 एवं 7),11{ उप धारा-8 (ख) }, 29( उप धारा -9 एव 10), 30( उप धारा -3),33(उप धारा- ं 10), 35, 36, 38, 43(उप धारा-5 एवं 6), 44 (उप धारा-1 एवं 4), 45, 46(झ), 48 (उपधारा-3 एवं 4) तथा 49। अधीनस्थ पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार की स्वावलम्बी सहकारी समितियों को छोड.कर कार्य क्षेत्र के सभी प्रकार की स्वावलम्बी सहकारी समितियों के स दर्भ में । ं
3॰ सभी सहायक निबंधक, सहकारी समितियाँ धाराएँ-5(उप धारा-2,4 एवं 5 ),10(उप धारा-2,4,5,6 एवं 7),11{उप धारा-8 (ख)}, 29( उप धारा-9 एव 10), 30( उप धारा-3),33(उप धारा- 10), 35, 36 ,38, 43(उप धारा-5 एवं 6 ), 44(उप धारा- 1 एवं 4), 45, 46(झ), 48(उप धारा-3 एवं 4), तथा 49। कार्य क्षेत्र के सभी प्रकार की स्वावलम्बी सहकारी समितियों के संदर्भ में ।
3 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 31 fnlEcj 2008

4॰ उपर्युक्त वर्णित सभी पदाधिकारियों को बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन शक्ति प्रत्यायोजन सम्बन्धी पूर्व की सभी अधिसूचनाएँ विलोपित की जातीे हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेष से ललन राय,

सरकार के उप सचिव।

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 594-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 December 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-12-31.594/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-12-31.594.