िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 17171717 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1931 1931 1931 1931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 102102102102)))) पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अूीलअूीलअूीलअूील 2009200920092009 गृह विभाग ------ अधिसूचना 7 अप्रील, 2009
सं0 06/प्र0स0को0/2008-1969-गृह विभाग, बिहार की अघिसूचना संख्या-9362 दिनांक 10.9.2008 द्वारा बिहार राज्यपाल ने जाँच आयोग अधिनियम,1952(संख्या-60,1952) की धारा 3(1) के अधीन दिनांक 18.08.2008 को कोसी नदी के पूर्वी तटबंघ के कटान के कारणों तथा भ्विष्य में पुनरावृत्ति न हो से संबंधित तथ्यों की जाँच हेतु न्यायमूर्ति श्री राजेश बालिया, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधाीश, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता मेें एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया तथा अधिसूचना निर्गत हीेने की तिथि से छः माह के अन्दर प्रतिवेदन सौंपने का निदेश दिया गया था।
आयोग के पत्रांक-44 दिनांक 03.02.2009 द्वारा अनुरोध किया गया कि जाँच कार्य पूरा करने के निमित्त आयोग का अवधि विस्तार किया जाए।
बिहार राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जाँच संबंधी कार्य पूर्ण करने हेतु आयोग का कार्य काल दिनांक 09.03.2010 तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।
अतः जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धाारा-3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त जाँच आयोग का कार्यकाल इस शर्त्त के साथ दिनांक 09.03.2010 तक विस्तारित किया जाता है कि आयोग द्वारा इस विस्तारित अवधि के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के उप सचिव।