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श्री राज किषोर लाल, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक 1563/04, अंचल अधिकारी अकोढ़ीगोला, जिला-रोहतास के विरूद्ध जन षिकायत संबंधी मामले में षिथिलता बरतने जन षिकायत मामलों पर मांगे गये स्पष्टीकरण का समय पर उत्तर समर्पित नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेष की अवहेलना करने संबंधी जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में सरकार द्वारा श्री लाल, (बि0प्र0से0) को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
2. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के कंडिका 9(1) में निहित प्रावधानों के आलोक में आदेष निर्गत की तिथि से अगले आदेष तक के लिए श्री लाल को निलंबित किया जाता है।
3. निलंबित अवधि में श्री लाल का मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया जाता है।
4. श्री लाल को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधानों के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
5. श्री लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने संबंधी संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा। vkns'k%& आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री राज किषोर लाल, (बि0प्र0से0) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।