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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 June 2009

Published 03 June 2009

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-06-03.20
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 13131313 (cid:30)ये(cid:30)ये(cid:30)ये(cid:30)येंठंठंठंठ, , , , 1931931931931111 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 20202020 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 3333 जूनजूनजूनजून,,,, 2009200920092009 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)/, पदःथापन, बदली, श(cid:18)/, छु 5ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उYत (cid:18)वधान मंडल मW उपःथा(cid:18)पत और अ8य 9य(cid:18)/गत सूचनाएं। 2222----2222

या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु<म> के समादेंटाओं के

सिमितय> के ूितवेदन और उYत (cid:18)वधान आदेश।

---

मंडल मW पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत

(cid:18)वधेयक।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Oजनपर रांशपित क[ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक[ है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

भाग-8—भारत क[ संसद मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के

संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय> के पर(cid:15)Gा-फल, कायIबम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान,

ूितवेदन और संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर आMद।

---

सिमितय> के ूितवेदन और संसद मW भाग-1 ग—िशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आMद ---

पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-रा(cid:30)यपाल और कायाINयG> (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व]ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क[ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आMद। 3333----3333

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन, सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पOPम बंगाल सरकार और

8यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण उRच 8यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

सूचनाएं इ_याMद। ---

और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:30)य

पूरक

---

गजट> के उTरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम --- पूरक-क 5555----77772 (cid:18)बहार गजट, 3 जून 2009

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)/श(cid:18)/श(cid:18)/श(cid:18)/, , , , छु 5ट(cid:15) और अ8यछु 5ट(cid:15) और अ8यछु 5ट(cid:15) और अ8यछु 5ट(cid:15) और अ8य वैय(cid:18)/क सूचनाएं वैय(cid:18)/क सूचनाएं वैय(cid:18)/क सूचनाएं वैय(cid:18)/क सूचनाएं

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(स्थापना शाखा)

——— अधिसूचना 15 मई 2009 सं॰22-06/92-549/स्था0—श्री ललित कुमार दास, अंचल अधिकारी, नवगछिया को दिनांक 2 दिसम्बर 2006 से दिनांक 17 दिसम्बर 2006 तक (16 दिनों) पुत्री की चिकित्सा हेतु एवं दिनांक 21 मई 2007 से 16 जून 2007 तक (27 दिनों) अपनी चिकित्सा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के प्रावधानों के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आयुक्त के आदेश से, रामनरेश प्रसाद सिंह,

आयुक्त के सचिव।

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अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 11Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

3 (cid:18)बहार गजट, 3 जून 2009

भागभागभागभाग----2222

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सं 4तक/विविध्-307/06-437

उद्योग विभाग

——— संकल्प

14 मई 2009

विषय — औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के परिशिष्ट-1 की कंडिका-2 ;गद्ध अन्य श्रेणियों के बिन्दू 7 पर अंकित ''पर्यटन'' को परिभाषित करने के संबंध् में ।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में उद्योगों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छूट एवं सुविध देने का प्रावधन किया गया है। इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के परिशिष्ट-1 पर परिभाषाएं अंकित किये गये हैं, जिसके अनुसार औद्योगिक इकाइयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। इस श्रेणी में पर्यटन उद्योग को भी सम्मिलित किया गया है, परन्तु पर्यटन उद्योग को विस्तार से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण इन इकाइयों को निबंध्न आदि में कठिनाई होती है।

2. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में पर्यटन को निम्नप्रकार परिभाषित किया जाता है।

''पर्यटन'' उद्योग का आशय है पर्यटन उद्योग से संबंंध्ति सभी कार्यकलाप यथा-पर्यटन आकर्षण/पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सभी Convention Centre, आर्ट गैलरी, मनोरंजन पार्क, आकाशीय रज्जू पथ, पर्यटन ग्राम स्थापित करना, साउंड एंड लाइट, टूरिज्म को आकर्षित करने हेतु खेल-कूद सुविध, मनोरंजन क्लब, स्वीमिंग पुल, आवास, सभी श्रेणियों के होटल, मोटल, मार्गीय सुविधएं, रिसॉटर््‌स, योग केन्द्र, यातायात की सुविध ;वायु, स्थल एवं जल यातायातद्ध, होटल-कैटरिंग-पर्यटन एवं यात्राा प्रबंध्न संस्थान के सभी आधरभूत संरचनाओं की स्थापना, निर्माण, विकास एवं संचालन''।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्रा के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी सूचना सभी संबंध्ति विभागों एवं पदाध्किारियों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार सिन्हा,

प्रधन सचिव।

————

अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 11-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

4 (cid:18)बहार गजट, 3 जून 2009 5 (cid:18)बहार गजट, 3 जून 2009

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

21 मई 2009

सं॰ कौन भी-907/2005-115—श्री ध्रुव नारायण साहू, वाणिज्य-कर पदाधिकारी (बिहार वित्त सेवा), शाहाबाद अंचल, आरा के विरुद्ध कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पदस्थापन काल से संबंधित आरोपों के लिए उनके पत्रांक षून्य दिनांक 31 जनवरी 2006 के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षोपरांत अन्‌ाधि—त अनुपस्थिति सहित अन्य कतिपय प्रमाणित आरोपों के लिए इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 345 दि॰ 6 सितम्बर 2007 एवं शुद्धि पत्र सं॰ 401 दिनांक 23 अक्तूबर 2007 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से आदेष निर्गमन की तिथि से रोके जाने का दंड संसूचित किया गया।

श्री साहू के पत्रांक षून्य दिनांक 12 मई 2008 के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन आवेदन की सम्यक्‌ विचारोपरान्त सरकार द्वारा उपरोक्त निर्गत दंड को निरस्त करते हुए उन्हें ''चेतावनी'' की सजा देने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0)-अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

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मानव संसाधन विकास विभाग

———

आदेश

12 फरवरी 2009

सं॰ 3/आ2-017/96-45—श्री प्रेमशंकर श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, गया एवं पटना, सम्प्रति सेवानिवृत प्राचार्य, महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, अललपट्‌टी, दरभंगा को गया एवं पटना जिले के पदस्थापनकाल संबंधी आरोपों को विभागीय आदेश सं0 948, दिनांक 28 अक्तूबर 2002 द्वारा प्रथम द्रष्टव्या दोषी मानते हुये लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 49ए के तहत निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया। पश्चात्‌ विभागीय आदेश सं0 42, दिनांक 7 फरवरी 2003 द्वारा श्री श्रीवास्तव को निलंबन से मुक्त किया गया। उक्त आरोपों के लिए सरकार के आदेशानुसार विभागीय संकल्प सं0 51 दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2. विभागीय आदेश सं0 46, दिनांक 7 फरवरी 2007 द्वारा नियुक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों साक्ष्यों के आभाव में अप्रमाणित पाये गये। संचालन पदाधिकारी द्वारा6 (cid:18)बहार गजट, 3 जून 2009 समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार के आदेशनुसार विभागीय आदेश सं0 696, दिनांक 30 जुलाई 2008 द्वारा श्री श्रीवास्तव को अरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किया गया।

3. चूँकि श्री श्रीवास्तव आरोपमुक्त किये जा चुके हैं, अतः बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 05 के नियम 11(3) के तहत निलंबन अवधि दिनांक 28 अक्तूबर 2002 से दिनांक 7 फरवरी 2003 मे ंभुगतान की गई जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त शेष वेतन एवं भत्ता भुगतेय होगा तथा सी0सी0ए0 रूल्स 05 के नियम 11(4) के तहत निलंबन अवधि में कर्त्तव्य में बिताई गई अवधि मानी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रण विजय प्रसाद, निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव।

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मानव संसाधन विकास विभाग

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अधिसूचनाएं

12 फरवरी 2009

सं॰ 3/आ2-31/2001मा0-46—श्री ख्वाजा गुलाम रसूल, तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, प्रटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति प्राचार्य, राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, सहरसा के विरूद्ध क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना के कार्यकाल मे ंजिला शिखा अधीक्षक कार्यालय, रोहतास में अवैध रूप से नियुक्त लिपिक श्री अली इमाम की सेवा समाप्ति के पश्चात्‌ साजिशपूर्वक उन्हें सेवा में बनाये रखने तथा उनको गलत ढंग से संरक्षण दिये जाने के निमित्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को गलत सूचना देकर उनके वेतन मद में सरकारी कोष से लाखो रूपये का भुगतान करने के षडयंत्र में सम्मिलित होने के आरोपों के लिए बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय संकल्प संख्या 280 दिनांक 30 जुलाई 2005 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 423 दिनांक 12 दिसम्बर 2006 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री रसूल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

3. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा बृहद्‌ दंड के रूप में ''अनिवार्य सेवा निवृति'' का दण्ड देने का निर्णय लेते हुए द्वितीय कारण पृच्छा पूछने एवं बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करने का आदेश दिया गया। 4. सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड के आलोक में विभागीय पत्रांक 834 दिनांक 7 दिसम्बर 2007 के द्वारा श्री रसूल से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

5. आरोपी श्री रसूल द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 2 जनवरी 2008 के द्वारा पूछे गये द्वितीय कारणपृच्छा के प्रति उत्तर की समीक्षोपरान्त उसे सरकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए श्री रसूल के विरूद्ध ''अनिवार्य सेवानिवृति'' के निर्धारित दण्ड को समुचित एवं न्यायोचित पाया गया।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 2609 दिनांक 13 सितम्बर 2006 के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आधिरोपित बृहद्‌ दण्ड ''अनिवार्य सेवानिवृति'' पर विभागीय पत्रांक 473 दिनांक 27 मई 2008 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी।

7. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 3477 दिनांक 17 दिसम्बर 2008 के द्वारा आयोग की अनिवार्य सेवा निवृति के निर्धारित दण्ड में अपनी सहमति प्रदान की गयी है।

8. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरू0 संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपी के लिए ख्वाजा गुलाम रसूल, तत्कालीन क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल सम्प्रति प्राचार्य, राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, सहरसा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(6) के तहत सरकार ने सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रण विजय प्रसाद, निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव।

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13 फरवरी 2009

सं॰ 3/आ2-27/08मा0-48—श्री दिनेश्वर पासवान, तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना प्रमण्डल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध उनके क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना प्रमण्डल के पदस्थापन अवधि में श्री अली अमाम अवैध रूप से नियुक्त लिपिक, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, साहेबगंज/रोहतास की सेवा समाप्ति के पश्चात्‌ साजिशपूर्वक सेवा में बनाये रखने तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को गलत सूचना देकर वेतन के रूप में सरकारी कोष से लाखो रूपये का भुगतान किये जाने के लिए विभागीय संकल्प7 (cid:18)बहार गजट, 3 जून 2009 संख्या 282 दिनांक 30 जुलाई 2005 के द्वारा बिहार असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच एवं संचालन पदाधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 424 दिनांक 15 दिसम्बर 2006 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ (सेवा काल में) जिसमें जाँच अधिगम में आरोपित पदाधिकारी को दोषी बताया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लेने के क्रम में दिनांक 31 जुलाई 2007 को आरोपित पदाधिकारी की सेवानिवृति के कारण विभागीय कार्यवाही संबंधी संकल्प संख्या 282 दिनांक 30 जुलाई 2005 को विभागीय संकल्प संख्या 829 दिनांक 6 दिसम्बर 2007 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत समपरिवर्तित किया गया।

3. विभागीय कार्रवाई में नियुक्त जाँच एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रामाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के अन्तर्गत पेंशन से 20 प्रतिशत कटौती के निर्णयानुसार विभागीय पत्रांक 832 दिनांक 7 दिसम्बर 2007 के द्वारा श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. आरोपी श्री पासवान द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 27 दिसम्बर 2007 के द्वारा पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा का प्रतिउत्तर की समीक्षोपरान्त किसी नये तथ्य का समावेश नही ंरहने के कारण सरकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए श्री पासवान के विरूद्ध निर्धारित दण्ड पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती को बरकरार रखा गया एवं नियमानुसार बिहार लोक सेवा आयोग से निर्धारित दंड पर सहमति प्राप्त करने के निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 472 दिनांक 27 मई 2008 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गयी।

5. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 3479 दिनांक 17 दिसम्बर 2008 के द्वारा अपनी सहमति संबंधी निर्णय संसूचित किया गया, जिसमें सरकार के स्तर से निर्धारित दंड पेंशन से 20 प्रतिशत कटौती को घटाकर 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) कटौती करने का परामर्श दिया गया। इसके लिए यह आधार दिया गया कि श्री पासवान सीधे जिम्मेवार नहीं थे। 6. चूँकि विभागीय कार्यवाही में श्री पासवान के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये हैं, जिसमें सरकारी राशि की क्षति हुई है। अत्‌एव सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से शतप्रतिशत सहमत नहीं होते हुये श्री दिनेश्वर पासवान, तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना प्रमण्डल सम्प्रति सेवा निवृत विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को बिहार पेंशन नियमावली के तहत उनके पेंशन से दंड स्वरूप 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) कटौती करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रण विजय प्रसाद, निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव।

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19 फरवरी 2009

सं॰ 3/आ1-10/04-56—विभागीय अधिसूचना सं0 609, दिनांक 11 जुलाई 2008 के द्वारा श्री चन्द्रशेखर कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, औरंगाबाद सम्प्रति, प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (डायट) नवादा को 'निन्दन' की सजा देते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया था।

2. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री चन्द्रशेखर कुमार द्वारा अपने पत्रांक कैम्प 01, दिनांक 9 जनवरी 2009 द्वारा पुनर्विचार हेतु एक आवेदन दिया गया। श्री कुमार के आवेदन पर समुचित विचारोपरान्त सरकार द्वारा निन्दन की सजा के स्थान पर चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

3. तद्‌नुसार निन्दन के दण्ड को संशोधित करते हुए श्री कुमार को चेतावनी के साथ यह हिदायत दी जाती है कि भविष्य में वे अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सजग रहेंगे। इसी के साथ उनके आवेदन को निष्पादित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रण विजय प्रसाद, निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव।

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अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 11-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 June 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-06-03.20/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-06-03.20.