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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 March 2009

Published 17 March 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-03-17.67
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 फा!गुफा!गुफा!गुफा!गुनननन 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000))))

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ÑÅÖâà=ÑçLâì=äeââz=ásìâ=^=2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 17 माच. 2009

[वि॰स॰वि॰-01/2009वि॰स॰वि॰-01/2009वि॰स॰वि॰-01/2009वि॰स॰वि॰-01/2009]

बिहार विनियोग विधेयक, 2009बिहार विनियोग विधेयक, 2009बिहार विनियोग विधेयक, 2009बिहार विनियोग विधेयक, 2009

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

ान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विध ान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में ान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विध भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विध

अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।--(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 1 अप्रील 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2222.... 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 2177,26,60,000 (दो हजार एक सौ सतहत्तर करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) रूपये की निकासी । बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों के पूर्ति के लिए 2177,26,60,000 (दो हजार एक सौ सतहत्तर करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) रूपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लेखित राशियों से अधिक न होगें, निकाले जा सकेंगे । 3333.... विनियोग ।--इस अधिनियम द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1 अप्रील 2008 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।3 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 17 माच. 2009

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या सेवा से संबंधित मांग या विनियोग राजस्व पूंजी अनधिक राशियां
बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान राज्य की संचित निधि पर भारित योग
1 2 3 4 5 6
1 कृषि विभाग राजस्व 68,40,85,000 68,40,85,000
पूंजी
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग राजस्व
पूंजी
3 भवन निर्माण विभाग राजस्व
पूंजी
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजस्व 13,32,26,000 13,32,26,000
पूंजी 4,70,33,000 4,70,33,000
5 राज्यपाल सचिवालय राजस्व 24,60,000 24,60,000
पूंजी
6 निर्वाचन विभाग राजस्व
पूंजी
7 निगरानी विभाग राजस्व 2,55,00,000 2,55,00,000
पूंजी
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग राजस्व 1,50,00,000 1,50,00,000
पूंजी
9 सहकारिता विभाग राजस्व
पूंजी
10 उर्जा विभाग राजस्व
पूंजी
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग राजस्व
पूंजी
12 वित्त विभाग राजस्व 1,39,30,000 1,39,30,000
पूंजी
13 स द भुगतान ू राजस्व
पूंजी
14 ऋण अदायगियां राजस्व
पूंजी 30,97,000 30,97,000
15 पेंशन राजस्व 1,70,000 1,70,000
पूंजी
16 पंचायती राज विभाग राजस्व 15,95,69,000 15,95,69,000
पूंजी
17 वाणिज्य-कर विभाग राजस्व 1,88,76,000 1,88,76,000
पूंजी
18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राजस्व 60,27,95,000 60,27,95,000
पूंजी
19 पर्यावरण एवं वन विभाग राजस्व 3,73,47,000 3,73,47,000
पूंजी
20 स्वास्थ्य विभाग राजस्व
पूंजी
21 मानव संसाधन विकास विभाग राजस्व 6,09,55,20,000 6,09,55,20,000
पूंजी 76,25,000 76,25,000
22 गृह विभाग राजस्व 11,28,91,000 11,28,91,000
पूंजी 50,00,00,000 50,00,00,000
23 उद्योग विभाग राजस्व 2,12,20,000 2,12,20,000
पूंजी 4,05,62,000 4,05,62,000
24 स चना एवं जनसंपर्क विभाग ू राजस्व 2,29,25,000 2,29,25,000
पूंजी
25 स चना प्रावैधिकी विभाग ू राजस्व
पूंजी
26 श्रम संसाधन विभाग राजस्व 3,59,08,000 3,59,08,000
पूंजी
27 विधि विभाग राजस्व 89,09,000 89,09,000
पूंजी
28 उच्च न्यायालय राजस्व 10,00,000 10,00,000
पूंजी
29 खान एवं भूतत्व विभाग राजस्व 12,43,55,000 12,43,55,000
पूंजी
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजस्व 5,25,00,000 5,25,00,000
पूंजी
31 स सदीय कार्य विभाग ं राजस्व 5,00,000 5,00,000
पूंजी
32 विधान मंडल राजस्व 1,47,00,000 1,47,00,000
पूंजी
33 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्व 13,55,65,000 13,55,65,000
पूंजी
34 बिहार लोक सेवा आयोग राजस्व 38,88,000 38,88,000
पूंजी
35 योजना एवं विकास विभाग राजस्व
पूंजी
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग राजस्व 51,09,00,000 51,09,00,000
पूंजी 50,00,00,000 50,00,00,000
37 ग्रामीण कार्य विभाग राजस्व
पूंजी
38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राजस्व
पूंजी
39 आपदा प्रबंधन विभाग राजस्व 1,49,05,21,000 1,49,05,21,000
पूंजी 26,36,24,000 26,36,24,000
40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व 3,62,31,000 3,62,31,000
पूंजी 2,98,84,63,000 2,98,84,63,000
41 पथ निर्माण विभाग राजस्व 19,05,00,000 19,05,00,000
पूंजी 1,50,00,00,000 1,50,00,00,000
42 ग्रामीण विकास विभाग राजस्व 1,98,05,000 1,98,05,000
पूंजी
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग राजस्व 86,13,000 86,13,000
पूंजी 34,80,00,000 34,80,00,000
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग राजस्व 33,18,000 33,18,000
पूंजी
45 गन्ना उद्योग विभाग राजस्व 51,60,000 51,60,000
पूंजी
46 पर्यटन विभाग राजस्व 17,25,000 17,25,000
पूंजी
47 परिवहन विभाग राजस्व 72,98,000 72,98,000
पूंजी 1,80,58,57,000 1,80,58,57,000
48 नगर विकास एवं आवास विभाग राजस्व 45,44,000 45,44,000
पूंजी
49 जल संसाधन विभाग राजस्व 46,72,84,000 46,72,84,000
पूंजी 1,74,93,25,000 1,74,93,25,000
50 लघु जल संसाधन विभाग राजस्व 27,06,16,000 27,06,16,000
पूंजी
51 समाज कल्याण विभाग राजस्व 67,97,20,000 67,97,20,000
पूंजी
योग राजस्व 12,01,17,26,000 73,48,000 12,01,90,74 ,000
योग पूंजी 9,75,04,89,000 30,97,000 9,75,35,86,000
महायोग 21,76,22,15,000 1,04,45,000 21,77,26,60,000
4 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 17 माच. 2009 5 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 17 माच. 2009 6 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 17 माच. 2009

उद्देश्य एवं हेतु उद्देश्य एवं हेतु उद्देश्य एवं हेतु उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारतीय-संविधान के अनुच्छेद-204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि :- बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2008 के द्वारा प्राधिकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गई है तथा वार्षिक वित्त विवरण एवं प्रथम, द्वितीय अनुपूरकों के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से 2,177,26,60,000 (दो हजार एक सौ सतहत्तर करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) रूपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाय । सुशील कुमार मोदी भार-साधक, सदस्य ।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव, बिहार विधान सभा । पटनाः दिनांक 27 फरवरी, 2009 =

———— अधी0क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 67-571+6-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 March 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-03-17.67/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-03-17.67.