िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 27272727 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1931 1931 1931 1931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 111127272727)))) पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 11117777 अूीलअूीलअूीलअूील 2009200920092009 (सं0 2/सी0-10145/07 का0 806) कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग ——— संकल्प 20 फरवरी 2009
श्री ललित नारायण मिश्र, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-569/04, 414/08 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया सम्प्रति उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध आयुक्त, पूर्णियॉं प्रमंडल, पूर्णियॉं ने अपने पत्रांक-5528 दिनांक 19.11.07 द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति निर्गत करने में बरती गयी अनियमितता तथा 129 दुकानों की रिक्ति के विरूद्ध 330 व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने, अनुज्ञप्ति निर्गत करने में जिला स्तरीय चयन समिति को नजर अंदाज करने एवंज न वितरण प्रणाली के दुकानों के चयन में रोस्टर प्रणाली को ध्यान में नहीं रखने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मिश्र को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1) में निहित प्रावधानों के तहत आदेष निर्गत होने की तिथि से अगले आदेष तक के लिए निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में श्री मिश्र का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
3. श्री मिश्र को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. श्री मिश्र के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्णय लिया गया है, एतद् संबंधी संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है। आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।