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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 25252525 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1931 1931 1931 1931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 111111117777)))) पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 11115555 अूीलअूीलअूीलअूील 2009200920092009 गृह विभाग ------ अधिसूचना
8 अप्रील 2009 सं0 जी/प्रा0 आ0-01/08-2019-सचिव (सुरक्षा) मंत्रिमडल सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्रांक-16/1/2003 एस0 एस0 (भोल्युम-II) दिनांक 30.07.2007 द्वारा प्राप्त आपदा प्रबंधन योजना 2007 (Crisis Management Plan, 2007) के आलोक में विभिन्न प्रकार के आतंकी हमलों एवं प्राकृतिक आपदा इत्यादि के समय कारगर ढंग से सुरक्षा का दायित्व निर्वहन हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई संषोधित आपदा प्रबंधन योजना 2007 (Crisis Management Plan, 2007) के अनुरूप राज्य स्तर पर भी एक आपातकालीन योजना के गठन का निर्णय लिया गया है।
उक्त योजना के अन्र्तगत राज्य स्तर पर आपातकालीन दायित्वो के निर्वहन हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में निम्नाकित सदस्योें की समिति का गठन किया जाता है :- 1- मुख्य सचिव, बिहार- अध्यक्ष। 2- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना- सदस्य। 3- पुलिस महानिदेषक, बिहार, पटना- सदस्य। 4- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना- सदस्य। 5- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार- सदस्य। 6- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य। 7- अपर पुलिस महानिदेषक (विषेष शाखा) बिहार, पटना- सदस्य। 8- पुलिस महा निरीक्षक (अभियान) बिहार, पटना- सदस्य। 9- विषेष सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना- सदस्य सचिव।2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 15 अूील 2009 2. राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के उग्रवादी आक्रमण, प्राकृतिक आपदा इत्यादि में सक्रिय कार्रवाई के निमित्त निम्नांकित विभागो को नोडल विभाग बनाया जाता हैः- आकस्मिक आपदाआकस्मिक आपदाआकस्मिक आपदाआकस्मिक आपदा नोडल विभनोडल विभनोडल विभनोडल विभागागागाग (क) (i) बंधक अथवा आतंकी परिस्थिति। (ii) आतंकी द्वारा नाभिकीय/जैविक/रासायनिक अथवा प्वाइजनिंग आक्रमण के फलस्वरूप भारी संहार।
(iii) आक्रमण के फलस्वरूप हत्या अथवा भारतीय या विदेशी महत्व की वस्तु अथवा व्यक्ति का अपहरण या गाायब होना। (iv) जानबूझकर तोड़ फोड़/बम विस्फोट द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों/पूजा स्थलों/महत्वपूर्ण सरकारी भवनों/ गृह विभाग प्रजातंत्र एवं प्रषासन के प्रतीको पर भारी आतंकी आत्मघाती हमला द्वारा नागरिको एवं साम्प्रदायिकता को भड़काना। (v) भारी सैन्य विद्रोह में भारी संख्या में सैन्य एवं अर्धसैनिक बल का पलायन। (vi) किसी पड़ोसी देष से भारी संख्या में नागरिको और शरणार्थियों का अन्यत्र पलायन। ( vii) विधि व्यवस्था में अराजकता।
(ख) नाभिकीय घटना के कारण स्वास्थ्य-संकट - स्वास्थ्य विभाग (ग) प्राकृतिक आपदा, भूकम्प, बाढ़ आदि - आपदा प्रबंधन विभाग (घ) सूखा और अकाल - कृषि विभाग 3. आपातकालिन स्थितियों में त्वरित कारवाई हेतु संबंधित नोडल विभाग अपने यहॉं आपदा प्रवधन समूह का गठन करेगा । 4. विभिन्न प्रकार के उग्रवादी आक्रमण, प्राकृतिक आपदा इत्यादि के समय कारवाई के लिए सीधे जिम्मेदार उपर्युक्त नोडल विभागों के प्रधान सचिव /सचिव /विभागाघ्यक्ष राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के स्वतः सदस्य हो जायेगें तथा आपदा के समय गठित नियत्रण कक्ष में उनके मोबाइल फोन का नंबर एवं पता आदि उपलबध रहेंगे । 5. यदि आपातकालीन स्थितियों में कार्रवाई का नियंत्रण राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति द्वारा की जा रही हो तो वह नोडल विभाग में आपदा प्रवंधन हेतु गठित अपदा प्रबंधन समूह को वह आवश्यक निर्देश दे सकेगी । प्रधान सचिव/सचिव नोडल विभाग की यह जिम्मेवारी होगी कि वे आपदा नियंत्रण में हुई प्रगति से राज्य आपदा प्रबंधन समिति को अवगत कराते रहें एवं आपदा प्रबंधन समिति द्वारा दिये गए निर्देश को लागू करायें । 6. राज्य आपदा प्रवंधन समिति के सदस्य सचिव सभी नोडल विभागों एवं आपदा प्रवंधन समूहों से सम्पर्क कर अद्यतन स्थिति की जानकारी रखेंगे । 7. नोडल विभाग आपातकालीन स्थिति में अन्य विभागो से समन्वय स्थापित कर सक्रिय कार्रवाई करेंगें। प्रत्येक विभाग आपातकाल में विभिन्न प्रकार के आपदा/आक्रमण के संबंध में राहत/बचाव कार्य करने के निमित्त विस्तृत कार्य योजना/आपातकालीन योजना शीघ्रता से तैयार कर उसे कार्यान्वित करेगें। 8. आपातकालीन स्थिति में प्रत्येक विभाग राज्य सरकार द्वारा संचारित होने वाली ''स्थायी कार्यान्वयन पद्धति'' (Standing operating procedure) का अनुपालन दृढता पूर्वक करेंगें।
यह आदेष तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।
बिहार राज्यपाल के आदेष से, चन्द्र शेखर चौधरी,
सरकार के उप सचिव।