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अधिसूचनाएं
27 अप्रील 2009
एस0ओ0 62, दिनांक 6 मई 2009—बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम 12, 1887) की धारा-13 की उप-धारा (1) एवं धारा-14 की उप-धारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की अधिनियम सं0 2) की धारा-9 की उप-धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से, बिहार राज्यपाल निदेश देते हैं किः-
(क) नवादा सत्र खंड में पूर्व से कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में से एक न्यायालय, अखिलेश सिंह (वल्द-नारायण सिंह) के विरूद्ध नवादा एवं नालन्दा सत्र खंडों में लंबित सेशन मामलों के विचारण हेतु मंडल कारा, नवादा के अन्दर बैठेगा।
(ख) यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
(सं0-ए0/एक्ट0-15/07/1477/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण), 6 मई 2009
27 अप्रील 2009
एस0ओ0 63, एस0ओ0 62, दिनांक 6 मई 2009 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
( सं0-ए0/एक्ट0-15/07/1477/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव ।
The 27th April 2009
S. O. 62 dated the 6th may 2009— In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 13 and sub-section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Court's Act, 1887 (Act 12 of 1887) and sub-section (6) of section 9 of the criminal procedure code 1973 (Act No. 2 of 1974) and in consultation with the High Court of Judicature at Patna, the Governor of Bihar is pleased to direct that:—
(a) One of the courts of Additional District and session Judge already working in the session division Nawadah, shall now hold its sittings inside District Jail Nawadah for trial of sessions cases pending against Akhilesh Singh (Son of Narayan Singh) in the session Divisions of Nawadah and Nalanda.
(b) This notification shall come into force with effect from the publication of official gazette.
(File No.-A/Act -15/07/1477./J.)
By Order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to Government.
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,