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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 27272727 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1931 1931 1931 1931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 111133334444)))) पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 11117777 अूीलअूीलअूीलअूील 2009200920092009 (सं0 2/सी0-3-30106/97(छाया) का0 12155) कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग ——— संकल्प 18 नवम्बर 2008
श्री रामेष्वर रविदास, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-1867/99, 965/04 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, कैमुर, भभुआ सम्प्रति कार्यपालक दंडाधिकारी, बाढ़ पटना के विरूद्ध तत्कालीन जिला पदाधिकारी, कैमुर, भभुआ के द्वारासरकार की सुनिष्चित रोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं में सरकारी राषि का दुर्विनियोग/वित्तीय अनियमितता/गलत मास्टर रौल के आधार पर सरकारी राषि का दुर्विनियोग/वित्तीय नियमों की अवहेलना/कार्यों में लापरवाही बरते जाने जैसे गंभीर प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय आदेष संख्या-10495 दिनांक 18.12.97 के द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8994 दिनांक 15.04.98 के द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के निमित्त विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी, नियुक्त किया जाय।
2. विभागीय परिपत्र संख्या-9160 दिनांक 21.07.86 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री रविदास का निलंबन अवधि दो वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त विभागीय आदेष संख्या-833 दिनांक 08.02.03 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।
3. विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने के पष्चात संचालन पदाधिकारी विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-309 दिनांक 15.06.04 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। श्री रविदास के विरूद्ध कुल 56 आरोप (मुख्य, पूरक, अनुपूरक) प्रतिवेदित है, जिसमेंं विभागीय जांच आयुक्त बिहार, पटना के जांचोपरान्त अपने निष्कर्षों में 15 आरोप प्रमाणित, 15 आरोप अंषतः प्रमाणित तथा शेष 26 आरोप प्रमाणित नहीं पाया।
4. श्री रविदास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका बचाव-ब्यान एवं संचालन पदाधिकारी की जांच प्रतिवेदित की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए श्री रविदास, बि0प्र0से0 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(x) में निहित प्रावधानों के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(2) के तहत 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 17 अूील 2009 द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव सम्यक विचरोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए श्री रविदास को सेवा से बर्खास्तगी संबंधी पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखने का विचार किया गया। 6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री रविदास को सेवा से बर्खास्त करने के सरकार के निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-138 दिनांक 03.01.08 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सभी सुसंगत कागजातों सहित प्रस्ताव भेजते हुए उनसे परामर्ष/सहमति की मांग की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक-2020 दिनांक 07.08.08 के द्वारा श्री रविदास को सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव में अपनी सहमति प्रदान की है।
7. चूॅंकि श्री रविदास को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से सेवा से बर्खास्तगी संबंधी दंड की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसलिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक-2326 दिनांक 24.12.01 की कंडिका (ख) साथ ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(x) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री रविदास की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मंत्रिपरिषद द्वाराश्री रविदास की सेवा से बर्खास्तगी में अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।
अतएव सरकार के आदेषानुसार श्री रामेष्वर रविदास, बि0प्र0से0 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, कैमुर, भभुआ सम्प्रति कार्यपालक दंडाधिकारी, बाढ़ पटना को तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाता है। vkns'k%& आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री रामेष्वर रविदास, बि0प्र0से0 एवं अन्य संबंधितों को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।