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श्री बासुदेव दास, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-267/04, 130/08 तत्कालीन अपर जिला दंडाधिकारी, सहाय्य, पटना को बाढ़ राहत कार्यों में बरती गई गंभीर अनियमितता में उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-008/05 में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त होने के कारण दिनांक 28.05.05 को गिरफ्तार कर कारा में संसीमित किया गया। असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49(ए) 2(ए) एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-99 के तहत विभागीय संकल्प सं0-6080 दिनांक 08.07.05 द्वारा श्री दास को गिरफ्तार किये जाने की तिथि 28.05.05 से अगले आदेष तक के लिए निलंबित किया गया।
श्री दास द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका सी0डब्लू0जे0सी0-15387/08 दायर कर निलंबन को चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.01.09 को पारित आदेष के आलोक में मामले की समीक्षा विभागीय स्तर से किये जाने के पष्चात सरकार के आदेषानुसार श्री दास को (जेल की अवधि दिनांक 28.05.05 से 16.10.06 तक को छोड़कर) दिनांक 17.10.06 से निलंबन से मुक्त किया जाता है। vkns'k%& आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री बासुदेव दास, बि0प्र0से0 मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना एवं अन्य संबंधितों को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।