िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22229999 माघ माघ माघ माघ 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 33333333)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 11118888 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2002002002009999 पटना उच्च न्यायालय ———— अधिसूचना 10 सितम्बर 2008 सं॰ 419 {नियम}—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के खण्ड {2}द्वारा प्रदत्त शक्तियोें का प्रयोग करते हूए माननीय मुख्य न्यायाधीश,उच्च न्यायालय पटना, पटना उच्च न्यायालय पदाधिकारी एवं कर्मचारी {सेवा शर्त एवं आचरण} नियमावली, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-
1. यह नियमावली 'पटना उच्च न्यायालय पदाधिकारी एवं कर्मचारी (सेवा शर्त एवं आचरण) नियमावली 1997, 8वॉं संशोधन नियमावली, 2008 कहलाएगी।
2. यह संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
3. भाग-(v) के अन्तर्गत नियम 7 में संशोधन :
उप नियम- 17(ii) में उल्लिखित शब्द 'वरीयता के आधार पर' को विलोपित किया जाता है।
माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
नरेन्द्र प्रसाद सिंह, महानिबंधक, प्रभारी।
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The 10th September 2008
No. 419 (Rules) —In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, the Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna makes the following amendments in 'The High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1997':-
1. These Rules shall be called `The High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1997, 8th Amendment Rules, 2008.
2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 18 फरवर(cid:15) 2009 3. Amendment in Rules 7 in Part-V:-The words "on the basis of seniority" occurring in Sub Rule 17(ii) is deleted.
By order of Hon'ble the Chief Justice, NARENDRA PRASAD SINGH, Registrar General, I/C.
———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित।