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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 May 2009

Published 11 May 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-05-11.187
Languages
English, Hindi
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सं0 3-नि0गो0(2)10/07-प0पा0-79-डा0 रविन्द्र कुमार सिंह, तदेन प्रबन्धक, पी0डी0यू0 नं0 10, होटवार, रॉंची ( सम्प्रति निलंबित) जिनकी जन्म-तिथि 03 मई 1953, सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि वर्ष 1977 एवं संभावित सेवानिवृति की तिथि 31 मई 2013 है, को अवैध रूप से सरकारी राशि की निकासी ( वित्तीय अनियमितता) करने अथवा उसमें सहयोग करने के आरोप में इस विभाग के आदेश संख्या 814-नि0शा0 दिनांक 08 अगस्त 1998 द्वारा निलंबित किया गया था। सम्प्रति निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्रा, पटना निर्धारित है।

सी0बी0आई0 द्वारा चारा घोटाला जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता एवं अवैध निकासी की वित्तीय अनियमितता हुई है, की जॉंच के उपरांत उक्त अनियमितताओं में सलिप्त लोगों के विरूद्ध अनेक आपराधिक कांड दर्ज कराए गए हैं। इस क्रम में सी0बी0आई द्वारा डा0 सिंह के विरूद्ध भी पांच आपराधिक कांड संख्या आर0सी0 32(ए)/96, आर0सी0 24(ए)/96, आर0सी0 24(ए)/96 (ii), आर0सी0 47(ए)/96 एवं आर0सी0 48(ए)/96 दर्ज कराए गए हैं। उपरोक्त आपराधिक कांडों में से कांड संख्या आर0सी0 32(ए)/96 का निष्पादन माननीय सी0बी0आई0(ए0एच0डी0 स्कैम केसेज) न्यायालय, रॉंची के पारित न्यायादेश द्वारा किया गया है। शेष आपराधिक कांड अभी भी न्यायालय के निर्णय हेतु लंबित है।

आपराधिक कांड संख्या आर0सी0 32(ए)/96 में माननीय विशेष न्यायाधीश I, सी0बी0आई0 (ए0एच0डी0 स्कैम केसेज) रॉंची द्वारा दिनांक- 30/31 मई 2007 को पारित न्यायादेश द्वारा डा0 सिंह के विरूद्ध लाए गए आरोपों को प्रमाणितपाया गया है तथा उन प्रमाणिक आरोपों के आलोक में डा0 सिंह को 6 (छः) वर्षों का सश्रम कारावास तथा 1.80 लाख (एक लाख अस्सी हजार रुपये ) के जुर्माने की सजा दी गयी है। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 11 मई 2009 उक्त न्यायादेश के आलोक में डा0 सिंह से उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(ए) के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का अनुशासनिक दण्ड दिए जाने के सरकार के प्रस्ताव पर कारण पृच्छा की गयी । उक्त कारण पृच्छा की नोटिस डा0 सिंह को केन्द्रीय कारा, रॉंची में, जहां वे सजा काट रहे थे, तामिला हेतु भेजा गया। अपने कारण पृच्छा उत्तर में डा0 सिंह द्वारा उल्ल्ेख किया गया है कि सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड में अपील दायर की गयी है, अतः अग्रेतर कोई कार्रवाई नहीं की जाय।

डा0 सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की उत्तर की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Dy. Director collegiate Vs Nagoor Mera (1995) 3 SSC 377 में दिए गए आदेश के अनुसार अपील दायर कर देने मात्रा से बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं रोका जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस अभिमत के आलोक में डा0 सिंह की कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत करते हुए राज्य सरकार ने विहित प्रक्रिया अपनाते हुए डा0 रविन्द्र कुमार सिंह, तदेन प्रबन्धक, पी0डी0यू0 नं0 10, होटवार, रॉंची को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ए) तथा बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) एवं नियम 20(1) के प्रावधानों के तहत तत्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्‌नुसार डा0 रविन्द्र कुमार सिंह, तदेन प्रबन्धक, पी0डी0यू0 नं0 10, होटवार, रॉंची को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से डा0 सिंह का इस विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा । यह भी निर्णय लिया जाता है कि निलंबन की तिथि 08 अगस्त 1998 से लेकर सेवा से बर्खास्त किए जाने की तिथि तक की अवधि के लिए डा0 सिंह को निलंबन भत्ता के अलावे अन्य किसी प्रकार का वेतन /भत्ते का भुगतान नहीं किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 के0 तिवारी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 187-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 May 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-05-11.187/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-05-11.187.