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कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग
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संकल्प
18 मई 2009
विषय—बिहार प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरूद्ध लम्बित आरोपों के अनुश्रवण हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त को उत्तरदायित्व सौंपने के विषय में ।
बिहार प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोपों एवं विभागीय कार्यवाहियों से संबंधित मामले बड़ी संख्या में वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं । यद्यपि बहुत से मामलों का निष्पादन युद्धस्तर पर अभियान चलाकर किया गया है किन्तु, अभी भी अनेक मामले लम्बित हैं । साथ ही अत्यन्त पुराने मामले जो प्रतिवेदन, मंतव्य या साक्ष्यों के अभाव में लम्बित हैं, के निष्पादन में कठिनाई हो रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि आरोप क्षेत्रीय स्तर के पदों तथा जिलास्तरीय पदों से संबंधित है (यथा- प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी आदि) । फलस्वरूप जिलास्तर से अभिलेख, मंतव्य या साक्ष्यों के अभाव में समुचित समीक्षा नहीं हो पाती है ।
2- उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में लम्बित मामले तथा नये सिरे से प्राप्त हो रहे मामलों के द्रुतगति से निष्पादनार्थ निम्नलिखित व्यवस्था की जाती हैः-
(क) जिलाधिकारी तथा अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों से बिहार प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरूद्ध 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 9 जून 2009 (ख) उक्त प्रकार के लम्बित मामलों की सूची समय-समय पर कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रमंडलीय आयुक्तों को उपलब्ध करायी जायेगी । प्रमंडलीय आयुक्त अपने स्तर पर जिलाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ आयोजित होने वाली मासिक बैठक में समीक्षा कर यह सुनिष्चित करायेंगे कि कोई भी मामला एक महीने से अधिक की अवधि तक लम्बित न रहे ।
(ग) उपर्युक्त कार्यों में सहयोग करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त अपने अधीनस्थ अपर समाहत्र्ता स्तर के किसी पदाधिकारी (यथा आयुक्त के सचिव, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी आदि) को नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनीत कर इसकी सूचना कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग को देंगे ।
(घ) कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग द्वारा नोडल पदाधिकारियों की बैठक पटना में आयोजित कर लम्बित मामलों की समीक्षा की जायेगी ।
आदेष—आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में अविलम्ब प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।