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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 February 2009

Published 18 February 2009

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-02-18.5
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 22229999 माघमाघमाघमाघ, , , , 1930193019301930((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 00005555 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 11118888 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15),,,, 2009200920092009((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची

पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 8ट(cid:15)

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

और अ;य <य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-5

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मA के समादेंटाओं के

उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ

भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क] भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0,

अनुमित िमल चुक] है। ---

ड(cid:15)प0-इन-एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15)

पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N

भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के

ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर ूदान, आOद।

---

भाग-1 ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आOद ---

सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयJA (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

िनयम आOद। 7-12

भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन, सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं, और सवKसाधारण सूचनाएं इ`याOद।

13-14 उVच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और

िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के

पूरक

---

उXरण।

---

पूरक-क

---

(cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009 2

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन,,,, बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;य वैवैवैवैय(cid:18)2क सूचनाएय(cid:18)2क सूचनाएय(cid:18)2क सूचनाएय(cid:18)2क सूचनाएa ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

भवन निर्माण विभाग

———

अधिसूचना

2 फरवरी 2009

सं.-भ./स्था.-1-पदा.-37/06-426—श्री मनोरंजन प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना भवन प्रमंडल संख्या-2 के अस्वस्थ्ता के कारण स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या-2 के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रसाद के जिम्मे इसके अतिरिक्त अन्य कार्य यथावत रहेगा। 2- श्री अरविन्द कुमार कण्ठ, कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या-2 को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना भवन प्रमंडल संख्या-2 के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 3- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से एच. एन. झा, सरकार के अपर सचिव।

———

बिहार विधन सभा सचिवालय

——— अध्सिूचनाएं

16 दिसम्बर 2008

संख्या-1स्था-132/08-2170/विस—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-श)ोर् ;सुनिश्चित वृि)ा उयन योजनाद्ध नियमावली-2003 से संबंध्ति वि)ा विभाग की अध्सिूचना संख्या-3एम.2-5-वेपु-28/99-4685 वि;2द्ध, दिनांक-25.06.2003 जो सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-718, दिनांक-21.05.2004 द्वारा सभा सचिवालय में लागू किया गया है, की कंडिका-07 के अध्ीन एसीपी स्कीम के तहत पुनर्गठित विभागीय स्ीनिंग समिति की दिनांक-11.08.2008 एवं दिनांक-10.11.2008 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में वि)ा विभाग की सहमति से श्री कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, मार्शल, बिहार विधन सभा को दिनांक-09.08.1999 से वेतनमान 10,000-15,200/- रूपये में प्रथम वि)ाीय उयन की स्वीति दी जाती है। तदनुसार वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम-22त्र;iद्धएत्र;iiद्धत्रके तहत किया जाएगा। यह वेतनमान आर्थिक लाभ तक ही सीमित रहेगा। उच्चतर वेतनमान के पदनाम/क)ार्व्य और दायित्व प्राप्त नहीं होगें। त्र इस संबंध् में किसी भी प्रकार की त्राुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंध्ति कर्मी को प्राप्त एसीपी योजना का लाभ र या संशोध्ति कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूि)ार् कर ली जायेगी।

एतद्‌ विषयक पूर्व में निर्गत अध्सिूचना संख्या-2191, दिनांक-11.12.2006 को विखंडित किया जाता है।

अयक्ष, बिहार विधन सभा के आदेशत्रसे्रत्र =परमानन्द झा, उप सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009

22 दिसम्बर 2008

सं1 स्था-187/08-2221विस—वि)ा विभाग के संकल्प संख्या-3ए-7-महा-01/2005-1500 वि;2द्ध, दिनांक 24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-499, दिनांक-12.04.2005 के अनुसरण में श्री परमानन्द प्रसाद सिंह, उप सचिव, बिहार विधन सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के पफलस्वरूप इन्हें दिनांक-31.12.2008 के अपराह्‌न से सेवानिवृत किया जाता है ।

अयक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,

राध्ेश्याम झा,

अवर सचिव।

——— 23 दिसम्बर 2008 सं2 स्था-102/08-2232विस—श्री लाला सच्चिदानन्द सिन्हा, प्रतिवेदक बिहार विधन सभा सचिवालय, को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्राांक जीई-12-बीएलए-XVIII-17-760, दिनांक-26.06.2008 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत दिनांक 14.01.2008 से 31.01.2008 तक तथा दिनांक 04.02.2008 से 25.03.2008 तक रूपांतरित अवकाश, पत्राांक जीई-12-बीएलए-XVIIIब्17-775, दिनांक 27.06.2008 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248;कद्ध के तहत दिनांक 26.03.2008 से 30.04.2008 तक उपार्जित अवकाश, पत्राांक जीई-12-XVIII- बीएलए-17-2036, दिनांक 07.11.2008 के आलोक में दिनांक 01.05.2008 से 30.05.2008 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 02.02.2008 एवं 03.02.2008 एवं दिनांक 31.05.08 एवं 01.06.08 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है। साथ ही दिनांक 21.01.08 से 31.01.08 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है।त्र

अयक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,

रामेश्वर प्रसाद चौध्री

अवर सचिव,

——— 23 दिसम्बर 2008 सं-2 स्था-231/08-2240विस—सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-630, दिनांक-16.05.2005 द्वारा प्रवृ)ा वि)ा विभाग के संकल्प संख्या-3/एम 2-5-1/99, खण्ड 1829 वि ;2द्ध, दिनांक-07.04.2005 तथा महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना के ज्ञापांक-जीईः 12-बी.6 ए.-XVII-12-2295, दिनांक-05.12.2008 के अनुसरण में श्री वशिष्ठ देव तिवारी, सेवानिवृ)ा उप सचिव ;निजी सहायक संवर्गद्ध बिहार विधन सभा, पटना को उनकी सेवानिवृि)ा की तिथि 31.10.2008 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ;तीन सौद्ध दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महगाई भ)ाा के समतुल्य नकद राशि के भुगतान हेतु स्वीति प्रदान की जाती है ।

अयक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,

रामेश्वर प्रसाद चौध्री,

अवर सचिव।

———

30 दिसम्बर 2008त्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र

सं1 स्था-115/08-2257विस—बिहार विधन सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-947, दिनांक-29.05.2008 द्वारा श्री गया प्रसाद यादव, उप सचिव, बिहार विधन सभा सचिवालय की दिनांक-31.05.2008 के अपराह्‌न से सेवानिवृि)ा के पफलस्वरूप रिक्त उप सचिव के पद पर वरिष्ठतम अवर सचिव श्री बैजू प्रसाद सिंह को वेतनमान-12,000-375-16,500/- रूपये में अनुमान्य विशेष वेतन एवं अन्य भ)ाों के साथ दिनांक-31.12.2008 के पश्चात्‌ पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नति दी जाती है ।

अयक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,

परमानन्द झा,

उप सचिव।

त्र(cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009 4 जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाएं 22 दिसम्बर 2008 सं0 7/एल0 6-1015/2008-3464—श्री शंम्भू शरण सिंह, प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), जल जथ प्रमंडल, जहानाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228, एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 14.05.07 से 03.07.07 तक कुल 51 (एकावन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि श्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार राज्यपाल के आदेश से अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

——— 23 दिसम्बर 2008 सं0 7/एल 6-1019/08-3493—श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, भूगर्भ जल निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम - 227, 228, एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 03.09.08 से 26.10.08 तक कुल 54 (चौंवन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि श्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार राज्यपाल के आदेश से अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

——— 5 जनवरी 2009 सं॰7/एल6-1014/08-3—श्री भारतेन्दु नाथ ठाकुर, सहायक अभियंता, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल सं0-1, सूर्यगढ़ा, शिविर-मुंगेर को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अन्तर्गत दिनांक 24.01.08 से 29.02.08 तक कुल 37 (सैंतीस) दिनों का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री ठाकुर, उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

——— 5 जनवरी 2009 सं0- 8/पी02-24/08-11—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0- 3244 दिनांकः 24.11.08 के द्वारा श्री आदित्य नारायण झा 'अनल', आर्ड0डी0 संख्या-1953, गृह ज़िला- मुज़फ्फ़रपुर को कार्यपालक अभियंता (चालु प्रभार) से सहायक अभियंता के पद पर पदावनत करने के साथ-साथ सहायक अभियंता के रूप में मुख्यालय में योगदान देने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री झा 'अनल' द्वारा मुख्यालय में अभी तक योगदान नहीं दिया गया है। इस संबंध में पूर्ण विचारोपरान्त श्री आदित्य नारायण झा 'अनल' की सेवा (सहायक अभियंता (असैनिक) के रूप) में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के परिक्षेत्राधीन देय कोटि में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

——— शुद्धि-पत्र 7 जनवरी 2009 सं0 7/विविध-12-1042/06-23—विभागीय अधिसूचना सं0 7/विविध-12-1042/06-2 दिनांकः 05.01.09 में अंकित दिनांक 01.04.07 से 27.05.07 तक कुल 54 (चौवन) दिनों के स्थान पर का दिनांक 01.04.07 से 27.05.07 तक कुल 57 (संतावन) दिनों का रूपांतरित अवकाश पढ़ा जाए। 2. अन्य तथ्य यथावत्‌ रहेंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।5 (cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009 9 जनवरी 2009 सं0 8/पी3-030/08-74—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0-157 सह पठित ज्ञापांक 1035 दिनांकः 23.12.08 के आलोक में निलबंन से मुक्ति के पश्चात्‌ जल संसाधन विभाग में योगदान कर पदस्थापन की प्रतीक्षारत सहायक अभियंता (असैनिक), श्री आलोक कुमार, गृह जिला-पूर्णिया, आई0 डी0 सं0-4512 की सेवा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के परिक्षेत्राधीन देय कोटि में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

——— गृह (विषेष) विभाग ——— अधिसूचना 11 फरवरी 2009 एस0 ओ0 5, दिनांक 18 फरवरी 2009, विभागीय अधिसूचना संख्या-9362, दिनांक 10.09.08 के द्वारा श्री राजेष वालिया, सेवा निवृत मुख्य न्यायधीष, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग के सचिव के पद पर प्रषासी पदवर्ग समिति के अनुषंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 10894, दिनांक 13.11.08 के द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भा0 प्र0 से0 (सेवा निवृत) की गई नियुक्ति के आलोक में उनकी सेवा शर्त का निर्धारण 13.11.08 से निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. सचिव को सेवा निवृति के समय वेतनमान 18400-22400 में देया अंतिम वेतन एवं उस पर अनुमान्य नियमानुकूल भत्ते देय होगेंं। कुल देय राषि में से उन्हें देय पेंषन की राषि घटाई जायगी।

2. उन्हे बिहार सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के अनुमान्यता के अनुसार चिकित्सा भत्ता, दूरभाष, एल0टी0सी0, यात्रा भत्ता आदि देय होगी।

3. सचिव को यदि सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होता है, तो वे नियमानुकूल मासिक किराया पर वाहन प्राप्त कर उपयोग करेगें, जिसका भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा तथा नियमानुकूल ईंधन अनुमान्य होगा। 4. समाचार पत्रों/पत्रिकाओं पर मासिक व्यय अधिकतम 800/- (आठ सौ रुपये) का भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा।

5. मोबाईल की सुविधा-मोबाईल सेट खरीदने के लिए अधिकतम 8000/-(आठ हजार रुपये) तथा अधिकतम मासिक व्यय 1000/-(एक हजार रुपये) या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, आयोग द्वारा किया जाएगा। 6. घरेलु सहायता भत्ता के रूप में 3000/-(तीन हजार रुपये) प्रतिमाह का भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा।

7. अगले आदेष अथवा जाँच आयोग के विघटन पर जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेष से, पी0 एन0 राय, सरकार के विषेष सचिव।

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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।

(cid:18)बहार गजट, 48-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

(cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009 6 7 (cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेश आदेश आदेश आदेश अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद। ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सं॰ 1/ए॰जी॰वि॰प॰-01/07- 9349/—0,

Ñf"k foHkkx

———

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001

द्वाराः- वित्त विभाग(cid:1)

दिनांक-19 दिसम्बर, 2008 विषयः- राज्य के नवसृजित 13 (तेरह) जिलों में तेरह जिला —षि पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के लिए आवश्यक 234 पद अर्थात्‌ कुल 247 पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेशः- स्वी—त।

उपर्युक्त विषयक राज्य के नव सृजित 13 (तेरह) जिलों यथा (1) बक्सर, (2) भभुआ (कैमूर), (3) जहानाबाद, (4) अरवल, (5) शिवहर, (6) मधेपुरा, (7) सुपौल, (8) अररिया, (9) किशनगंज, (10) बांका, (11) लखीसराय, (12) जमुई तथा (13) शेखपुरा में तेरह जिला —षि पदाधिकारी तथा उनके कार्यालय के लिए आवश्यक 234 पद अर्थात कुल 247 (दो सौ सैंतालीस) पदों की स्वी—ति गैर योजना मद में प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्रमांक पदनाम स्वी—त पदों की संख्या व तनमान े
1 जिला —षि पदाधिकारी 13 10,000-15,200
2 जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी 13 6500-10,500
3 सहायक —षि पदाधिकारी (सामान्य) 13 5000-8000
4 सहायक —षि पदाधिकारी (वनस्पति) 13 5000-8000
5 —षि निरीक्षक (तेलहन) 13 5000-8000
6 —षि निरीक्षक (क्षेत्र प्रयोग सेवा) 13 5000-8000
7 सांख्यिकी सहायक 13 5000-8000
8 प्रधान लिपिक 13 4000-6000
9 लेखापाल 13 4000-6000
10 आशुलिपिक 13 4000-6000
11 निम्नवर्गीय लिपिक 52 3050-4590
12 अनुसेवक 39 2550-3200
13 जीप चालक 13 3050-4590
14 रात्रि प्रहरी 13 2550-3200
कुल 247

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.07 एवं वित्त विभाग, बिहार, के संकल्प संख्या 96 वि॰(2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वी—ति संचिका संख्या 1/ए॰जी॰वि॰प॰-01/2007 में क्रमशः पृष्ठ संख्या 60-67/प॰ एवं 42/टि॰ पर दिनांक 10.06. 2008 एवं 21.10.2008 को प्राप्त है।

3. उक्त पदों की स्वी—ति पर वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 4,63,65,195/= रू॰ (चार करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार एक सौ पनचानवें) रू॰ का व्यय आंका गया है (पदवार व्यय विवरणी संलग्न) जिसकी स्वी—ति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।(cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009 8 4. उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल —षि कर्म 109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-0001- प्रमंडलीय जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना विपत्र कोड N 2401001090001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-2009 में गैर योजना में उप बंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. बिहार कोषागार संहिता भाग-2 अनुसूची-7 के अन्तर्गत अनुसूची-II के अनुसार जिला —षि पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रहेंगे।

6. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 157 के अन्तर्गत अनुसूची-III के अनुसार —षि निदेशक, बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त —षि निदेशक इनके नियंत्री पदाधिकारी रहेंगे।

7. राज्यादेश प्रारूप में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 1/ए॰जी॰ वि॰प॰-01/2007 के पृष्ठ संख्या 45/टि॰ पर दिनांक 17.12.08 को प्राप्त है। वित्त विभाग का डायरी संख्या 4227/AFC(E) दिनांक 28.11.08 है। 8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में —षि निदेशक, बिहार, पटना के पदनाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की —पा की जाए। अनुलग्नकः- स्वी—त पदों की विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, रामबृक्ष ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 जिला —षि पदाधिकारी 13 10000 - 15200 2371200 1185600 1778400 15600 28080 533520 5912400
2 जिला योजन एवं मूल्यांकन पदाधिकारी 13 6500- 10500 1326000 663000 994500 15600 28080 298350 3325530
3 सहायक —षि पदाधिकारी (सामान्य) 13 5000- 8000 1248000 624000 936000 15600 28080 280800 3132480
4 सहायक —षि पदाधिकारी (वनस्पति) 13 5000- 8000 1248000 624000 936000 15600 28080 280800 3132480
5 —षि निरीक्षक (तेलहन) 13 5000- 8000 1248000 624000 936000 15600 28080 280800 3132480
6 —षि निरीक्षक (क्षेत्र प्रयोग स वा) े 13 5000- 8000 1248000 624000 936000 15600 28080 280800 3132480
7 सांख्यिकी सहायक 13 5000- 8000 1248000 624000 936000 15600 28080 280800 3132480
8 प्रधान लिपिक 13 4000- 6000 936000 468000 702000 15600 28080 210600 2360280
9 लेखापाल 13 4000- 6000 858000 429000 643500 15600 28080 193050 2167230
10 आशुलिपिक 13 4000- 6000 858000 429000 643500 15600 28080 193050 2167230
11 निम्नवर्गीय लिपिक 52 3050- 4590 3432000 1716000 2574000 62400 112320 772200 8668920
12 अनुसेवक 39 2550- 3200 1497600 748800 1123200 46800 84240 336960 3837600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 जीप चालक 13 3050- 4590 624000 312000 468000 15600 28080 140400 1588080
14 रात्रि प्रहरी 13 2550- 3200 230900 115450 173175 15600 28080 112320 675525
क ल योग ु 247 18373700 9186850 13780275 296400 533520 4194450 46365195
9 (cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009

बिहार राज्यपाल के आदेश से, रामबृक्ष ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।

———

जल संसाधन विभाग

———

शुद्वि-पत्र

19 दिसम्बर 2008

सं0 7/एल-6-1006/2008-3447—विभागीय अधिसूचना संख्या 7/एल 6-1006/2008-315, 3 दिनांक 11.11.08 के कंडिका 1 में उपार्जित अवकाश की तिथि "04.11.08 से 31.01.08" के स्थान पर "04.11.07 से 31.01.08" पढ़ा जाय।

2. शेष तथ्य यथावत्‌ रहेंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

——— शुद्वि-पत्र 2 फरवरी 2009 सं0 8/पी 3-041/2007-214—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 4400 दिनांकः 17.06.08 के क्रमांक 117 के सम्मुख स्तंभ 2 में अंकित मो0 सैयद अहमद के स्थान पर मो0 सईद अहमद पढ़ा जाये। 2. शेष यथावत्‌ रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाएं 31 दिसम्बर 2008 सं0सं0- 7/विविध-12-1059/2008-3527—श्री बिनय प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियंता(असैनिक), आई0डी0 कोड- 2190, सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक अंचंल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 28.07.2008 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, सरकार के संयुक्त सचिव।(cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009 10 5 जनवरी 2009 सं0 7/विविध-12-1042/06-2—श्री अनिल कुमार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, सहायक अभियंता, योजना एवं रूपांकण प्रमंडल सं0-3, रतवारा (मुज़फ्फ़रपुर) को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.07 से 27.05.07 तक कुल 54 (चौवन) दिनों का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री कुमार, उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

———

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय

नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।

———

कार्यालय-आदेश

15 दिसम्बर 2008

संस्थाञ-3, बी-19/2007-1829—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661, दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्वञ राजेन्द्र राय, भूतपूर्व कोष रक्षक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, समस्तीपुर के आश्रित पुत्रा श्री राजकेश्वर राय को नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-4050-80-4590 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2 श्री राजकेश्वर राय पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्वञ राजेन्द्र राय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री राजकेश्वर राय को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री राजकेश्वर राय की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6 गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7 तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8 यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9 इन्हे छः माह के अन्दर कम्पयुटर टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।11 (cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009 10 योगदान करने हेतु श्री राजकेश्वर राय को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11 वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

विश्वनाथ चौध्री,

मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

——— 22 जनवरी 2009 सं 72—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661 दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्वञ नारायण लाल दास, पूर्व नलकूप चालक, नलकुप प्रमण्डल, मध्ुबनी के आश्रित पुत्रा-श्री अशोक कुमार कर्ण को नलकूप प्रमण्डल, मध्ुबनी के अन्तर्गत दफ्रतरी के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2610-60-3150-65-3540 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2 श्री अशोक कुमार कर्ण पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्वञ नारायण लाल दास के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, मध्ुबनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री अशोक कुमार कर्ण को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री अशोक कुमार कर्ण की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6 गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7 तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8 यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9 इन्हे छः माह के अन्दर दफ्रतरी के कार्य में निश्चित रूप से परांगत होना होगा।

10 योगदान करने हेतु श्री अशोक कुमार कर्ण को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11 वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

विश्वनाथ चौध्री,

मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।(cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009 12

बिहार विधन सभा सचिवालय

———

अध्सिूचना

30 जुलाई 2008

संपउसंस-10/2007-1157विस—सर्वसाधरण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-321, दिनांक-30.04.2008 के म में माननीय अयक्ष, बिहार विधन सभा ने श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, सविस, क्षेत्रा संख्या-184, बाढ़ को ''आंतरिक संसाध्न एवं केन्द्रीय सहायता समिति'' के बदले वर्ष 2008-09 के लिए गठित पर्यटन उद्योग संबंध्ी समिति की शेष अवध् िके लिए सदस्य मनोनीत किया है।

अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, सविस आंतरिक संसाध्न एवं केन्द्रीय सहायता समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

अयक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से, सुरेन्९ प्रसाद शर्मा,

सचिव।

————

अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।

(cid:18)बहार गजट, 48-571+30-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

13 (cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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समाज कल्याण विभाग

———

अधिसूचना

30 दिसम्बर 2008

सं॰ स0क0नि0 20-31/07स0क0-4781—विभागीय संकल्प ज्ञाप संख्या 3081, दिनांक 11.5.06 द्वारा श्रीमती जयमाला कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बसन्तपुर, सिवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती जयमाला कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप श्रीमती जयमाला कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्य्रवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेष से,

मृत्युंजय गुप्ता,

सरकार के उप सचिव।

———

सं॰ स0 विधि-80-09/07-24

समाज कल्याण विभाग

———

संकल्प

5 जनवरी 2009

श्री अवधेष प्रसाद शर्मा तत्कालीन सहायक निदेषक, सामाजिक सुरक्षा, मधुबनी के विरूद्व लगाये गये कतिपय आरोपों के लिए श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण विभाग के द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय ज्ञाप संख्या 1449, दिनांक 02.06.2000 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण विभाग के संकल्प संख्या 104, दिनांक 26.03.01 द्वारा श्री शर्मा को वृहत दण्डो सहित निलम्बन से मुक्त किया गया था। उक्त दण्डो के विरूद्व श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू जे0 सी0 सं0-6011/2001/दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त मामले में दिनांक 04.09.08 को पारित(cid:18)बहार गजट, 18 फरवर(cid:15) 2009 14 आदेष में श्री शर्मा के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप दिये गये दण्डो को निरस्त करते हुए जॉच प्रतिवेदन के आधार पर पुनः निर्णय लिए जाने का आदेष पारित किया गया।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिका में पारित न्याय निर्देष के आलोक में मामले की विस्तृत समीक्षा की गयी। श्री शर्मा के विरूद्व लगाये गये 11 आरोप साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया गया केवल आरोप संख्या-3 आंषिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। उक्त परिस्थिति में मामले पर समयक विचारोपरांत श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण विभाग के संकल्प संख्या 104, दिनांक 26.03.2001 द्वारा निर्गत आदेष को निरस्त करते हुए श्री शर्मा को दिनांक 26.03.01 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता हैं। आरोप संख्या-3 आंषिक रूप से प्रमाणित होने के कारण श्री शर्मा को निन्दन की सजा दी जाती है, जो उनके स्थायी चरित्र पुस्ति में अंकित किया जायेगा।

vkns'k %&आदेष दिया जाता है, कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाषित किया जाए और इसकी मुद्रित प्रतियॉ समाज कल्याण विभाग, पटना को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेष से,

मृत्युंजय गुप्ता,

सरकार के उप सचिव।

————

अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।

(cid:18)बहार गजट का पूरक (अ0), 48-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 February 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-02-18.5/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-02-18.5.