िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 25252525 चैऽचैऽचैऽचैऽ, , , , 1931931931931111 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 11113333 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 15151515 अूीलअूीलअूीलअूील,,,, 2009200920092009 ((((ईईईई0000)))) पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 7ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2222----12121212 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म@ के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान, आMद। ---
भाग-1 ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आMद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राNयपाल और कायाJOयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आMद। 13131313----13131313 भाग-3—भारत सरकार, पPQम बंगाल सरकार और उSच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राNय गजट@ के उUरण।
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भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उYत (cid:18)वधान मंडल मW उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उYत (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Pजनपर रांशपित क[ अनुमित िमल चुक[ है। ---
भाग-8—भारत क[ संसद मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मW पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व]ापन ---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क[ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन, सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं, और सवJसाधारण सूचनाएं इ_याMद।
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पूरक
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पूरक-क
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2 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 7ट(cid:15) और अ9यछु 7ट(cid:15) और अ9यछु 7ट(cid:15) और अ9यछु 7ट(cid:15) और अ9य वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं
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विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
2 अप्रील 2009
एस0 ओ0 47, दिनांक 15 अप्रील 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3856जे0, दिनांक 04.9.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री हरदेव राय, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 04.9.2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरदेव राय | व्यवहार न्यायालय, सारण(छपरा) | 04.9.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सारण जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
2 अप्रील 2009 एस0ओ0 48, एस0ओ0 47, दिनांक 15 अप्रील 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-2/02/1217जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,,,, सरकार के सचिव।
The 2nd April 2009
S.O. 47, dated 15th April 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hardeo Rai, Advocate and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 3856J. Dated 04-9- 2003 to practice as notary again for the next five years from 04-9-2008.
3 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Hardeo Rai | Civil Court, Saran, Chapra | 04.9.2003 | B.A. L.L.B. | Saran District. |
(File no.-A/Not-2/02-1217J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Sec. to Government of Bihar.
———
2 अप्रील 2009
एस0ओ0 49, दिनांक 15 अप्रील 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3859जे0, दिनांक 04.9.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री परशुराम प्रसाद यादव, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 04.9.2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री परशुराम प्रसाद यादव | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, सारण, छपरा | 04.9.2003 | एम0एस0सी0 एल0एल0बी0 | सारण जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
2 अप्रील 2009
एस0ओ0 50, एस0ओ0 49, दिनांक 15 अप्रील 2009—का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-1/02/1218जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009 The 2nd April 2009 S.O. 49, dated 15th April 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Parashuram Prasad Yadav, Advocate and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 3859J. Dated 04-9-2003 to practice as notary again for the next five years from 04-9-2008.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Parashuram Prasad Yadav | Advocate, Civil Court, Saran, Chapra | 04.9.2003 | M.Sc. L.L.B. | Saran District. |
(File no.-A/Not-1/02-1218J.) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA Sec. to Government of Bihar.
———
2 अप्रील 2009
एस0ओ0 51, दिनांक 15 अप्रील 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9129जे0, दिनांक 31.7.1984 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री इन्दु बिहारी दत्त जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31.7.96 से 30.7.99, 31.7.99 से 30.7.02, 31.7.02 से 30.7.07 तक एवं दि0 31.7.07 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री इन्दु बिहारी दत्त | अधिवक्ता, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा | 31.7.1984 | नालन्दा जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,,,, सरकार के सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009 2 अप्रील 2009 एस0ओ0 52, एस0ओ0 51, दिनांक 15 अप्रील 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-112/82/1225जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 2nd April 2009 S.O. 51, dated 15th April 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Indu Bihari Dutta and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 9129J. Dated 31.7.1984 to practice as notary for the period of 31.7.96 to 30.7.99, 31.7.99 to 30.7.02, 31.7.02 to 30.7.07 and again for the next five years from 31.7.07.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Indu Bihari Dutta | Advocate, Bihar Sharif, Distt.-Nalanda | 31.7.84 | Nalanda District. |
(File no.-A/AB-112/82-1225J.) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA, Sec. to Government of Bihar.
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7 अप्रील 2009
एस0ओ0 53, दिनांक 15 अप्रील 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3592जे0, दिनांक 01.11.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 01.11.2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।6 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद | 01.11.2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | औरंगाबाद जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
7 अप्रील 2009
एस0ओ0 54, एस0ओ0 53, दिनांक 15 अप्रील 2009— का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-49/2000/1266जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
The 7th April 2009 S.O. 53 dated the 15th April 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shailendra Kumar Tiwari and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 3592J. Dated 01.11.2002 to practice as notary again for the next five years from 01.11.2007.
| N ame of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remark s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Shailendra Kumar Tiwari | Advocate Civil Court, Aurangabad | 01.11.2002 | B.A. L.L.B. | Aurangabad District. |
(File no.-A/Not-49/2000-1266J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
7 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 20097 अप्रील 2009
एस0ओ0 55, दिनांक 15 अप्रील 2009-नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-550जे0, दिनांक 09.2.1996 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री महेश प्रसाद वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 09.2.99 से 08.2.02, 09.2.02 से 08.2.07 तक एवं दिनांक 09.2.07 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री महेश प्रसाद वर्मा | अधिवक्ता, नोटरी, शिवहर अनुमंडलीय कोर्ट, जिला-शिवहर | 09.2.96 | एम0ए0 बी0एल0 | शिवहर अनुमंडल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
7 अप्रील 2009 एस0ओ0 56, एस0ओ0 55, दिनांक 15 अप्रील 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-48/94/1268जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
The 7th April 2009
S.O. 55 dated the 15th April 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mahesh Prasad Verma and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 550J.
Dated 09.2.96 to practice of notary for the period of 09.2.99 to 08.2.02, 09.2.02 to 08.2.07 and again for the next five years from 09.2.07.
8 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Mahesh Prasad Verma | Advocate, Notary, Sheohar Sub divisional Court | 09.2.96 | M.A. B.L. | Sheohar Subdivision |
(File no.-A/not-48/94-1268J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
--------
7 अप्रील 2009 एस0ओ0 57, दिनांक 15 अप्रील 2009-नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2919जे0, दिनांक 26.8.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नन्द कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 26.8.2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नन्द क मार सिंह ु | अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय, सोनपुर, सारण | 26.8.2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सोनपुर अनुमंडल, सारण |
(सं0सं0-ए0/नोट0-19/2000/1269जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।9 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009
7 अप्रील 2009
एस0ओ0 58, एस0ओ0 57, दिनांक 15 अप्रील 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-19/2000/1269जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 7th April 2009 S.O. 57 dated the 15th April 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Sri Nand Kumar Singh, Advocate and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 2919. Dated 26.8.2002 to practice as notary again for the next five years from 26.8.2007.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Nand Kumar Singh | Advocate Sub- divisional Court, Sonpur, Saran | 26.8.2002 | B.A. L.L.B. | Sonpur sub division, Saran |
(File no.-A/Not-19/2000-1269J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
——— 7 अप्रील 2009 एस0ओ0 59, दिनांक 15 अप्रील 2009-नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-216जे0, दिनांक 23.1.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विभाष चन्द्र भारतीय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 23.1.2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विभाष चन्द्र भारतीय | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 23.1.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | कटिहार जिला |
(सं0सं0-ए0/नोट0-68/99/1270जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
7 अप्रील 2009 एस0ओ0 60, एस0ओ0 59, दिनांक 15 अप्रील 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-68/99/1270जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 7th April 2009 S.O. 59 dated the 15th April 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Sri Bibhash Chandra Bhartiya, Advocate and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 216J. Dated 23.1.2003 to practice as notary again for the next five years from 23.1.2008.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bibhash Chandra Bhartiya | Advocate Civil Court, Katihar | 23.1.2003 | B.A. L.L.B. | Katihar District. |
(File no.-A/Not-68/99-1270J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
11 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009vk;qDr dk;kZy;] Hkkxyiqj izeaMy] Hkkxyiqj
(स्थापना शाखा)
——— अधिसूचना
30 मार्च 2009 सं0 329/स्था0-श्री राम निरंजन चौधरी (बि0प्र0से0), अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सबौर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230, 248 के अन्तर्गत दिनांक 10.10.08 से 26.10.08 तक कुल 17 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
आयुक्त के आदेश से, विनय कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त के सचिव।
———
सहकारिता विभाग
———
अअध्धििाससूूचचननाा
6 अप्रील 2009
सं॰संख्या-1/सह॰स्था॰ (3)े अति॰प्र॰ -02/2009, 884/श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ,मसौढ़ी अंचल,मसौढ़ी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । सं॰संख्या-1/सह॰स्था॰ (3)े अति॰प्र॰ -02/2009, 885/श्री अषोक कुमार रजक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ शेरघाटी अंचल शेरघाटी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं॰संख्या-1/सह॰स्था॰ (3)े अति॰प्र॰ -02/2009, 886/श्री भरत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । सं॰संख्या-1/सह॰स्था॰ (3)े अति॰प्र॰ -02/2009, 887/श्री विद्याभूषण मिश्र,सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहरसा अंचल, सहरसा को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, वीरपुर अंचल, वीरपुर (सुपौल) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।
सं॰संख्या-1/सह॰स्था॰ (3)े अति॰प्र॰ -02/2009, 888/श्री बालेष्वर राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय अंचल,लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।
सं॰संख्या-1/सह॰स्था॰ (3)े अति॰प्र॰ -02/2009, 889/श्री पंकज कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, नवगछिया अंचल,नवगछिया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।
सं॰संख्या-1/सह॰स्था॰ (3)े अति॰प्र॰ -02/2009, 890/श्री चन्द्रषेखर सिंह, प्रबंध निदेषक, समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैक लि0,समस्तीपुर को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दलसिंहसराय अंचल, दलसिंहसराय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।
सं॰संख्या-1/सह॰स्था॰ (3)े अति॰प्र॰ -02/2009, 891/श्री जवाहर प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, छपरा अंचल, छपरा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । सं॰संख्या-1/सह॰स्था॰ (3)े अति॰प्र॰ -02/2009, 892/श्री प्रभाकर कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना अंचल, पटना को प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बाढ़ अंचल, बाढ़ का अतिरिक्त दिया जाता है ।12 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009 2. निदेष दिया जाता है कि अधिसूचना के आलोक में संबंधित कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर एक सप्ताह के अन्दर प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन से अवगत कराया जाय।
यह आदेष तुरत प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय,,,, सरकार के उप सचिव।
ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।
(cid:18)बहार गजट, 4-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
13 (cid:18)बहार गजट, 15 अूील 2009भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राNयराNयराNयराNयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेश आदेश आदेश आदेश अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।
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कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
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अधिसूचना
24 फरवरी 2009
अधिसूचना सं0-7/ए.1-507-2001(खंड-1)का0-928/भारतीय संविधान की धारा 234 सपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली-1955 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं ।
संशोधन बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली-1955 में नियम 7 (क) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा :- नियम 7(क) - "........परन्तु रंग दृष्टि दोष (Defective Colour Vision) के आधार पर न्यायिक सेवा के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित न किया जा सकेगा ।"
बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजवंश मणि सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
———— अधीHक, सिचवालय मुिणालय,