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कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग
संकल्प
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30 दिसम्बर 2008 fo"k;%& बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) के प्राख्यापन के फलस्वरूप बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदो ंके पुनर्निधारण के संबंध में।
वित्त विभाग के ज्ञापांक-660, दिनांक-08.02.99 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) द्वारा बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया जा चुका है। फलस्परूप बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न गे्रड के पदों का पुनर्गठन आवष्यक हो गया है। 2. अतः बिहार सचिवालय सेवा के पदों के पुनर्गठन पर विचार किये जाने हेतु निम्नांकित रूप में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है-
(i) विकास आयुक्त - अध्यक्ष। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 5 जनवर(cid:15) 2009 3. समिति के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नांकित होंगे- (i) बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों में व्याप्त गत्यावरोध की समीक्षा करना। इस क्रम में संबंधित संघों के पक्ष को सुनकर उन पर भी विचार करना।
(ii) उपर्युक्त (i) के निष्कर्ष के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप बिहार सचिवालय सेवा (फीडर संवर्ग सहित) की संरचना की समीक्षा करना एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव देना।
(iii) बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न स्तरों के कर्मियों के लिए अल्प-अवधि एवं दीर्घ-अवधि के संवर्गीय प्रोन्नति के लिए समय-सीमा को तर्कसंगत बनाने के संबंध में सुधारात्मक उपाय एवं कर्मियों की दक्षता में सुधार हेतु आवष्यक परामर्ष देना।
4. उपर्युक्त समिति विचारोपरान्त अपना प्रतिवेदन यथासंभव तीन माहों के अन्दर देगी।
बिहार राज्यपाल के आदेष से,