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श्री अजय कुमार द्विवेदी, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक 519/04, तत्कालीन विषेष पदाधिकारी, अनुसूचित क्षेत्र विनियमन पदाधिकारी सदर रांची सम्प्रति उप सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को रांची शहर के अषोक नगर इलाका में 1.98 एकड़ जमीन का मुआवजा की दर बाजार दर से काफी कम निर्धारित किये जाने एवं डेवलपर्स कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी को नाजायज लाभ पहूॅंचाने के आरोप में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री द्विवेदी को तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक के लिये निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में श्री द्विवेदी का मुख्यालय आयुक्त कोषी प्रमंडल, सहरसा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
3. श्री द्विवेदी को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. श्री द्विवेदी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय है, संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।