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श्री अनिल कुमार शर्मा, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-639/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, षिवहर सम्प्रति अंचलाधिकारी, राजगीर, नालंदा के विरूद्ध राष्ट्रीय रोजगार गरांटी योजना (एन0आर0ई0पी0) योजना संख्या-9/1988-87 रामयष राम सिंहासन सिंह, संस्कृत मध्य विद्यालय, जहॉंगीरपुर के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने, मामले को दबाने का प्रयास करने, उक्त योजना की राषि के गबन करने में सहयोग करने तथा सरकारी पद का दुरूपयोग संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों पर आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, षिवहर से प्राप्त मंतव्य की सम्य्क समीक्षोपरान्त सरकार के आदेषानुसार श्री शर्मा को सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है।
''दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंयात्मक प्रभाव से रोक''
vkns'k%& आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अनिल कुमार शर्मा, (बि0प्र0से0) सम्प्रति अंचलाधिकारी, राजगीर, नालंदा एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।