िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11111111 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1931193119311931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 91919191)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 1 1 1 1 अूीलअूीलअूीलअूील 2002002002009999 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ——— अअध्धििाससूूचचननाा 1100 ममााचर्च 22000099 सं0 मं0मं0 01/आर॰-02/2007/364—भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, मंत्रिमंडल सचिवालय एव समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰ 03, दिनांक 16 जनवरी, 1979 द्वारा बनाई गई तथा अद्यतन संशोधित बिहार कार्यपालिका नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-
1. कार्यपालिका नियमावली के नियम 32 (क) के अंत में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाएगा :- ^^ijUrq लोक सभा अथवा विधान-सभा के आम चुनाव की घोषणा के बाद और चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक की अवधि के दौरान प्रमंडलों एवं जिलों में पदस्थापित पदाधिकारियों के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के ऐसे मामलों में जिनमें मुख्यमंत्री का आदेश अन्यथा अपेक्षित है, मुख्यमंत्री स्वविवेक से अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेंगे।^^
2. चतुर्थ अनुसूची की कंडिका (ख) (5) के प्रावधान भी उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएँगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश शंकर, सरकार के प्रधान सचिव।