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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 March 2009

Published 18 March 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-03-18.69
Languages
English, Hindi

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सं॰ 936—जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति नवादा जिला स्थापना शाखा के पत्रांक 517, दिनांक 17.07.08 द्वारा श्री नरेन्द्र पाल, पिता स्व0 भीम सिंह, अनुसेवक ग्रामीण विकास विषेष प्रमंडल, नवादा सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल 2 नवादा को वर्ग 4 (चार) के पद पर नियुक्ति की अनुषंसा प्राप्त है। अतः जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 124/सी0 दिनांक 04.06.02, पत्रांक 1337 दिनांक 21.03.03 एवं पत्रांक 1117, दिनांक 07.05.03 के आलोक में श्री नरेन्द्र पाल को वर्ग 4, अनुसेवक के पद पर वेतनमान्‌ 2550-3200/- रुपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति की जाती है । आदेष दिया जाता है कि वे ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, नवादा में अनुसेवक के रिक्त पद के विरुद्ध पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान दे दें।

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं सम्बन्धित वरीयता सूचि के लिए इनकी मान्यता नहीं कि जायेगी। 3. स्व0 भीम सिंह, अनुसेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री नरेन्द्र पाल पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। जिसके विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उपलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. अगर श्री नरेन्द्र पाल की नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में समर्पित करना होगा।

6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं आश्रित का भरण-पोषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र मूल में सम्बन्धित प्रमाण पत्र मूल में सम्बन्धित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जाँच के पश्चात्‌ ही योगदान स्वीकार किया जायेगा। इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देगें।7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 8. इन्हें शादी व्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने न देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र योगदान के वक्त प्रस्तुत करना होगा। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 18 माच. 2009 9. उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1964, दिनांक-31.08.05 के आलोक में 01.09.03 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कार्मियों के लिए अंषदायी पेंषन लागू होगा। विष्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 69-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 March 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-03-18.69/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-03-18.69.