िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 5555)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार 2222 जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) 2009200920092009 सं0-7/स्था0-1-4-03/2003का0-12184 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ----- संकल्प 18 नवम्बर 2008 पूर्व में विज्ञापित कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 3637 दिनांक 11.5.2004 को अवक्रमित करते हुए बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 एवं संशोधन नियमावली 2005 के नियम 5 (ग) (iii) के अन्तर्गत दिनांक 31.03.09 तक होने वाली कुल 12 (बारह) रिक्ति (स्थायी एवं अस्थायी पदों) के विरूद्व अधिवक्ता वर्ग से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैंः- 1. विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक माह (30 दिनों) के अंदर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा । (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से एवं हाथोहाथ निर्धारित अंतिम तिथि की संध्या 6 बजे तक कार्यालय अवधि में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में स्वीकार किये जायेंगे । अंतिम तिथि को अवकाश होने की स्थिति में मात्र दूसरे दिन कार्यालय अवधि में आवेदन स्वीकार/मान्य होगा । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले सभीे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा । (ii) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा जिसका शुल्क वापस नहीं किया जायेगा । 2. आवेदन पत्र जमा करने के लिये निर्धारित अंतिम तिथि को उम्मीदवार का अधिवक्ता या वकील के रूप में कम से कम सात वर्षों के कानूनी व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए । अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र नीचे अंकित कंडिका-6 (ii), (iii), (v) और (vii) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे । 3. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को जो उम्मीदवार 35 वर्ष उम्र नहीं पूरा किये हैं और जो उम्मीदवार 50 वर्ष उम्र पूरा कर चुके हैं, आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे । 4. दिनांक 22.5.04 को दैनिक समाचार (हिन्दुस्तान) में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7/स्था0-1-4-03/03-3637 दिनांक 11.5.04 के आलोक में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पूर्व में दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । 5. आवेदन की योग्यता का विचार हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि ही संगत तिथि होगी ।2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 2 जनवर(cid:15) 2009 6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जानेवाले सभी प्रमाण-पत्रों तथा अभिलेखों की छाया प्रतियाँ तथा आवेदक का दो पासपोर्ट आकार के फोटो (छः माह के अन्दर खिंचवाया हो) जो निम्नांकित पदाधिकारियों में से किसी एक द्वारा अभिप्रमाणित हो, भी संलग्न करने होंगेः- (i) संबंधित अधिवक्ता संध के अध्यक्ष, जहां आवेदक वकालत कर रहा है । (ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य करनेवाले पदाधिकारी, जहां आवेदक वकालत कर रहा हो । (iii) अगर आवेदक जिला न्यायालय में वकालत नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में सम्बद्व न्यायालय के वरीयतम न्यायिक पदाधिकारी । (iv) आवेदन पत्र में उल्लिखित स्थायी एवं अस्थायी पता के अनुसार संबंधित राज्य के बार कॉउन्सिल के अध्यक्ष । (v) अगर आवेदक किसी उच्च न्यायालय में वकालत करता हो तो वैसी स्थिति में संबंधित उच्च न्यायालय के निबंधक । (vi) यदि आवेदक उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हो तो वैसी स्थिति में संबंधित उच्च न्यायालय के किसी भी अधिवक्ता-वर्ग से संबंधित एसोसियेशन के प्रेसिडेंट जिसका उम्मीदवार सदस्य है । (vii) आयकर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या कोई विधि द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्राधिकार, जहां आवेदक उपर्युक्त वर्ग के अन्तर्गत नहीं आते हैं । (viii) आवेदन पत्र के साथ 9"x4" आकार के दो स्वपता लिखित लिफाफा जिस पर रु0 20 का डाक टिकट चिपका हो, संलग्न किया जाय । 7. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र के साथ किसी सिविल सर्जन या उनके समकक्ष अथवा उसके ऊपर की कोटि के पदाधिकारी से प्राप्त प्रमाण-पत्र कि वह बिहार उच्च न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के कर्त्तव्य का निर्वहन के लिए योग्य है, (Fitness Certificate) संलग्न किया जाय । 8. आवेदन-तिथि के पूर्व गत तीन वित्तीय वर्षों की शुद्ध व्यवसायिक आय (Net Professional Income) की घोषणा उम्मीदवारों द्वारा की जायेगी । 9. चयनित उम्मीदवारों द्वारा इस उद्देश्य के लिये गठित मेडिकल बोर्ड को संतुष्ट करना होगा कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में कार्य संपादन करने मेें शारीरिक रूप से योग्य हैं । ऐसे आवेदन पत्र नियुक्ति/भर्ती के साथ निम्नलिखित प्रक्रिया, दिशा निर्देश और सिद्वांत अपनाये जायेंगेः- 1. यह सीधी नियुक्तियाँ बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अस्थायी एवं स्थायी दोनों पदों के लिए की जायेगी । 2. अधिवक्ता-वर्ग से सीधी नियुक्ति के मामले में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए) अधिनियम, 1991 का प्रावधान लागू नहीं होगा । 3. किसी भी उम्मीदवार केा जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई अधिमानता (Preference) नहीं दी जायेगी। 4. राज्य के बाहर वकालत करनेवालों उम्मीदवारों के साथ वही प्रक्रिया अपनायी जायेंगी, जो इस राज्य के अन्य उम्मीदवारों के साथ अपनायी जायेगी । 5. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और अन्तर्वीक्षा के आधार पर होगा । (क) लिखित परीक्षा के लिए कुल 250 अंक तथा अन्तर्वीक्षा के लिए कुल 50 अंक होगा । ख) उम्मीदवारों को अन्तर्वीक्षा हेतु लिखित परीक्षा के कुल 250 अंकों में से कम से कम 150 अंक प्राप्त करना होगा । (ग) अन्तर्वीक्षा में कुल 50 अंक में से कम से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (घ) नियुक्ति पर विचार करने के पूर्व उम्मीदवारों को परीक्षा एवं अन्र्तवीक्षा दोनों में उर्त्तीण होना आवश्यक है । 6. नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए स्वीकृत वेतनमान और अन्य स्वीकार्य भत्ता देय होगा । 7. नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की अवधि तक परीक्ष्यमान रूप में रहना होगा । जब तक उम्मीदवारों की सेवा सम्पुष्ट नहीं हो जाती हे तबतक परीक्ष्यमान अवधि जारी रहेगी । वे तब तक सम्पुष्ट नहीं किये जायेंगे जबतक वे बिहार उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु प्रत्येक रूप से उपयुक्त नहीं पाये जायेंगें । उक्त सेवा में सम्पुष्ट हो जाने पर परीक्ष्यमान अवधि के रूप में बितायी गयी अवधि को छुट्टी, पेंशन एवं वार्षिक वेतनवृद्वि की गणना हेतु मानी जायेगी । सेवा में बिताई गयी अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं पाये जाने की परिस्थिति में उनकी सेवा परीक्ष्यमान अवधि के दौरान किसी भी समय रद्द की जा सकती है । 8. यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा और अन्तर्वीक्षा के संबंध में अन्य सभी कदम, जो उल्लेखित नहीं है, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उठाया जायेगा । 9. न्यायापालिका के हित में पटना उच्च न्यायालय को उपर्युक्त सेवा शर्त्तों में छूट या शिथिल करने का अधिकार होगा ।3 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 2 जनवर(cid:15) 2009 10. आवेदन पत्र के साथ 500 (पांच सौ) रु0 का क्रास्ड भारतीय पोस्टल आर्डर (Crossed Postal Order) जो सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में जी0पी0ओ0, पटना में भुगतेय हो, को संलग्न करें (संशोधित शुल्क इन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं) vkns'k& vkns'k fn;k tkrk gS fd bl ladYi dks fcgkj jkti= ds vlk/kkj.k vad esa izdkf'kr fd;k tk;A
आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।
———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 5-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।