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कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग
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संकल्प
17 मार्च 2009
श्री गयानन्द यादव, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-1366/04, 1181/08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-177 दिनांक 18.03.06 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया कि पंचायत समिति की कार्यवाही पंजी प्रखंड प्रमुख ने प्रखंड कार्यालय से प्राप्त कर ली तथा अपने पास लंबी अवधि तक रखा जिसकी प्राप्ति के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी जबकि कार्यवाही पंजी को प्रखंड विकास पदाधिकारी की अभिरक्षा में रखने का नियम है। इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 33(बी) का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-10669 दिनांक 19.09.06 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री यादव के पत्रांक-159 दिनांक 04.11.06 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया। श्री यादव के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1068 दिनांक 29.01.07 द्वारा जिलाधिकारी, मधेपुरा से 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 17 अूील 2009 आदेषानुसार श्री यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के अन्तर्गत निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है।
(1) निन्दन की सजा (प्रभावी वर्ष 2004-05)
(2) दो वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
vkns'k%& आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री गयानन्द यादव, बि0प्र0से0 एवं अन्य संबंधितों को दी जाय।
बिहार राज्यपाल के आदेष से,
राजेन्द्र प्रसाद,