Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 April 2009

Published 01 April 2009

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-04-01.11
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 11111111 चैऽचैऽचैऽचैऽ, , , , 1931931931931111 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 11111111 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 1111 अूीलअूीलअूीलअूील,,,, 2009200920092009 ((((ईईईई0000)))) पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 6ट(cid:15) और अ8य 9य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2222----6666 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म@ के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान, आMद। ---

भाग-1 ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आMद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राNयपाल और कायाJOयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आMद। 7777----9999 भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 8यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राNय गजट@ के उVरण।

---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ अनुमित िमल चुक\ है। ---

भाग-8—भारत क\ संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व^ापन ---

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन, सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं, और सवJसाधारण सूचनाएं इ`याMद।

---

पूरक

---

पूरक-क

11111111----111111112 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 6ट(cid:15) और अ8यछु 6ट(cid:15) और अ8यछु 6ट(cid:15) और अ8यछु 6ट(cid:15) और अ8य वैय(cid:18)1क सूचनाए वैय(cid:18)1क सूचनाए वैय(cid:18)1क सूचनाए वैय(cid:18)1क सूचनाएa ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

भवन निर्माण विभाग

———

अधिसूचनाएं

16 मार्च 2009

सं॰ भ॰/स्था॰-अवकाश-306/08/1771—श्री गिरिश नन्दन सिंह, उपनिदेशक-2 अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, पटना केा बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के आलोक में दिनांक 11 नवम्बर 2008 से 30 नवम्बर 2008 तक कुल 20(बीस) दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गिरिश कुमार वर्मा,

सरकार के अवर सचिव।

———

17 मार्च 2009

सं॰ भवन/स्था-1-मुक-406/08/1847—सी.डब्लू.जे.सी. सं॰ 16152/08 अमित कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2009 को पारित आदेश के आलोक में श्री अमित कुमार, सहायक अभियंता तथा उनके प्रतिस्थानी श्री भूलन प्रसाद, सहायक अभियंता के स्थानान्तरण के संबंध में भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 5128(भ.), दिनांक 30 जून 2008 में निहित आदेश ही प्रभावी माना जाएगा। 2. इस संबंध में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं॰ 9032(भ.), दिनांक 17 अक्तूबर 2008 इस हद तक संशोधित समझा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एच.एन.झा,

सरकार के अपर सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009

23 मार्च 2009

सं. भ./स्था.-1-पद-110/7/2154—श्री कमालाकान्त झा, कार्यपालक अभियंता, जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में है को कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल सं.-2, पटना के स्थित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एच.एन.झा,

सरकार के अपर सचिव।

———

25 मार्च 2009

सं॰ 1-अवकाश-305/08-2301(भ)—श्री अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0 2, भवन निर्माण विभाग, पटना सम्प्रति सेवा निवृत को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के आलोक में दिनांक 1 अक्तूबर 2008 से 12 अक्तूबर 2008 तक कुल 12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एच.एन.झा,

सरकार के अपर सचिव।

———

मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग

———

अिधसूचना

21 माचJ 2009

सं0 मा0(cid:18)व0 2/ःथा0-1-01/08-1996—(cid:18)बहार ूशासिनक सेवा के िनdनांMकत पदािधका_रय@ का ःथानांतरण/पदःथापन िनdनांMकत eप से ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15) के पद पर Mकया जाता है :-

K  'ू  'ू  'ू  'ू   प2    ? =व  प2    ?cccc=व  प2    ? प2    ? =व  =व  वJ वJccccfMK?  वJ वJ fMK? cccc fMK?  fMK?  -Q( वJ? प234 प वJ? प234 प वJ? प234 वJ? प234 वप234 प वप234 प वप234 वप234 प प 34 खF:व 34 ####खF:व 34 34 खF:व खF:व Q( Q( $$$$ Q( Q(
 ) ) ) ) " " " "     X X X X
 1976 gीवf2ु ?     = X"c   भfपु   प_ f  प2    Q(  b ?ीW व  'भW ?=पु ;  खFव प2  ौ     
 ) ) ) ) " " " "     X X X X
) 1977 gी'(ु ?     = !!"c   2भ    प_ f  प2    Q(  b ?ीW व  'भW पQR?ीdप W; खFव प2  ? ई   
" 1978 gी =ौ    =  c   ?ुiफपु    प_ f  प2    Q(  b ?ीW व  'भW भ (पु; खFव प2  jव (प ड़ ?=पु  
 1979 gी?ी: व? J    = "Pc   खMF    प_ f  प2    Q(  b ?ीW व  'भW भfपु; खFव प2  प '_  
X 1980 gी  82?f व fी   =   !c      प_ f  प2    Q(  b ?ीW व  'भW ?ुी; खFव प2   ी '_ 
< 1981 gीM2=ु ?     =  c   f  f प2   ?ु ( #b ?ीWव वभ $ खFव प2   घfपु व (ी
P 1982 gीभू 2ु    =  c   प    ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2    6  
] 1983 gीव=82ु    =   ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2  F ु ?_  
! 1984 gीSNव(ु ?     =  X)c   भ (पु  ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2   = ?ुiफपु  
 1985 gी'ीु ?     = "c    (82   ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव  प2   7 ई  ?ुiफपु 
 1986 ?f ी   =    ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2  प e ?ुiफपु  
) 1987 gीभूप=8m 2 2व    = Pc  पूवn dप W   ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2  प2   झ झ  ?ुई 
 ) ) ) ) " " " "     X X X X
" 1988 gी'पूवJु ? ?ु    = ]X  ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2  पप f/r पूवndप W
 1989 gी?(=    =  X!c   भfपु  ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2  घfF  पूवndप W
X 1990 gीी=8mु ?     = ")c   M   ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2  प ड़पु  पूवndप W
< 1991 gी ?F(    = !)!c   भ (पु  ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2    पQR?dप W
P 1992 gी 2ु    =  Pc     ?ू#भभुआ$  ?J:व ु  वभ    प ==व  व प(==ु:; खFव प2  Vौ ?ुई 
] 1993 gीवभू+W   =   "c  व 2   ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2   =s  5r M  
! 1994 gी?fीु ? 2     = <<  ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2  / ु  M  
)  1995 ?f ?फू आ(?    =  )c   7  2  ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2   प6 ी ?s  
) 1996 ?f (ी?' '    =  !)c  ?ुी   ?J :व   ु  वभ      प  = =व  व प(==ु:; खFव प2  =(F ी ?s
4 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009 5 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009

2. उ[त ूःताव मY भारत िनवाJचन आयोग क\ सहमित संसूिचत है ।

3. उपर क\ अिधसूचनाओं एवं इसके पूवJ मY िनगJत अिधसूचनाओं मY कोई (cid:18)वरोधाभाष हो तो वतJमान मY िनगJत अिधसूचना ह(cid:15)ं ूभावी होगी और एतq (cid:24)ारा उनसे संबंिधत पूवJ के अिधसूचना (cid:18)वलो(cid:18)पत क\ जाती है ।6 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009 4. ःथानांत_रत/ पदःथा(cid:18)पत पदािधकार(cid:15) अ(cid:18)वलंब (cid:18)वरिमत होकर अपने-अपने नव पदःथापन वाले पद पर योगदान देकर ूभार महण करYगे तथा हर हालत मY माह माचJ 2009 का वेतनाMद नव पदःथा(cid:18)पत पद एवं Qजला से ह(cid:15)ं ूाtत करYगे ।

(cid:18)बहार-राNयपाल के आदेश से,

(ह0)-अःपंट,

सरकार के उप-सिचव।

———

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)

———

अधिसूचना

23 मार्च 2009

सं॰ I / E1 – 601 / 2003/552—श्री निलेश कुमार, अवर निबंधक, पटना सिटी, पटना को दिनांक 20 दिसम्बर 2007 से 6 जनवरी 2008 तक कुल 18 (अठारह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228, 230, 232 एवं 248 के अन्तर्गत वैयक्तिक कारणों पर दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एन. विजयलक्ष्मी,

निबंधन महानिरीक्षक।

ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 2-571+00-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

7 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राNयराNयराNयराNयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेश आदेश आदेश आदेश अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद। ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(सं॰ नि॰वि॰स्था॰-137/08-918अनु॰ (सी॰डी॰)-6888)

निगरानी विभाग

———

संकल्प

29 दिसम्बर 2008

विषय : भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति तथा राज्य सरकार की राशि के दुर्विनियोग, गबन, राज्य सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करना। राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिये कृत संकल्प है। ऐसे सभी उपाय किये जा रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। राज्य सरकार यह भी चाहती है कि राज्य के अधीन चलायी जा रही योजनाओं में पारदर्शिता रहे, उनकी गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप रहे तथा इनके कार्यान्वयन में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर कारगर ढंग से रोक लगायी जा सके।

2. आये दिन सरकार के समक्ष लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्ट आचरण से अर्जित की गयी सम्पत्ति की शिकायतें मिलती रहती है। इस प्रकार की अवैध सम्पत्ति/धन सरकारी योजनाओं में लाभुकों को मिलने वाले लाभ में अवैध कटौती करके, कई मामलों में सरकार से मिलने वाले लाभ से लाभुकों को वंचित करके, सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन एवं घपलों के माध्यम से अर्जित की जाती है। लोक सेवकों का इस प्रकार का कृत्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। यह भी ज्ञात हुआ है कि आम-जन जो लोक सेवकों के विरूद्ध ऐसी सूचना देते हैं, उन्हें लालच देकर भ्रष्ट लोक सेवकों के द्वारा अपने पक्ष में शपथ-पत्र आदि दिलाकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जाता है। फलतः मामले विधिक जटिलताओं में उलझ जाते हैं एवं ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध सरकार कारगर कार्रवाई नहीं कर पाती है।

3. उपर्युक्त परिवेश में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लोक सेवकों के विरूद्ध परिवाद देने वाले इस प्रकार के परिवादी/सूचक जनहित में सरकार को मद्‌द देने के लिए सदैव तत्पर रहें एवं ऐसे सूचकों का सहयोग सरकार को उक्त आरोपी के विरूद्ध अभियोजन की कार्रवाई सिद्ध होने तक प्राप्त होता रहे। निगरानी विभाग ने इस निमित्त भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने की योजना बनायी है। इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान करने हेतु निगरानी विभाग के अधीन दो तरह के कोष सृजित किये जायेंगे। पहला कोष ''गुप्त सेवा कोष'' के नाम से जाना जायेगा जो लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्ट आचरण से अवैध सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में सूचना देने वाले को प्रदान किया जायेगा। दूसरा ''पुरस्कार कोष'' के नाम से जाना जायेगा। इस प्रकार के पुरस्कार वैसे सूचकों को दिये जायेंगे जो राज्य सरकार की राशि के दुर्विनियोग, गबन आदि की सूचना देकर सरकार को जनहित में चलायी जाने वाली योजनाओं में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने में मद्‌द करेगी। निगरानी विभाग के अन्तर्गत इस निमित्त बनायी गयी पुरस्कार योजना निम्न प्रकार है :-

(क) पुलिस की कार्य प्रणाली की तरह निगरानी विभाग में भी सूचक/स्रोत रखने की व्यवस्था विकसित की जायगी। ऐसे सूचक जो भ्रष्ट लोक सेवकों के विषय में उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक की सम्पत्ति रखने, आलीशान मकान बनवाने अथवा खरीदने अथवा उनके भ्रष्ट आचरण, तौर-तरीकों के संबंध में जानकारी निगरानी विभाग को देते हैं तथा प्राप्त जानकारी के आलोक में जाँचोपरान्त अगर मामला सही पाया जाता है तथा वैसे लोक सेवकों के विरूद्ध जाँच के आधार पर मामला दर्ज किया जाता है और अनुसंधान के उपरान्त उसमें आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है तो ऐसे सूचक को प्रोत्साहन स्वरूप निगरानी विभाग द्वारा न्यूनतम 1,000/-रू0 एवं अधिकतम 50,000/- रूपये दिये जायेेंगे। यह राशि विभाग में सृजित 'गुप्त सेवा कोष' से देय होगी। दोष सिद्ध न होने की स्थिति में भी आरोप-पत्र दायर करने के समय जो राशि पुरस्कार के रूप में दी जायगी उसे वापस नहीं लिया जायगा।

(ख) जो आरोपकर्त्ता सरकारी राशि के गबन, दुर्विनियोग या घपले की जानकारी निगरानी विभाग को देता है एवं जाँचोपरान्त मामला सही पाया जाता है एवं उस संबंध में काण्ड अंकित होता है एवं अनुसंधानोपरान्त मामले में अपराधियों के विरूद्ध आरोप-पत्र दायर होता है तो निगरानी विभाग वैसे सटीक आरोपकर्त्ता को8 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009 पुरस्कृत करेगा। यह पुरस्कार की राशि न्यूनतम 1,000/-रू0 एवं अधिकतम 50,000/- रूपये तक सीमित होगी। यह राशि विभाग में सृजित पुरस्कार कोष से देय होगी। ऐसे गबन, दुर्विनियोग या घपले से संबंधित आरोप-पत्र पर जब न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जायगा तब सरकार को इस उद्‌भेदन के फलस्वरूप अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राशि/बचत होने वाली राशि का अधिकतम दो प्रतिशत तक की राशि सूचक को निगरानी विभाग द्वारा पुरस्कार कोष से दी जायेगी। जिसमें पहले दी गयी राशि समायोजित कर ली जायगी। परन्तु यह राषि अधिकतम 5,00,000/-(पाँच लाख) रूपये ही होगी। दोष सिद्ध न होने की स्थिति में भी आरोप-पत्र दायर करने के समय जो राशि पुरस्कार के रूप में दी जायगी उसे वापस नहीं लिया जायेगा।

(ग) अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के तहत सफल ढंग से अनुसंधान संचालित करने वाले अनुसंधानकर्त्ताओं/लोक अभियोजकों को भी समुचित रूप से पुरस्कृत किया जायगा। पुरस्कार की राशि का निर्णय महानिदेशक/अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, द्वारा प्रधान सचिव, निगरानी के अनुमोदन से लिया जायेगा।

(घ) विशेष न्यायालयों में चल रहे मुकदमों के अन्तिम निष्पादन में एक संतोषप्रद उपलब्धि हासिल हो इस हेतु गैर सरकारी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित बनाये रखने के लिए गवाहों को उनके गृह स्थान से न्यायालय तक आने-जाने का वास्तविक बस भाड़ा/रेल भाड़ा (द्वितीय श्रेणी शयनयान) का भुगतान पी0एन0आर0सं0 देने अथवा टिकट की छाया प्रति देने पर किया जायगा। इसके अतिरिक्त उनके खाने-पीने एवं आवासन के लिये 200/-रू0 (दो सौ रूपये) मात्र प्रतिदिन की दर से राशि न्यूनतम दो दिनों के लिए दी जायगी। इसका भुगतान विभाग के बजट शीर्ष के अन्तर्गत विशेष सेवा के अदायगियों के लिए प्रावधानित राशि से किया जायगा।

(ङ) अभी वर्त्तमान में गुप्त सेवा ईकाई में प्रावधानित राषि का जिस प्रकार उपयोग किया जाता है वही प्रक्रिया इस कोष के संचालन में भी अपनायी जायगी।

(च) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए अब गुप्त सेवा कोष का विकलन बजट शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-सतर्कता-0002-मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग की गुप्त सेवा ईकाई से होगा। पुरस्कार कोष का विकलन उक्त शीर्ष के अन्तर्गत व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई से विकलित होगा। आवश्यकतानुसार राशि का उप आवंटन निगरानी विभाग द्वारा मांग के अनुरूप विभाग की विभिन्न ईकाईयों को किया जायगा। विभिन्न जिलों को भी मांग के अनुरूप राशि विभाग द्वारा जिला पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायगी। गुप्त सेवा कोष का उपयोग कंडिका-3 के उप कंडिका-'क' में वर्णित मद के लिए किया जायेगा। पुरस्कार राशि का उपयोग कंडिका-'ख', 'ग' एवं 'घ' के मदों के लिए किया जायेगा। (छ) पुरस्कार कोष की राषि के लिए कार्यालय प्रधान द्वारा अनुषंगी पंजी (Subsidiary Register) रखी जायगी। प्रत्येक वर्ष इस मद के अन्तर्गत प्राप्त राषि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान सचिव, निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ज) गुप्त सेवा कोष से सूचकों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि का अंकेक्षण नहीं किया जायेगा। (झ) किसी सरकारी सेवक द्वारा जो परिवाद या केस दायर किये जायेंगे उन्हें इस योजना के तहत कोई पुरस्कार की राशि प्रदान नहीं की जायगी।

(ट) 25000/- रू0 (पचीस हजार रूपये) तक के पुरस्कार एवं अन्य भुगतान का अनुमोदन अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एवं उससे उपर 50,000/- रू0 (पचास हजार रूपये) तक के सभी मामलों में राशि का भुगतान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अपर महानिदेशक के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, निगरानी विभाग के अनुमोदन से किया जायेगा।

(ठ) यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं के निराकरण के लिए निगरानी विभाग द्वारा अनुपूरक अनुदेश जारी किया जायेगा।

vkns'k—आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र में प्रकाषित कराने के लिये भेज दी जाये। यह भी आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति महालेखाकार/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को आवष्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय कुमार वर्मा, सरकार के प्रधान सचिव।9 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009

श्रम संसाधन विभाग

———

शुद्धि-पत्र

16 मार्च 2009

सं0 5/एम0डब्लू0-405/07श्र0सं-690—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11,1948) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 5/एम0 डब्लू0-405/07 श्र0नि0 3289 एवं 3290 दिनांक 30 जुन 2008 में निम्नांकित संशोधन करने हैंं,

उक्त अधिसूचना में अंकित टिप्पणी (क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001-100) के स्थान पर उपभोक्ता मूूल्य सूचकांक (1960-100) प्रतिस्थापित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिराजुद्‌दीन अंसारी, सरकार के उप सचिव।

The 16th March 2009

No.-5/M.W.-405/07 L&R- 691—In exercise of power conferred by section-27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) the governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Government Notification No. 5/M.W. 405/07 L&R 3289 & 3290 dated 30th June 2008 of the department of Labour Resources,

In the said notification Note (A) consumer price index (3001-100) shall be substituted by consumer price index (1960-100) .

By Order of the Governor of Bihar, SIRAJUDDIN ANSARI, Dy. Secretary to Govt. of Bihar.

———— अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 2-571+00-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

10 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009 11 (cid:18)बहार गजट, 1 अूील 2009

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

काकाकाका

पुरकपुरकपुरकपुरक((((अअअअ0000))))

ूािधकार(cid:15)ूािधकार(cid:15)ूािधकार(cid:15)ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत(cid:24)ारा ूकािशत(cid:24)ारा ूकािशत(cid:24)ारा ूकािशत

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

वाणिज्य-कर विभाग

————

अधिसूचना

3 मार्च 2009

सं॰ 6/गो0 34-01/2008-606/वा0क0—श्री राजीव रंजन कुमार सिंह, वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम के निलंबन के फलस्वरूप सासाराम अंचल, सासाराम में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी श्री अवध बिहारी सिंह, वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।

———— अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट का पूरक (अ0), 2-571+00-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 April 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-04-01.11/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-04-01.11.