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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2009

Published 02 January 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-01-02.3
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 3333)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार 2222 जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) 2009200920092009 सं0-2प/वि6-73/2006/पं॰रा॰-6159 पंचायती राज विभाग ----- संकल्प 4 दिसम्बर 2008 विषय--त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्ता तथा अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति।

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है। अतएव उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों तथा अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति दी गई है। 2. स्वीकृत प्रतिमाह भत्ते, बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता की दरे निम्नवत्‌ हैं :-

3 4

5 ------------------------------------------------------------------------------------- क्र॰ पदधारक का नाम नियत (प्रतिमाह) भत्ता दैनिक भत्ता यात्रा भत्ता ------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------- 1. जिला परिषद्‌ अध्यक्ष 4000/- रु॰ 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 2. जिला परिषद्‌ उपाध्यक्ष 3000/- रु॰ 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी03. पंचायत समिति प्रमुख 3000/- रु॰ 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 4. पंचायत समिति उप-प्रमुख 1500/- रु॰ 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 2 जनवर(cid:15) 2009 5. ग्राम पंचायत मुखिया 600/- रु॰ 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 6. ग्राम पंचायत उप-मुखिया 300/- रु॰ 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 7. ग्राम कचहरी सरपंच 600/- रु॰ 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 8. ग्राम कचहरी उप-सरपंच 300/- रु॰ 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 9. जिला परिषद्‌ सदस्य --- 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 10. पंचायत समिति सदस्य --- 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 11. ग्राम पंचायत सदस्य --- 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 12. ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) --- 100/- रु॰ 5/- रु॰ प्रति कि0मी0 -------------------------------------------------------------------------------------

(i) यात्रा भत्ता के लिए दूरी की गणना निर्वाचित सदस्य के नामांकन पत्र में अंकित आवासीय पते से संबंधित पंचायती राज संस्थाएँ एवं ग्राम कचहरी के मुख्यालय की वास्तविक दूरी के आधार पर की जाएगी।

(ii) दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं की सामान्य/विशेष/स्थायी समिति की बैठक एवं ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की बैठक में भाग लेने पर अनुमान्य होगा।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधि, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को जिला परिषद्‌/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की बैठक में भाग लेने के लिए 100/- रु॰ प्रति बैठक की दर से विशेष मानदेय अलग से देय होगा।

4. यह दिनांक 01.04.2008 से प्रवृत्त होगा।

5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2प/वि6-73/2006/पं॰रा॰/3011 दिनांक 19.06.2008 को विलोपित किया जाता है। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

ह॰/-अस्पष्ट,

सरकार के प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 3-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-01-02.3/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-01-02.3.