िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 4 4 4 4 चैऽचैऽचैऽचैऽ, , , , 1931931931931111 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 10101010 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 25252525 माच*माच*माच*माच*,,,, 2009200920092009 ((((ईईईई0000)))) पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 8ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2222----6666 भाग-1-क—ःवयंसेवक गुAमB के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, काय*बम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद। ---
भाग-1 ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आNद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और काया*PयJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 7777----7777 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राOय गजटB के उWरण।
---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूव* ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क\ अनुमित िमल चुक\ है। ---
भाग-8—भारत क\ संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूव* ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन ---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन, सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं, और सव*साधारण सूचनाएं इ`याNद।
---
पूरक
---
पूरक-क 9999----101010102 (cid:18)बहार गजट, 25 माच* 2009
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;य वैय(cid:18)2क सूचनाए वैय(cid:18)2क सूचनाए वैय(cid:18)2क सूचनाए वैय(cid:18)2क सूचनाएa
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विधि विभाग
———
अधिसूचनाएं
5 मार्च 2009
एस0ओ0 38, दिनांक 25 मार्च 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2360जे0, दिनांक 12.7.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्रीमती लक्ष्मी शर्मा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12.7.2004 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अ ं कित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती लक्ष्मी शर्मा | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 12.7.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | कटिहार जिला |
(सं0सं0-ए0/नोट0-42/96/556जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
5 मार्च 2009
एस0ओ0 39, एस0ओ0 38, दिनांक 25 मार्च 2009—का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-42/96/556जे॰)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
The 5th March 2009
S.O. 38, dated 25th March 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Smt. Lakshmi Sharma and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 2360J. Dated 12-7- 2001 to practice as notary again for the next five years from 12-7-2004.
3 (cid:18)बहार गजट, 25 माच* 2009| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Smt. Lakshmi Sharma | Advocate Civil Court, Katihar | 12-7-2001 | B.A. L.L.B. | Katihar District. |
(File no.-A/Not-42/96/556J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Sec. to Government of Bihar.
———
6 मार्च 2009
एस0ओ0 40, दिनांक 25 मार्च 2009—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952) की धारा-10 की उपधारा (बी0) एवं (एफ0) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री मिथिलेश कुमार, नोटरी, औरंगाबाद, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप संख्या-3445 दिनांक 30.7.1992 द्वारा की गयी थी, के नोटरी अनुज्ञप्ति को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए, नोटरीज अधिनियम 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते हैं तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक इनके द्वारा किये गये कार्यों को नियमित करते हैं।
(सं0सं0-ए0/नोट0(बी0)-6/07/620/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
———
16 मार्च 2009
एस0ओ0 41, दिनांक 25 मार्च 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-485जे0, दिनांक 07.2.1997 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कृत्यानन्द विश्वास जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कृत्यानन्द विश्वास | अधिवक्ता, नोटरी, अररिया | 07.2.97 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | अररिया जिला |
(सं0सं0-ए0नोट-75/93/707जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 25 माच* 2009
16 मार्च 2009
एस0ओ0 42, एस0ओ0 41, दिनांक 25 मार्च 2009—का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-75/93/707जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 16th March 2009
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Kritya Nand Biswas | Advocate Notary Araria | 07.2.1997 | B.A. L.L.B. | Araria District |
S.O. 41, dated 25th March 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kritya Nand Biswas and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 485J. Dated 07.2.1997 to practice as notary again for the next five years from 07.2.2005 Name of Notary
(File no.-A/Not-75/93/707J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Sec. to Government of Bihar.
———
16 मार्च 2009
एस0ओ0 43, दिनांक 25 मार्च 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-861जे0, दिनांक 15.2.1990 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मो0 ओमर जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 15.2.96 से 14.2.99, 15.2.99 से 14.2.02, 15.2.02 से 14.2.07 एवं 15.2.07 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 ओमर | अधिवक्ता किशनगंज अधिवक्ता संघ, किशनगंज | 15.2.1990 | बी0एल0 | किशनगंज अनुमंडल |
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-29/88/708जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 25 माच* 2009
16 मार्च 2009
एस0ओ0 44, एस0ओ0 43, दिनांक 25 मार्च 2009—का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-29/88/708जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 16th March 2009
S.O. 43, dated 25th March 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Omar and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 861J. Dated 15.2.1990 to practice as notary again for the next five years from 15.2.96 to 14.2.99, 15.2.99 to 14.2.04, 15.2.02 to 14.2.07 and 15.2.07.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Md. Omar | Advocate, Bar Association, Kishanganj | 15.2.1990 | B.L. | Kishanganj District |
(File no.-A/AB.-29/88/708J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Sec. to Government of Bihar.
——— आयुक्त कार्यालय मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर, (स्थापना शाखा) ——— कार्यालय आदेश 28 जुलाई 2008 सं॰ ई0-2118/स्था0—श्री सुुरेश चंद्र सिन्हा, अपर समाहर्ता, शेखपुरा को दिनांक 29.05.2008 से 24.05.2008 तक कूल 6 (छः) दिनाेंं को एवं दिनांक 01.06.05 से 11.06.05 कूल 11 (ग्यारह) दिनों का इस प्रकार कूल 17 (सत्रह) दिनों का उपार्जित छूट्टी बिहार सेवा संहित के नियम- 227,203 तथा 248 के अधीन औपबंधिक रूप से स्वीकृत की जाती है। आयुक्त के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, आयुक्त के सचिव।
———
28 अगस्त 2008
सं॰ ई0-02-01/2006/2466/स्था0—स्व0 अरविन्द कुमार मिश्र तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरियरी शेखपुरा को बिहार सेवा संहिता के नियम- 227, 203, 232 के अधीन दिनांक 10.01.08 से 03.02.2008 कुल 25 (पच्चीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।
आयुक्त के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, आयुक्त के सचिव।6 (cid:18)बहार गजट, 25 माच* 2009
भवन निर्माण विभाग
———
अधिसूचना
16 मार्च 2009
1. सं0-भवन/स्था.1-पदस्थापन-01/07-1785¼Hk½—श्री सत्यनारायण महतो नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 256(एस) दिनांक 07.01.09 द्वारा भवन निर्माण विभाग में पदस्थापन हेतु सौपी गयी है, अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया के पद पर अगले तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। 2. सं0-भवन/स्था.1-पदस्थापन-01/07-1786¼Hk½—श्री इन्द्रजीत कुमार, नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 261(एस) दिनांक 07.01.09 द्वारा भवन निर्माण विभाग में पदस्थापन हेतु सौंपी गयी है, को अधीक्षण अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या-2, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
श्री कुमार अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (दक्षिण) के सचिव (प्रा0) के प्रभार में रहेंगे। 3. सं0-भवन/स्था.1-पदस्थापन-01/07-1787¼Hk½—श्री वीरेन्द्र कुमार, नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 264(एस) दिनांक 07.01.09 द्वारा भवन निर्माण विभाग में पदस्थापन हेतु सौपी गयी है, को अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
4. प्रस्ताव में निर्वाचन विभाग की सहमति प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, 'दय नारायण झा,
अपर सचिव।
ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।
(cid:18)बहार गजट, 1-571+45-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
7 (cid:18)बहार गजट, 25 माच* 2009भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और काया*Pयपाल और काया*Pयपाल और काया*Pयपाल और काया*PयJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेश आदेश आदेश आदेश अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
वाणिज्य-कर विभाग
———
अधिसूचना
16 मार्च 2009
बिहार राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।
———— अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।
(cid:18)बहार गजट, 1-571+00-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
8 (cid:18)बहार गजट, 25 माच* 2009 9 (cid:18)बहार गजट, 25 माच* 2009(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
काकाकाका
पुरकपुरकपुरकपुरक((((अअअअ0000))))
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ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ (सं॰-स0 क0 विधि-80-38/08-581) समाज कल्याण विभाग ——— संकल्प 6 मार्च 2009 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या-3927/04 के मामले में दिनांक-03.09.08 को पारित आदेश के अनुपालन में श्रम नियोजन एंव प्रशिक्षण विभाग के संकल्प संख्या-359 दिनांक-16.12.03 को विलोपित किया जाता है। उक्त संकल्प विलोपित किये जाने के फलस्वरूप संकल्प संख्या-359 दिनांक 16.12.03 द्वारा स्वर्गीय योगेन्द्र पासवान, तत्कालीन सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा,शिवहर को दिये गये सभी शास्ति से मुक्त किया जाता है। 2. स्वर्गीय पासवान को दी गयी शास्ति से मुक्त किये जाने के फलस्वरूप उन्हें देय वेतनवृद्धि सहित निलंबन अवधि को कत्र्तव्य अवधि मानकर वेतन भुगतेय होगा। 3. स्वर्गीय पासवान के पेंशन एंव उपादान की गणना में सभी आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, मृत्युंजय गुप्ता, सरकार के उप सचिव।
———
मानव संसाधन विकास विभाग
———
अधिसूचना
9 मार्च 2009
सं॰ 3/आ02-26/08-153—श्री मो0 ऐजाज शोएब हासमी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, रोहतास सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज/रोहतास पदस्थापन काल में गठित आरोप के लिए बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 55 के तहत विभागीय संकल्प सं0 281 दिनांक 30-7-2005 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। 2. उक्त विभागीय कार्यवाही में जॉच एवं संचालन पदाधिकारी-सह-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 422, दिनांक 15-12-2006 के द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आरोपी श्री हासमी के विरूद्ध उनके जिला शिक्षा अधीक्षक, सासाराम, रोहतास के कार्यावधि में लिपिक श्री अली इमाम की सेवा समाप्ति के पश्चात् नौकरी में अवैध रूप से बनाये रखने, उनकी सेवा को बरकरार रखने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को गलत सूचना प्रेषित करने तथा उन्हें सरकारी कोष से लाखों रूपये की राशि वेतन के रूप में भुगतान करने की साजिश में शामिल होने के आरोप में सहभागिता का उल्लेख करते हुए प्रतिकूल प्रतिवेदन समर्पित किया गया।10 (cid:18)बहार गजट, 25 माच* 2009 3. जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा वृहद दंड के रूप में ''अनिवार्य सेवा निवृत'' करने के निर्णयोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत विभागीय पत्रांक 833, दिनांक 7-12-07 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन संलग्न कर आरोपी से द्वितीय कारण-पृच्छा किया गया।
4. आरोपी श्री हासमी द्वारा अपने पत्रांक-7 दिनांक 18-2-08 के द्वारा पूछे गए द्वितीय कारण-पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षोपरांत उसे सरकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए श्री हासमी के विरूद्ध ''अनिवार्य सेवा निवृति'' के निर्धारिण दंड को समुचित एवं न्यायोचित पाया गया।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 2609 दिनांक 13-9-2006 के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित वृहद दंड ''अनिवार्य सेवा निवृति'' पर विभागीय पत्रांक 396 दिनांक 7-5-2008 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गई।
6. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 3474 दिनांक 17-12-2008 के द्वारा दिनांक 19-11-2008 को आयोग की पूर्ण पीठ की आहूत बैठक में सरकार द्वारा आरोपी को ''अनिवार्य सेवा निवृति'' के निर्धारित दंड में अपनी सहमति प्रदान की गई है।
7. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मो0 ऐजाज शोएब हासमी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, रोहतास सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-18(6) के तहत सरकार ने सरकारी सेवा से ''अनिवार्य सेवा निवृति'' करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार वर्मा, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।
———
गृह (विषेष) विभाग
———
अधिसूचना
19 मार्च 2009
सं॰ के/कारा/न्याय-111/08/1383—विभागीय अधिसूचना सं0 5543, दिनांक 22.05.2008 द्वारा निर्गत स्थानांतरण आदेष का अनुपालन नहीं करने, धारित पद का प्रभार सौंपकर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, सरकारी कार्याें में बाधा उत्पन्न करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेष की अवहेलना करने संबंधी कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (आरोप पत्र प्रपत्र के संलग्न) एवं अनुषंसा के आलोक में श्री मनोज कुमार चौधरी, अधीक्षक (उपकारा, शेरघाटी के लिये अधिसूचित) को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय कारा निरीक्षणालय, बिहार, पटना का कार्यालय होगा। 3. निलंबन अवधि में श्री चौधरी को बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के आलोक में मात्र जीवन निर्वाह भाा देय होगा जिसका भुगतान स्थापना विपत्र के माध्यम से कारा निरीक्षणालय द्वारा किया जायेगा।
4. श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0- 6038 दिनांक- 04.06.2008 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रासंगिक आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' (छायाप्रति संलग्न) में निहित आरोपों की जाँच की जायेगी।
यह आदेष तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। बिहार राज्यपाल के आदेष से, मो0 सउद, सरकार के उप सचिव।
———— अधीJक, सिचवालय मुिणालय,