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सं॰ 318—जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति शेखपुरा के ज्ञापांक 907, दिनांक 15.12. 08 द्वारा श्री रतन कुमार पिता स्व0 राम प्रसाद तत्कालिन कोषरक्षक, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 शेखपुरा को वर्ग 4 (चार) के पद पर नियुक्ति की अनुषंसा प्राप्त है। अतः जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 124/सी0 दिनांक 04.06.02, पत्रांक 1337, दिनांक 21.03.03 एवं पत्रांक 1117, दिनांक 07.05.05 के आलोक में श्री रतन कुमार को वर्ग 4, 'कोषरक्षक' के पद पर वेतनमान 2610-3540 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति की जाती है। इन्हें आदेष दिया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 शेखपुरा के अधीन वर्ग 4 के रिक्त पद के बिरूद्ध पत्र (आदेष) निर्गत होने के एक माह तक हर हालत में अपना योगदान दे देंगे।
2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं संबंधित वरियता सूची के लिए इनकी मान्यता नहीं है। 3. स्व0 राम प्रसाद कोषरक्षक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-भोषण का दायित्व श्री रतन कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व के निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा। जिसके बिरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगाी। इसके अलावा उपलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेष सरकार को दे सकती है। 4. अगर श्री रतन कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित को अग्रणित कर दिया जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 18 फरवर(cid:15) 2009 8. इन्हें शादी ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज लेने व देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। 9. उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1964 दिनांक 31.08.05 के आलोक में दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।
विष्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता।