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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 March 2009

Published 19 March 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-03-19.71
Languages
English, Hindi
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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22228888 फा!गुफा!गुफा!गुफा!गुनननन 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 77771111)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार,,,, 19191919 माच/माच/माच/माच/ 2002002002009999 विधि (विधान) विभाग ———— अधिसूचना 19 मार्च 2009सं॰ एल0जी0-1-05/2009/लेजः--15—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 16 मार्च, 2009 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 19 माच/ 2009 ¼fcgkj vf/kfu;e 3] 2009½ fcgkj jktdks"kh; mÙkjnkf;Ro vkSj ctV izca/ku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2009 राजकोषीय प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा को समाप्त करने एवं राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर पर बनाये रखने हेतु निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य को संशोधित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करे ।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-3 में संशोधन ।--बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-3 'क' में उल्लिखित ''वित्तीय वर्ष 2008-09 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर पर बनाये रखेगी'' को ''वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन दशमलव पाँच (3.5) प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन (3) प्रतिशत स्तर पर बनाये रखेगी'' शब्दावली से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन ।--उक्त अधिनियम की धारा-9 (2)(ख) में 'और' के बाद उल्लिखित ''वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटा को घटाकर स॰रा॰घ॰उ॰ के 3 प्रतिशत तक लायेगी'' शब्दावली को प्रतिस्थापित करते हुए ''वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 तक राजकोषीय घाटा को घटाकर स॰रा॰घ॰उ॰ के 3.5 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 से राजकोषीय घाटा को घटाकर स॰रा॰घ॰उ॰ के 3 प्रतिशत तक लायेगी'' शब्दावली से अन्तःस्थापित किया जायेगा ।बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । ———— अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 71-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 March 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-03-19.71/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-03-19.71.