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आदेश
18 दिसम्बर 2008
सं0 3नि0गो0(4)24/06प0पा0-447-नि0गो0-डा0 बलिराम भगत, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, पशुपालन (सम्प्रति निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना) जिनकी जन्म तिथि 22.09.1949, सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि 06.08.73, वर्ग -2 में योगदान की तिथि 11.07.80, संभावित सेवानिवृति की तिथि 30.09.09, पशुपालन सेवा वर्ग-1, जिनका कोटि क्रमांक 284 है, के विरूद्ध सरकारी आदेश की हठधर्मिता के साथ अवहेलना कर अनुशासनहीन और अमर्यादित आचरण करने तथा अनावश्यक पत्रााचार कर सरकारी श्रम, धन के अपव्यय करने के आरोप पर विभागीय पत्राांक 591नि0गो0 दिनांक-08.12.05 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी।
विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी ने समर्पित किये गये जॉंच प्रतिवेदन में डा0 भगत के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित बताते हुए यह अंकित किया है कि आरोपित पदाधिकारी ने स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और हठधर्मिता का यथेष्ठ परिचय दिया है तथा उनका आचरण उनके पद की श्रेष्ठता एवं गरिमा के अनुरूप नहीं है। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 6 माच- 2009 डा0 भगत द्वारा समर्पित कारणपृच्छा उत्तर की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि जॉंच पदाधिकारी के विरूद्ध डा0 भगत ने आरोप लगाकर पुनः अपने उसी आचरण को संपुष्ट किया है जिसके कारण उनपर विभागीय कार्यवाही की गयी थी।
विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन के आलोक में डा0 भगत से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा तथा उपलब्ध समस्त अभिलेखों/ कागजातों पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 भगत को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (क) के तहत अनिवार्य सेवानिवृति देने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार डा0 बलिराम भगत, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, पशुपालन (सम्प्रति निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना) को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से सरकारी सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया जाता है। इस आदेश के निगर्मोपरान्त इनका विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।
आदेश- यह आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रतियॉं सभी संबंधित पदाधिकारी/प्राधिकार को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।