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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11111111 फा गुफा गुफा गुफा गुनननन 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 49494949)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार,,,, 2222 माच,माच,माच,माच, 2002002002009999 समाज कल्याण विभाग ------ अधिसूचना 19 सितम्बर 2008 सं0-3/स0क0नि0-10-06/05-3486-कल्याण विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक-1906 दिनांक -06.05. 2002 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुषंसा के आलोक में रष्मि कुमारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास के पद पर 6500-200-10,500/- रु0 के वेतनमान् में नियुक्त किया गया था। उन्होंने दिनांक 28.05.2002 को नियुक्त पद पर योगदान दिया था।
जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-147 दिनांक 17.06.2003 द्वारा विभाग में श्रीमती रष्मि कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के विपरीत आचरण किये जाने संबंधी प्राप्त आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') के आलोक में उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-3454 दिनांक 19.08.2003 द्वारा निलंबित किया गया और विभागीय संकल्प ज्ञापांक-889 दिनांक 25.02.2004 द्वारा उनके विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली-55 अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें उप निदेषक कल्याण, पटना प्रमंडल पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 2 माच, 2009 आयोग से सहमति मांगी गई। बिहार लोक सेवा आयेाग नें श्रीमती रष्मि कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने हेतु विभागीय प्रस्ताव को उचित मानते हुए सहमति व्यक्त की है। (2) श्रीमती रष्मि कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास (निलंबित) के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के विपरीत आचरण किये जाने संबंधी आरोप के तहत चलायी गई विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण राज्य सरकार ने श्रीमती रष्मि कुमारी, निलंबित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास कोे सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है।
(3) फलस्वरूप श्रीमती रष्मि कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास (निलंबित) के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के विपरीत आचरण किये जाने संबंधी आरोप के तहत चलायी गई विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण राज्य सरकार श्रीमती रष्मि कुमारी, निलंबित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास को तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करती है।
बिहार राज्यपाल के आदेष से, विजय प्रकाष, प्रधान सचिव।