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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, कायIबम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान, आMद। ---
भाग-1 ग—िशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आMद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राNयपाल और कायाIOयG@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आMद। 3333----4444 भाग-3—भारत सरकार, पPQम बंगाल सरकार और उSच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राNय गजट@ के उUरण।
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भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Pजनपर रांशपित क\ अनुमित िमल चुक\ है। ---
भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मX पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन ---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन, सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं, और सवIसाधारण सूचनाएं इ`याMद।
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पूरक
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पूरक-क
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2 (cid:18)बहार गजट, 6 मई 2009भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
निगरानी विभाग
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अधिसूचना
24 अप्रील 2009
सं॰ नि0वि0स्था0-122/06 (खण्ड-।।)-1468—निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 964, दिनांक 25.03.08 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत्त वरीय लोक अभियोजक/जिला विधि सलाहकार, श्री ध्रुव कुमार पाण्डेय की सेवाएँ, विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग, बिहार, पटना में एक वर्ष 08.03.2009 तक के लिये नवीकृत थी। विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर पुनः उनकी सेवा दिनांक 09.03.09 से 30.11.09 तक के लिये भूतलक्षी प्रभाव से नवीकरण की जाती है।
2. इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में नवीन अनुबंध पर पुनः हस्ताक्षर समर्पित करना होगा। 3. इसमें सरकार का आदेश प्राप्त है। 4. अन्य शर्त्तें पूर्ववत रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर0 के0 जैन, सरकार के संयुक्त सचिव।
ÑÑÑÑ अधीGक, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित। (cid:18)बहार गजट, 7Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।3 (cid:18)बहार गजट, 6 मई 2009
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राNयराNयराNयराNयपाल और कायाIOयपाल और कायाIOयपाल और कायाIOयपाल और कायाIOयG@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमG@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमG@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमG@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेश आदेश आदेश आदेश अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद। ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
वार्णिज्य-कर विभाग ——— कार्यालय आदेष 25 फरवरी 2009 सं॰ 5/EHI/904/08-489—केन्द्रीय अनुकम्पा समिति (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) बिहार, पटना के 3/अनु॰/06 का॰ 5311, दि॰ 21 अगस्त 2008 क्रमांक 20 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री दिनेश कुमार, पिता स्व॰ सत्यदेव मिश्र, भूतपूर्व पदचर, वाणिज्य-कर विभाग, आवास सं॰ 76, आर. ब्लॉक, पटना को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान -3050-75-3950-80- 4590 में अनुमान्य अन्य देय भत्तों के साथ बिल्कुल अस्थायी रूप से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र॰), पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमण्डल, पटना में पदस्थापित किया जाता है।
2. इन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 3. कार्यभार ग्रहण करने के दिन असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र॰) पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमण्डल के कार्यालय में दाखिल करना होगा। 4. इन्हें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा आय, जन्म तिथि, संबंधी प्रमाण-पत्र उक्त कार्यालय में दाखिल करना होगा।
5. कार्यभार ग्रहण करते समय यह घोषणा-पत्र भी देना होगा कि वे विवाह के लिए न दहेज देंगे और न लेंगें। 6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नौकरीधारी को बाद में किसी भी समय कारण पृच्छा की सूचना देते हुए बर्खास्त किया जा सकेगा।
7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं॰- 11946 दि॰ 30.11.1984 की कंडिका (3) के अनुसार श्री दिनेश कुमार को यह घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे मृतक के परिवार के भरण-पोषण के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होंगें। इनकी अवहेलना होने पर इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा इन्हें सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा। साथ ही परिलब्धियों का एक निश्चित अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित को भुगतान करने का आदेश दिया जा सकेगा।
8. दि॰ 1.09.2005 के प्रभाव से पेंशन की नई स्कीम लागू है, जो इनके मामले में भी समानरूप से लागू होगी। चूँकि इनकी नियुक्ति क्षेत्रीय कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर की जाती है और इस हेतु कम्प्यूटर टंकण की योग्यता को अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए, इन्हें नियुक्ति के एक वर्ष के अन्दर ही अपेक्षित टंकण गति हिन्दी/अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा प्राप्त करना होगा। इस योग्यता की उपलब्धि नहीं होने पर इन्हें चतुर्थवर्गीय पद पर पदावनत कर दिया जायेगा। उपरोक्त सेवा शर्तों की निगरानी का दायित्व वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र॰) पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमण्डल, पटना की होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰-अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 6 मई 2009 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, (संग्रहालय निदेशालय) ——— अधिसूचना 2 मार्च 2009
सं॰ 25-सं0/वि.2-18/2000-59—''बिहार रिसर्च सोसाइटी (अधिग्रण) अधिनियम 2007'', की धारा- 3(1) एवं 3(2) के आलोक में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन स्वाया निकाय के रूप में निबन्धित बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना को अधिसूचना निर्गत की तिथि से राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जाता है। अधिग्रहण की तिथि से, बिहार रिसर्च सोसाइटी; कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (संग्रहालय निदेशालय) के नियंत्रणाधीन पटना संग्रहालय, पटना के शोध एवं प्रकाशन प्रभाग के रूप में निहित हो जायेगी और इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर निदेशक, पटना संग्रहालय होंगे। ''बिहार रिसर्च सोसाइटी (अधिग्रण) अधिनियम, 2007'' की धारा- 3(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण की तिथि से, बिहार रिसर्च सोसाइटी की सभी आस्तियाँ एवं दायिव तथा इसकी चल-अचल सम्पाि, बैंक जमा, सभी संकलित पुस्तकें आदि अधिग्रहण की तिथि से पटना संग्रहालय में अन्तरित और निहित हो जायेंगी। ऐसी किसी भी सम्पाि को सरकार को अभ्यर्पित करने की नोटिस से इन्कार करने अथवा अनुपालन में असफल रहने की स्थिति में विभाग सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा-3(5) के अन्तर्गत प्रदा शक्ति के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विवेक कुमार सिंह, सरकार के सचिव।
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वित्त विभाग
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अधिसूचना
26 मार्च 2009
सं॰ को0प्र0/विविध-22/07-2433/वि॰(2)—जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, सिंचाई भवन, पटना, जो पूर्व में सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना से संबद्ध था, को अगले वित्तीय वर्ष 2009-10 से सचिवालय कोषागार, सिंचार्ई भवन, पटना से संबद्ध किया जाता है । उक्त कार्यालय का संपूर्ण सरकारी कार्यो (भुगतान सहित) का निष्पादन अगले वित्तीय वर्ष 2009-10 से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से किया जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूनीश चावला, अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।
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अधीGक, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित। (cid:18)बहार गजट, 7Ñ571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।