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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 March 2009

Published 06 March 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-03-06.60
Languages
English, Hindi
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कार्यालय आदेष

29 सितम्बर 2008

सं0 7/एम॰ई॰-301-01/2005-4580-जिला स्तरीय अनुकंपा समिति, अररिया के पत्रांक 319 दिनांक 09.04.2008 द्वारा की गई अनुषंसा के आलोक में स्व॰ रंजन केसरी सिन्हा, कार्यालय वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, फारबिसगंज अंचल फारबिसगंज, के पुत्र श्री अभिषेक कुमार, स्व॰ रंजन केषरी सिन्हा, मुहल्ला-शास्त्रीनगर, रोड नं0-4, पोस्टजिला-मुंगेर को तृतीय श्रेणी में-''निम्नवर्गीय लिपिक'' के पद पर वेतनमान 3050-75-3950-80-4590/- में अनुमान्य देय भत्तों के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन) पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णिया के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। 2. इन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. कार्यभार ग्रहण करने के दिन असैनिक-षल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन) पूर्णियां प्रमंडल पूर्णिया के कार्यालय में दाखिल करना होगा। 4. इन्हें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा जन्म-तिथि संबंधी प्रमाण-पत्र मूल रूप में उक्त कार्यालय में दाखिल करना होगा।

5. कार्यभार ग्रहण करते समय यह घोषणा-पत्र भी देना होगा कि विवाह के निमित्त न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की गई सेवा (नियुक्ति) के बाद में किसी भी समयएक कारण पृच्छा सूचना देते हुए समाप्त किया जा सकेगा। 7. इनकी ''नियुक्ति नयी अंषदायी पेंषन योजना'' के अन्तर्गत की जा रही है। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 6 माच- 2009 8. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0 11946 दिनांक 30.11.84 की कंडिका (3) के अनुसार श्री अभिषेक कुमार को यह घोषणा-पत्र भी देना होगा कि वे मृतक के परिवार के भरण-पोषण के लिए पूर्णतः अत्तरदायी होगें। इनकी अवहेलना होने पर इनके विरूद्व अनुषासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा इन्हें सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा। साथ ही, इनकी परिलब्ध्यिों का एक निष्चित अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को भुगतान करने का आदेष भी दिया जा सकेगा।

9. चूँकि इनकी नियुक्ति क्षेत्रीय कार्यालय में ''निम्नवर्गीय लिपिक'' के पद पर की जाती है और इस हेतु टंकण योग्यता की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए इन्हें नियुक्ति के एक वर्ष के अंदर ही अपेक्षित टंकण गति हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर टंकण गति (हिन्दी में 8000 की डिपे्रषन प्रति धंटा) परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। इस योग्यता की उपलब्धि नहीं होने पर इन्हें ''चतुर्थ वर्ग'' के पद पर पदावनत कर दिया जायेगा। उक्त दायित्व संबंधित वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन) की होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 60-571+30-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 March 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-03-06.60/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-03-06.60.