(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 9999 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1931193119311931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 88887777)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 30303030 माच,माच,माच,माच, 2002002002009999 गृह (विशेष) विभाग ——— अधिसूचनाएं 25 मार्च 2009 एस0ओ0 45, दिनांक 30 मार्च 2009—गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 12205, दिनांक 26 दिसम्बर 2008 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (सं0-65/1980) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दंडाधिकारी दिनांक 1 अप्रील 09 से दिनांक 30.06.09 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
(जे0डी0ई0मिस0-105/96-1611) बिहार राज्यपाल के आदेश से, जय प्रकाश मण्डल, सरकार के उप सचिव।
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25 मार्च 2009
एस0ओ0 46-एस0ओ0 45 दिनांक 30 मार्च 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 30 माच, 2009 2 The 25th March 2009 S.O. 45, dated the 30th March 2009—In continuation of Home (Special) Department. Notification No. 12205 dated- 26.12.08 exercise of the power conferred by sub-section (3) of the section 3 of the National Security Act, 1980 (No.65 of 1980), the State Government have been pleased to direct that the All District Magistrates of the State of Bihar shall exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said section within the local limits of his jurisdiction for a further period of three months from 01.04.09 to 30.06.09.
(J/DE-Misc- 105/96-1611) By order of the Governor of Bihar, JAY PRAKASH MANDAL, Deputy Secretary to Government.
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,