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वित्त विभाग ———— संकल्प 3 फरवरी 2009 पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु गठितठितठितठित केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष को केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष को केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष को केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष को विषय : पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु ग पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु ग पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु ग वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजनवित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजनवित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजनवित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।
बिहार राज्य के पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु एक केन्द्रीय चयन पर्षद का गठन किया गया है, जिसके लिए बिहार पुलिस अधिनियम-2007 (अधिनियम-7, 2007) की धारा-55, सहपठित धारा-94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गृह(आरक्षी)विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-4/ब.-1-102/08-6843, दिनांक-11.08.08 द्वारा बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 661(ख), 663(क), (ख), (ग) तथा (घ); बिहार पुलिस हस्तक 1978, खण्ड-III, परिशिष्ट-72 के क्रमांक-4 तथा परिशिष्ट-103 में आवश्यक संशोधन किया गया है। उपरोक्त संशोधन के अनुरूप केन्द्रीय चयन पर्षद को सौपें गए चयन संबंधी सभी कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन/संपादन के लिए राज्य सरकार ने पर्षद के अध्यक्ष पद पर अपर आरक्षी महानिदेशक/आरक्षी महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित करने का निर्णय लिया है, जो पुलिस महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। परीक्षा/चयन संबंधित कार्यो के सफल संचालन हेतु उन्हें वित्तीय शक्तियॉं निम्न रूप से प्रदान की जाती हैः-
(i) विज्ञापन एवं निविदा प्रकाशन में होने वाले व्यय की पूर्ण शक्ति। (ii) पाठ्यक्रम, आवेदन-पत्र आदि का मुद्रण में होने वाले व्यय की पूर्ण शक्ति। (iii) आवेदन-पत्रों का वितरण, संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण में पूर्ण शक्ति। (iv) प्रश्न-पत्रों का चयन, मुद्रण, संकलन, सुरक्षित संग्रहण, वितरण इत्यादि गोपनीय कार्य में पूर्ण शक्ति। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 4 फरवर(cid:15) 2009 (viii) शारीरिक जांच एवं माप परीक्षा का संचालन में पूर्ण शक्ति। (ix) परीक्षा संचालन के क्रम में विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा के निमित्त प्रतिनियुक्ति तथा वाहन के इंधन पर होने वाले व्यय इत्यादि तथा इनका अग्रिम भुगतान में पूर्ण शक्ति।
(x) परीक्षा के सफल संचालन हेतु विभिन्न स्तरों पर दिये जाने वाले मानदेय, भत्ते एवं अन्य भुगतान में पूर्ण शक्ति।
(xi) अनुबंध या फीस के आधार पर किए गए व्यवसायिक कार्य जैसे कि- विशेषज्ञ, कन्सल्टेंट, चार्टर्ड एकाउन्टेंट आदि की ली गई सेवाओं में व्यय की गई राशि के भुगतान में पूर्ण शक्ति।
(xii) पर्षद के संबंधित न्यायिक मामले, रिट याचिका पर आने वाले व्यय यथा अधिवक्ता एवं विधिक सलाहकार की फीस आदि के भुगतान में पूर्ण शक्ति।
(xiii) पर्षद के कार्यो से भ्रमण पर जाने वाले पदा0 एवं कर्मचारियों(अध्यक्ष सहित) को राज्य सरकार में अनुमान्य दर पर देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के भुगतान में पूर्ण शक्ति।
(xiv) अन्य व्यय जो परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक हो, में पूर्ण शक्ति। (xv) पर्षद के वाहनों की मरम्मति एवं रख रखाव के मामले में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-4082/वि(2) दिनांक-29.06.06 के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
(xvi) कार्यालय व्यय के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को बिहार वित्त(संशोधन)नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार खर्च करेंगे।
आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेश आदेश आदेश आदेश : आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जायेजायेजायेजाये।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अपर वित्त आयुक्त(व्यय)।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,